Leave Rules for Rajasthan Government Employees

  1. परिवर्तित अवकाश/अर्ध वेतन अवकाश
  2. चिकित्सा अवकाश
  3. अध्ययन अवकाश
  4. उपार्जित अवकाश
  5. पैतृत्व/मातृत्व अवकाश
  6. आकस्मिक अवकाश (Casual Leave)
  7. Paternity Leave (English)
  8. Maternity Leave (English)
  9. Study Leave(English)
  10. Child Care Leave Rules
  11. निरोधावकाश (Quarantine Leave)

असाधारण अवकाश (Extraordinary leave rules for Rajasthan government employees) (असाधारण अवकाश आर.एस.आर. 96)

  1. परीविक्षाकाल में लगे कार्मिक को 30 दिवस से अधिक अवधि का असाधारण अवकाश देय नही होगा। यदि किसी कार्मिक ने 30 दिवस से अधिक की अवधि का असाधारण अवकाश का उपभोग किया तो उसका प्रकरण राज्य सरकार को आर.एस. एस. 96 (बी) में शिथिलन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया जायेगा।
  2. असाधारण अवकाश सेवा पुस्तिका मे किसी प्रकार का अवकाश शेष नही होने पर स्वीकृत किया जाता है।
  3. असाधारण अवकाश निजी कारणों/चिकित्सा प्रमाण पत्रों/ जिस प्रशिक्षण/उच्च अध्ययन में जहाँ अध्ययन अवकाश देय नही हो उस स्थिति में असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
  4. सक्षम चिकित्सा अधिकारी का चिकित्सा प्रमाण पत्र/ मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर भी असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है उक्त अवधि का वार्षिक वेतन वृद्धि पर प्रभाव नही पडेगा तथा यह अवधि पेंशन गणना हेतु भी मान्य होगी।
  5. यदि असाधारण अवकाश सक्षम चिकित्सक के रोग/आरोग्य चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर स्वीकृत किया जाता है तो कार्मिक के वार्षिक वेतन वृद्धि पर प्रभाव नही पडेगा।
  6. यदि सक्षम चिकित्सक के प्रमाण पत्र के बिना अथवा किसी अन्य कारणों से असाधारण अवकाश का उपभोग किया जाता है तो असाधारण अवकाश की अवधि का वार्षिक वेतन वृद्धि पर प्रभाव पडेगा।

आकस्मिक अवकाश (Casual leave rules for Rajasthan government employees) (सी०एल०)

  1. उपस्थिति रजिस्टर में कार्मिकों के नांम एवं पद नांम पदवार क्रम वार लिखें।
  2. उपस्थिति रजिस्टर में सी०एल० खाता प्रतिमाह संधारित किया जावे।
  3. शाला-कार्यालय निरीक्षण के समय सर्व प्रथम उपस्थिति रजिस्टर की जांच होती है इसलिये इसे पूर्ण रखा जाना आवश्यक है।
  4. परीविक्षाकाल में लगने वाले कार्मिक को 12 आकस्मिक अवकाश ही देय है।
  5. मंत्रालयिक कार्मिकों को 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक 15 सी०एल० देय है।
  6. सी०एल० के साथ अन्य अवकाश जैसे पी०एल०/एच०पी०एल/ अदेय याअन्य कोई भी प्रकार का अवकाश देय नहीं है। क्योंकि सी०एल० को अवकाश की श्रेणी में नहीं है।
  7. सी०एल० नव नियुक्त कार्मिकों को उनके कार्यग्रहण की दिनांक से प्रत्येक माह के औसत के बराबर देय है।
  8. यदि कोई कार्मिक सेवानिवृत हो रहा है तो उसके शेष माह के अनुरुप ही सी०एल० देय है। जैसे कोई कार्मिक जून मे सेवा निवृत हो रहा है तो उसको एक माह में सवा सी०एल० के हिसाब से देय होगी।
  9. ग्रीष्मकालीन अवकाश, दशहरा अवकाश, शीतकालीन अवकाश के साथ में सी०एल० अवकाश देय नहीं होगा।
  10. सी० एल० अवकाश का पृथक से रजिस्टर संधारित होना चाहिये जिससे यह पता चल सके कि कार्मिक ने कितनी सी०एल० ली है व कितनी शेष है संस्था प्रधान सी०एल० मंजूर करने के पश्चात रजिस्टर में इन्द्राज को प्रमाणित करेगा।
  11. सी०एल० अवकाश एक मुश्त 10 दिनों तक का ही देय होता है।
  12. सी०एल० को आधे-आधे दिन का भी लिया जा सकता है।
  13. ग्रीष्मावकाश समाप्ति पश्चात 1 जुलाई का सी०एल० देय नही है।

