विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिये राजस्थान सरकार द्वारा चलायी जाने वाली कल्याणकारी योजनाऐं ( Rjasthan Government Schemes for handicapped persons in Hindi)

राजस्थान सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिये निम्नानुसार योजनाऐं चलायी जाती हैः-
1.मुख्यमंत्री विशेषयोग्य जन स्वरोजगार योजना
2. विशेष योग्यजन व्यक्तियों को देय छात्रवृति योजनाऐं
3. विशेष योग्यजन पेन्शन योजना
4.सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना
5. कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु अनुदान योजना
6.विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना
7. विशेष योग्यजन पालनहार योजना
8.आस्था कार्ड योजना

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

 इस योजना का उदेश्य दिव्यांग (Physically handicapped) व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा उन्हें स्वरोजगार प्रदान करना है। इस योजना के तहत ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनकी पारिवारिक कुल आय 2 लाख तक है तथा जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच है, लाभ लेने के लिये पात्र है। व्यक्ति तथा उसके परिवार की कुल वार्षिक आय 2 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिये तथा विकलांग व्यक्ति की उम्र 18 से 55 वर्ष की बीच होनी चाहिये वह दिव्यांग व्यक्ति मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत ऋण लेने के लिये आवेदन कर सकता है।
इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति को अपना स्वयं का रोजगार प्रारम्भ करने के लिये पांच लाख रूपये तक की राशि ऋण के रूप में प्रदान की जाती है जिस पर ऋण की 50 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाती हैं अनुदान राशि की अधिकम सीमा 50000 रूपये है।

विशेष योग्यजन विद्यार्थियों को देय विकलांग छात्रवृति- (Scholarships for physically handicapped students)

ऐसे विकलांग विद्यार्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम है इस योजना के तहत छात्रवृति प्राप्त करने हेतु पात्र है। यह कक्षा 01 से 08 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृति शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा प्रदान की जाती है जबकि कक्षा 09 से 10 के विद्यार्थी जिनकी पारिवारिक आय 2 लाख रूपये से तक हो, कक्षा 11 से डिप्लोमा/डिग्री लेवल तक अध्ययनरत विद्यार्थी जिनकी पारिवारिक आय 2.50 लाख रूपये तक हो एवं उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत विद्यार्थी जिनकी वार्षिक आय 6.00 लाख रूपये तक हो, को इस योजना के तहत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा छात्रवृति का भुगतान किया जाता है। इस योजना के तहत नियमानुसार अनुरक्षण भत्ता तथा फीस का पुर्नभरण किया जाता है।

विशेष योग्यजन पेन्शन योजना (Pension Scheme for physically handicapped persons)

ऐसे विशेष योग्यजन व्यक्ति जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ग्रामीण क्षैत्र में 48000 रूपये तथा शहरी क्षैत्र में 60000 रूपये से कम है इस योजना के तहत पेन्शन का लाभ पाने के लिये पात्र है। पूर्व में इस योजना के तहत विशेष योग्यजन व्यक्ति को 0 से 8 वर्ष की आयु तक 250 रूपये प्रतिमाह, 8 वर्ष से 75 वर्ष तक की आयु तक 500 रूपये प्रतिमाह की राशि दी जाती थी दिनांक 01 जुलाई 2017 से सभी उम्र के लाभार्थियों के लिये पेन्शन राशि 750 रूपये प्रतिमाह कर दी गयी है।

विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना

 दिव्यांग छात्र/छात्राऐं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये तक है योजना का लाभ लेने के लिये पात्र है इस योजना के तहत ऐसे छात्र/छात्राऐं जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ति) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है अथवा राष्ट्रीय स्तर की सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं अथवा राज्य के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लिया है।
इस योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 1.00 लाख रूपये, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ति) संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50 हजार रूपये प्रदान किये जाते है। आईआईटी/आईआईएम अथवा मेडिकल काॅलेज जैसे राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने पर 50 हजार रूपये एवं राज्य स्तर के राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर 10 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

विशेष योग्यजन पालनहार योजना

इस योजना का लाभ विद्यालय में अध्ययनरत उन विद्यार्थियों को मिलता है जिनके माता/पिता विशेष योग्यजन है तथा जिनकी पारिवारिक आय 120000 रूपये वार्षिक से अधिक नहीं है। ऐसे बच्चों को 0 से 06 वर्ष की आयु तक 500 रूपये प्रति माह तथा 6 से 18 वर्ष की आयु तक 1000 रूपये प्रतिमाह अनुदान राशि दी जाती है। बच्चे को दो से पांच वर्ष के बीच आंगनबाडी में जाना अनिवार्य है तथा छः वर्ष की आयु के बाद विद्यालय में अध्ययनरत होना आवश्यक है।

आस्था योजना

 इस योजना का लाभ ऐसे परिवार को देय है जिस परिवार में कम से कम दो व्यक्ति दिव्यांग है। तथा परिवार की वार्षिक आय एक लाख बीस हजार रूपये से अधिक नहीं है। ऐसे परिवार को आस्था कार्ड जारी किया जाता है। आस्था कार्ड धारी परिवार को सम्बन्धित विभाग द्वारा वे समस्त सुविधाऐं प्रदान की जाती है जो बी.पी.एल. कार्ड धारी परिवार को दी जाती है।

सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना

इस योजना का लाभ उन दिव्यांग व्यक्तियों को देय है जिनकी पारिवारिक आय 50000 रूपये वार्षिक तक है। ऐसे दिव्यांग युवक/युवतियां को विवाह करने पर 25000 रूपये प्रति दम्पति आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने की घोषणा बजट वर्ष 2017-18 में की गयी थी जो दिनांक 22.05.2017 से बढाकर 50000 रूपये कर दिया गया है। अब दिव्यांग युवक/युवती के विवाह पर 50000 रूपये प्रति दम्पति आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु अनुदान योजना

यह सहायता उन दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जो दिव्यांग है तथा जो अपनी शारीरिक कमी को पूरा करने के लिये कृत्रिम अंग/उपकरण लगावाना चाहते है। यह योजना उन दिव्यांग व्यक्तियों को देय है जिनका परिवार आयकर दाता नहीं है। शारीरिक कमी को पूरा करने के लिये 10000 रूपये तक की आर्थिक सहायता राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।