कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंराज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर
फोन नं. – 0151-2226563 ई-मेल -scholarship.ele.2013@gmail.com

क्रमांक:- शिविरा / प्रारं/ छात्रवृति / 3702/2021-22 / दिनांक :- 04-10-2022

परिपत्र

मुख्यमंत्री राजश्री योजना में तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तो के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से पात्र बालिकाओं को भुगतान इस विभाग द्वारा किया जा रहा है। योजना से संबंन्धित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) इस कार्यालय द्वारा भिजवाई हुई है। जिसका सक्षिप्त रूप से विवरण इस प्रकार से है:

  1. योजना में पात्रता:
  1. ऐसी बालिकाएं जिनका जन्म 1 जून 2016 अथवा उसके पश्चात होगा।
  2. समस्त परिलाभ “राजस्थान जन-आधार कार्ड” के माध्यम से ही देय होगा।
  3. तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तो का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा अर्थात प्रथम दो किश्तों के अतिरिक्त अन्य किश्तो का लाभ उन्ही बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानो की संख्या दो से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार माता-पिता को स्वघोषणा प्रस्तुत / अपलोड करना अनिवार्य होगा।
  4. यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किश्तो का लाभ दिया जा चुका है तो ऐसे माता-पिता की कुल जीवित संतानो में से मृत बालिका की संख्या कम हो जायेगी तथा ऐसे माता-पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी। तीसरी एवं पश्चातवर्ती किश्तो का लाभ अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सीमित होगा।
  5. तृतीय किश्त ( बालिका के राजकीय विधालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर ) परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम एवं द्वितीय किश्तो का परिलाभ प्राप्त कर लिया हो।
  6. ऐसी बालिकाएं लाभ की पात्र होगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थाओं में प्रत्येक चरण में (कक्षा 1, 6, 10 तथा 12 ) शिक्षारत है / रही है।

2- प्रक्रिया:

(i) तीसरी किश्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में विधालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, दो संतानो सम्बन्धी स्वघोषणा की प्रति भी अपलोड करवानी होगी।

(ii) (अ) योजना के अन्तर्गत चौथी, पांचवी तथा छठी किश्त अर्थात कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर सम्बन्धित राजकीय विधालय द्वारा बालिका के माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

3-उत्तरदायित्व:

(अ)राजकीय विधलयो ( राप्रावि / राउप्रावि / रामावि / राउमावि) के संस्था प्रधानो के लिए:
(i) समस्त राजकीय विद्यलयों संस्था प्रधान द्वारा इस योजना लिए एक दक्ष शिक्षक को योजना प्रभारी बनाया जायेगा। विधालयों द्वारा बालिकाओं को तृतीय एवं पश्चातवर्ती किश्तो की जानकारी उपलब्ध करवाई जायेगी ।
(ii) राजकीय विधालय में कक्षा प्रथम, 6, 10 में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 में उत्तीर्ण करने वाली योजना की पात्र बालिकाओं की माता, माता न होने पर पिता या अभिभावक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन के समय पीसीटीएस कार्ड (PCTS ID), दो संतानो सम्बन्धीत स्वघोषणा, जनआधार कार्ड प्रति इत्यादि भी प्राप्त किये जायेंगें। पीसीटीएस आईडी सर्च के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर विकल्प उपलब्ध करवाये जायेंगें ।
(iii) योजना के लाभ हेतु सभी आवेदन पत्र शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करवाये गये विकल्प द्वारा ऑनलाईन प्रविष्ट कर आवश्यक डॉक्यूमेंन्टस भी प्रत्येक किश्त के आवेदन के साथ शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड किये जायेगें। आवेदन सबमिट के साथ ही उसका एक एप्लीकेशन आई.डी. जनरेट किया जायेगा ।
(iv) संस्था प्रधान द्वारा आवेदन को अन्तिम रूप से सबमिट से पूर्व आवेदन को अद्यतन एवं डिलीट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। अन्तिम रूप से सबमिट प्रक्रिया के दौरान ही संस्था प्रधान सभी सूचनायें सही होन बाबत एक प्रमाण पत्र भी ऑन लाईन ही लिया जायेगा। (v) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो संस्था प्रधानों द्वारा समबन्धित PEEO / UCEEO को और माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के आवेदन सीधे ही जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को ओटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेषित किये जायेंगें।

