बालिका विवाह उपहार योजना-हितकारी निधि राजस्थान द्वारा शिक्षा विभाग राजस्थान के कर्मचारियों के लिये कल्याणकारी योजना।
शिक्षा विभाग राजस्थान में कार्यरत कार्मिकों के कल्याण हेतु शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा हितकारी निधि कोष के नाम से एक योजना बनायी गयी है जिसमें शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों द्वारा प्रतिवर्ष एक निश्चित राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। इस कोष में प्राप्त राशि को शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के कल्याण के लिये खर्च किया जाता है। इस कोष से शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों के अध्ययनरत पुत्र/पुत्रीयों को हितकारी निधि छात्रवृति योजना के रूप में कक्षा 10 में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने पर दी जाती है। इसी प्रकार शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की बालिकाओं के विवाह में सहयोग के लिये बालिका विवाह उपहार योजना का संचालन किया जाता है। बालिका विवाह उपहार योजना में शिक्षा विभाग में कार्यरत किसी कार्मिक की पुत्री के विवाह में हितकारी निधि कोष से 11000/- रूपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है।
प्रारम्भिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कोई भी कर्मचारी जिसने पिछले वर्ष हितकारी निधि में नियमित अंशदान दिया है इस योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन कर सकता है। आवेदन अपने संस्था प्रधान से प्रमाणित करवाकर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय अथवा मुख्य ब्लाॅक शिक्षा अधिकारी से अग्रेषित करवाना आवश्यक है।
योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दू
योजना से सम्बन्धित महत्वपूर्ण बिन्दू इस प्रकार हैः-
1.योजना का लाभ गतवर्ष हितकारी निधि कोष में नियमित अंशदान देने वाले कर्मचारी को ही देय है।
2.इस योजना के तहत एक कर्मचारी अपने सम्पूर्ण सेवाकाल में एक बार ही लाभ ले सकता है।
3.बालिका विवाह उपहार योजना का लाभ लेने के लिये विभाग द्वारा निश्चित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना आवश्यक है जिसे जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय अथवा मुख्य ब्लाॅक शिक्षा अधिकारी से अग्रेषित करवाना आवश्यक है।
4.योजना का लाभ प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 500 प्रकरणों में दिया जाता है।
5.विवाह के समय बालिका की आयु 18 या इससे अधिक होना आवश्यक है। आयु के प्रमाण के रूप में दसवीं कक्षा की अंकतालिका जिसमें जन्म तिथि अंकित हो संलग्न करना आवश्यक है। यदि बालिका दसवी उत्तीर्ण नहीं है तो अन्य आयु सम्बन्धी प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है।
6.विवाह के समय बालिका की आयु 18 वर्ष से कम है तो बालिका विवाह उपहार योजना का लाभ देय नहीं है।
7.विवाह की निर्धारित तिथि के दो माह में आवेदन करना आवश्यक है।
8.योजना के तहत देय राशि कर्मचारी के खाते में इलेक्ट्राॅनिक क्लीयरिंग सिस्टम से जमा की जायेगी।
9.निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र मय आवश्यक दस्तावेज सक्षम अधिकारी से अग्रेषित करवाकर अध्यक्ष, हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित किया जाना है।
आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
1.बालिका की आयु के प्रमाणिकरण हेतु कक्षा 10 की अंकतालिका अथवा अन्य आयु प्रमाण पत्र।
2.कर्मचारी के बैंक खाते की पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति।
3.गत वर्ष हितकारी निधि योजना के प्रमाणिकरण हेतु कटौति पत्र एवं ईसीएस की रसीद।
4.विवाह हेतु मुद्रित आमंत्रण पत्र की प्रति।
आवेदन पत्र में दी जाने वाली जानकारियां
आवेदन पत्र में कर्मचारी को निम्न जानकारी देना आवश्यक है।
>>कर्मचारी का नाम
>>कर्मचारी का पद एवं पदस्थापन स्थान
>>कर्मचारी की एम्प्लाॅई आईडी
>>कर्मचारी का स्थाई पता।
>>मोबाईल/टेलीफोन नम्बर।
>>बालिका की जन्म तिथि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
>>गत वर्ष हितकारी निधि में नियमित अंशदान करने का प्रमाण । (कटौति पत्र एवं ईसीएस की प्रति संलग्न करें।)
>>विवाह की निर्धारित तिथि।
>>कर्मचारी का बैंक खाता विवरण (पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति संलग्न करें।)
>>दी गयी सूचनाओं की सत्यता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र (आवेदन पत्र में ही संलग्न है।)
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