(अदेय अवकाश ( Leave not due rules for Rajasthan government employees) आर.एस.आर. 93(3)

  1. कार्मिक की सेवा पुस्तिका में कोई भी अवकाश शेष नही होने के स्थिति में अदेय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
  2. सामान्यतया एक निरन्तर अवधि में 90 दिवस का अदेय अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है।
  3. यदि कोई गंभीर बीमारी का प्रकरण हो तो उसे निरन्त 180 दिवस का अदेय अवकाश स्वीकतृ किया जा सकता है।
  4. अदेय अवकाश स्वीकृत कर्ता अधिकारी के संतुष्ट होने पर ही स्वीकृत किया जा सकता है। जैसे कोई कार्मिक अनुपस्थित रहने का आदि नही हो।
  5. अदेय अवकाश सम्पूर्ण सेवा काल में 360 से अधिक दिवस का देय नही होगा।
  6. अदेय अवकाश का समायोजन एच.पी.एल. से करना होगा यदि किसी कार्मिक की सेवा निवृति निकट है और वह अदेय अवकाश का समायोजन करवाने की स्थिति में नही है तो उसे अदेय अवकाश स्वीकृत नही किया जावे।
  7. अदेय अवकाश की अवधि में अर्द्ध वेतन के बराबर वेतन देय होगा।
  8. अदेय अवकाश अन्य अवकाशो की निरन्तरता में स्वीकृत किया जा सकता है।

प्रसूति अवकाश (Maternity leave rules for Rajasthan government employees) (प्रसूति अवकाश आर.एस.आर. 103)

  1. महिला कार्मिक को प्रसूति अवकाश लाभ सेवाकाल मे दो बार देय होगा। जो एक बार में 180 दिवस का होगा।
  2. यदि कोई संतान जीवित नही होने पर तीसरी बार भी देय होगा।
  3. प्रसूति अवकाश काल का पूर्ण वेतन देय होगा।
  4. महिला कार्मिक को गर्भपात होने पर छः सप्ताह यानि 42 दिवस का प्रसूति अवकाश देय होगा। यह अवकाश उनके प्रसूति अवकाश में शामिल नही होगा।
  5. प्रसूति अवकाश स्वीकृति का इन्द्राज पी०एल० एवं एच०पी०एल० खाते मे कॉलम नही करना चाहिये। इसका इन्द्राज सेवा प्रमाणीकरण करने वाले पृष्ठ पर किया जाना चाहिये।
  6. प्रसूति अवकाश एवं गर्भपात (ऐबोरसन) अवकाश सक्षम चिकित्सा अधिकारी के द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर ही देय होगा। यदि ररिजस्टर्ड हॉस्पिटल से जारी प्रमाण पत्र दिया जाता है तो मान्य होगा।
  7. प्रसूति अवकाश महिला शिक्षक प्रसव काल में किसी भी समय प्रारंभ कर सकती है जैसे पूर्व में आधा प्रसूति अवकाश बच्चा होने से पूर्व तथा आधा बच्चा होने के बाद मे देय होता था यह नियम नहीं है।
  8. यह अवकाश स्वीकृत करवाते समय जी०ए० 45, डा० का प्रमाण पत्र, एक शपथ पत्र रु० 10/का जिसमे दो अधिक संतान नही होने का उल्लेख हो प्राप्त किया जावे तथा एक साधारण प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
  9. राजस्थान सेवा नियम 103 (ए) इस नियम के तहत पुरुष कार्मिकों को उनकी पत्नी के प्रसव के दौरान अधिकत 15 दिवस का पितृत्व अवकाश देय होगा जो बच्चा तीन माह का होने तक ही देय है।
  10. पितृत्व अवकाश अवधि का पूर्ण वेतन देय होगा तथा यह अधिक तम दो बार देय होगा इसका से०पु० में इन्द्राज किया जाना आवश्यक है।
  11. प्रसूति अवकाश के साथ अन्य प्रकार का अवकाश भी स्वीकृत किया जा सकता है।