(ब) पीईईओ / यूसीईईओ राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानो के लिए:
(i) PEEO) / UCEEO को विद्यालयों के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन पर प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के सभी आवेदनो का गहन परीक्षण और अपलोड किये गये दस्तावेजो से योजना हेतु पात्रता की जांच की जायेगी।
(ii) प्राप्त आवेदनों के परीक्षण के उपरान्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा को औटीपी के माध्यम से लॉक कर अग्रेशित किये जायेगें।
(iii) अपात्र आवेदन आक्षेप के साथ वापस रिवर्ट कर दिये जायेंगें। जिन्हे विद्यालय स्तर से आवश्यक पूर्ती कर पुनः प्रक्रिया अनुसार निर्धारित समयावधि में अग्रेषित किया जा सकेगा।

(स) सीबीईओ (CBEO) कार्यालय के लिए:
सीबीईओ कार्यालय के द्वारा शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन पर उपलब्ध रिपोर्टस के आधार पर योजना की निदेशालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जायेगी और निर्धारित समयावधि में शत-प्रतिशत आवेदन सुनिश्चित करवाया जायेगा ।

(द) जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय के लिए:
जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) के छात्रवृति प्रभारी एंव लेखा कार्मिक द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन पर ऑन लाईन प्राप्त हुए आवेदनो का परीक्षण किया जायेगा एवं ऑन लाईन ही भुगतान की स्वीकृति तैयार की जाकर भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। अपात्र आवेदन आक्षेप के साथ रिवर्ट करके संबन्धित विद्यालयों से आक्षेप पूर्ति कर पुनः प्रक्रिया अनुसार भुगतान की कार्यवाही करेंगें।

4- देय लाभ:

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी के माता – पिता / अभिभावक को कुल 50,000 रूपये की अधिकतम राशि का भुगतान निम्नानुसार किया जायेगा ।
(i) राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सालय संस्थानो में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका की माता को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर 2,500 की राशि देय होगी।
(ii) बालिका की एक वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2,500 राशि देय होगी।
(iii) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 4,000 रूपये की राशि देय होगी।
(iv) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5,000 रूपये की राशि देय होगी।
(v) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 11,000 रूपये की राशि देय होगी।
(vi) बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय से 12 वीं कक्षों उत्तीर्ण करने पर 25,000 रूपये की राशि देय होगी।

उपरोक्त बिन्दुओ के अनुसार इस योजना की प्रगति बढ़ाने एवं समाज में जागरूकता के लिए कृपया निचे लिखे अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करे:
1- योजना की मार्गदर्शिका प्रत्येक स्कूल के सूचना पट्ट पर चस्पा करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके।
2- ग्राम पंचायत स्तर पर होने वाली बैठको में जिनमें शिक्षा विभाग के अधिकारी / कर्मचारी योजना के संबंध में चर्चा करें। 2
3- पंजीकृत मदरसों में भी प्रवेश लेने वाली छात्राओं को योजना की शर्तों के अनुसार लाभ देय होगा।
4- पात्र बालिकाओं के कक्षा 1 में प्रवेश दिनांक को ही आवेदन पत्र पूर्ण रूप से पूर्ति करवाकर अपलोड करें।
5- राजश्री योजना के प्रचार-प्रसार हेतु समय-समय पर आयोजित बैठको / वीसी में पृथक से विचार विमर्श किया जावे।

मुख्य लेखाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा विभाग
एवं पंचायती राज विभाग ( प्रारम्भिक शिक्षा) बीकानेर