S.No. | Case Study | Remarks |
1 | क्या राजमेडिक्लेम योजना का लाभ लेने हेतु भी आरजीएचएस में पंजीयन करना आवश्यक होगा? | हां, राजमेडिक्लेम योजना के इनडोर एवं डे केयर चिकित्सा लाभ भी आरजीएचएस के माध्यम से कैशलेस प्राप्त होगें। इस हेतु आरजीएचएस में पंजीयन करना होगा। |
2 | यदि पति / पत्नी दोनों दिनांक 01.01. 2004 से पहले के राजकीय कर्मचारी है तो RGIS में लाभ किस प्रकार मिलेगा ? | पूर्व में लागू नियमानुसार लाभ ही RGHS के माध्यम से कैशलेस प्राप्त होगें। दोनों में से जिसे अधिक मूल वेतन प्राप्त हो रहा है वह अपनी स्वयं की एस.एस.ओ. आईडी से आरजीएचएस में पंजीयन कर Higher Entitlement का लाभ ( परिवार हेतु) प्राप्त कर सकता है। |
3 | यदि पति / पत्नी में कोई एक दिनांक 01.01.2004 से पहले एवं एक दिनांक 01.01.2004 या बाद का राजकीय कार्मिक है तो RGHS में लाभ किस प्रकार मिलेगा ? | पूर्व में लागू नियमानुसार लाभ ही RGHS के माध्यम से कैशलेस प्राप्त होगें। जो दिनांक 01.01.2004 से पूर्व का कार्मिक है दो आरजीएचएस में पंजीयन कर कैशलेस लाभ ( परिवार हेतु) प्राप्त कर सकता है। |
4 | यदि पति/पत्नी दोनों दिनांक 01.01. 2004 या उसके के बाद के राजकीय कार्मिक है तथा दोनों ही आरजीएचएस का विकल्प देकर अंशदान की कटौती करवाते है तो RGHS में लाभ किस प्रकार मिलेगा ? | रू. 10 लाख (5 लाख + 5 लाख ) + रु.10 लाख (5 लाख + 5 लाख) कुल रूपये 20 लाख (रू. 40 हजार की आउटडोर चिकित्सा सुविधा सहित ) दोनों में से जो अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहा है, उसी के अनुसार Higher Entitlement का लाभ (परिवार हेतु) प्राप्त होगा। |
5 | यदि पति / पत्नी दोनों 01.01.2004 से या के बाद के राजकीय कार्मिक है एवं कोई एक आरजीएचएस का विकल्प लेकर अंशदान की कटौती करवाता है तो RGHS में लाभ किस प्रकार मिलेगा? | परिवार को अधिकतम रू. 5 लाख 5 लाख (रू. 20 हजार ओपीडी चिकित्सा सुविधा सहित) कैशलेस लाभ देय होगा एवं दूसरा राजमेडिक्लेम योजना का विकल्प चुनता है तो कोई भी अंशदान नहीं देना होगा एवं राजमेडिक्लेम योजना के नियमानुसार रूपये 3 लाख कैशलेस इनडोर व डे केयर चिकित्सा सुविधा के लिए देय होगें। इस प्रकार कुल रू. 13 लाख तक का कैशलेस चिकित्सा लाभ प्राप्त होगा। |
6 | यदि पति/पत्नी दोनों राजकीय सेवा में है तथा दोनों ही राजमेडिक्लेम योजना का विकल्प चुनते हैं तो RGHS में लाभ किस प्रकार मिलेगा | बिना कोई अंशदान दिये राजमेडिक्लेम योजना के अन्तर्गत कुल रू. 6 लाख ( 3 लाख + 3 लाख) तक इनडोर एवं डे केयर चिकित्सा सुविधा का कैशलेरा लाभ देय होगा। (आउटडोर चिकित्सा एवं बफर फण्ड की सुविधा देय नहीं) |
7 | यदि पति / पत्नी दोनों में से कोई एक दिनांक 01.01.2004 से या के बाद का राजकीय कार्मिक हैं तथा एक स्वायत्तशासी निकाय (SABs) मैं कार्यरत हैं एवं राज्यकर्मी अपने निर्धारित पे-मैट्रिक्स के अनुरूप अंशदान एवं स्वायत्तशासी निकाय (SABs) कर्मी 6100/- रूपये वार्षिक अंशदान आरजीएचएस के अन्तर्गत देते हैं तो RGHS में लाभ किस प्रकार मिलेगा | रू.10 लाख (5 लाख 5 लाख) + रु.10 लाख (5 लाख + 5 लाख ) कुल रूपये 20 लाख ( रू. 40 हजार की चिकित्सा सुविधा सहित) कैशलेस लाभ प्राप्त होगा। दोनों में से जो अधिक मूल वेतन प्राप्त कर रहा है, उसी के अनुसार Higher Entitlement का लाभ (परिवार हेतु) प्राप्त होगा। |
8 | यदि पति / पत्नी दोनों ही स्वायत्तशासी निकाय ( SABs) में कार्यरत है एवं कोई एक 6100/- रूपये वार्षिक अंशदान देता है तो RGHS में लाभ किस प्रकार मिलेगा ? | आरजीएचएस के अन्तर्गत कुल 5 लाख + 5 लाख तक (रू. 20 हजार की आउटडोर चिकित्सा सुविधा सहित) कैशलेस लाभ देय होगा। |
9 | यदि पति / पत्नी दोनों ही स्वायत्तशासी निकाय (SABs) में कार्यरत हैं और दोनों ही आरजीएचएस में अंशदान देते हैं तो RGIS में लाभ किस प्रकार मिलेगा? ( अंशदान प्रति कार्मिक 6100/- रूपये वार्षिक) | आरजीएचएस के अन्तर्गत कुल रू. 10 लाख (5 लाख +5 लाख) + रु.10 लाख (5 लाख +5 लाख ) कुल रूपये 20 लाख (रू. 40 हजार की आउटडोर चिकित्सा सुविधा सहित ) |
१० | लाभार्थी द्वारा आरजीएचएस एवं राजमेडिक्लेम में से किसी एक विकल्प का चयन करने के पश्चात् क्या विकल्प परिवर्तन कर सकता हैं ? | इस विभाग के परिपत्र संख्या-1 क्रमांक एफ. 1 (240 ) / RGIS/2020-21/480-484 दिनांक 14.07. 2021 के अनुसार जो कार्मिक आरजीएचएस एवं राजमेडिक्लेम योजना में से जिस विकल्प का चयन करता है वह उस विकल्प पर निरन्तर लाभार्थी रहेगा। |
11 | क्या नवीन पेंशन प्रणाली के सेवानिवृत्त कार्मिकों (NPS Pensioners) को आरजीएचएस में लाभ देय हैं ? | इस विभाग के परिपत्र संख्या-1 क्रमांक एफ. 1 (240)/RGHS/2020-21/480-484 दिनांक 14.07. 2021 के अनुसार NPS Pensioners द्वारा आरजीएचएस में मासिक आधार पर अंशदान या दस वर्ष के बराबर एकमुश्त अंशदान देने पर जीवन पर्यन्त योजना में कैशलेस लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। उन्हें आरजीएचएस के अन्तर्गत कुल 5 लाख + 5 लाख तक (रू. 20 हजार की आउटडोर चिकित्सा सुविधा सहित) कैशलेस लाभ देय होगा। |