उपार्जित अवकाश (Privilege leave rules for Rajasthan government employees) (उपार्जित अवकाश आर.एस.आर. 91-92)

  1. फिक्स वेतन पर कार्यरत कार्मिक को उपार्जित अवकाश देय नही होगा।
  2. उपार्जित अवकाश किसी भी कारण से लिया जा सकता है।
  3. उपार्जित अवकाश खाता सर्व प्रथम नियुक्ति तिथि से 31 दिसम्बर तक का ही लेना है। इसके पश्चात 01 जनवरी से 31 दिवसम्बर तक का संधारित करना है।
  4. कोई भी कार्मिक उपार्जित अवकाश जी०ए० 45 में भरकर आवेदन करता है तो उसे गत वर्ष के बैलेंस के आधार पर ही उपार्जित अवकाश देय होगा। क्यो कि सरकार ने जोडने के हिसाब से सुविधा प्रदान की है जब तक पूरे वर्ष कार्मिक वर्क नही करेगा उसे उपार्जित अवकाश लाभ देय नही होगा।
  5. उपार्जित अवकाश पूर्ण वेतन के आधार पर देय होता है।
  6. उपार्जित अवकाश प्रत्येक ब्लॉक वर्ष में 1 अप्रेल से 31 मार्च के बीच 15 दिवस का समर्पित अवकाश नकद भुगतान के रुप में स्वीकृत करवाया जा सकता है। इसका लाल स्याही से सेवा पुस्तिका में इन्द्राज किया जाना जरुरी है।
  7. किसी भी कार्मिक को एक समय में 120 दिन से अधिक अवधि का उपार्जित अवकाश देय नही है चाहे उसके खाते में 300 दिनों का बैलेंस क्यों नं हो।
  8. उपार्जित अवकाश का उपभोग शोध कार्य जैसे पी०एच०डी एम०फिल आदि के लिये/निजी कार्य/उच्च अध्ययन संबंधी कार्य, बीमारी के कारण आदि पर लिया जा सकता है।
  9. प्रशासनिक कारणों से स्थानान्तरण पर भी उपार्जित अवकाश देय होता है। जो 500 कि.मी. तक 10 दिवस का होगा।
  10. यदि किसी शिक्षक को ग्रीष्मावकाश या अन्य अवकाशो में महत्व पूर्ण राजकीय कार्य के लिये लगाया जाता है तो उसे 3 दिवस के बदले 1 दिन का उपार्जित अवकाश देय होगा।

क्षतिपूर्ति अवकाश

  1. यह अवकाश केवल मंत्रालियक कर्मचारी ( सहायक कर्मचारी / নিদাটিক ग्रेड-प्रथम / द्वितिय/सहायक कार्यालय अधीक्षक आदि पदों को देय होता है।
  2. अध्यापक या अन्य पद पर कार्यरत किसी भी कर्मचारी / अधिकारी का क्षतिपूर्ति अवकाश देय नही होगा।
  3. क्षतिपूर्ति अवकाश किसी भी राजपत्रित अवकाश दिवस में किये गये कार्य के बदले मे देय होगा।
  4. फिक्स वेतन पर कार्य करने वाले कार्मिक को उसके आकस्मिक अवकाश के बराबर देय होगा। (एक वर्ष मे 12 दिन से अधिक देय नही)
  5. क्षतिपूर्ति अवकाश का एक साथ उपभोग निरन्तर 10 दिवस तक किया जा सकता है।
  6. क्षतिपूर्ति अवकाश को आकस्मिक अवकाश की श्रेणी में रखा गया है।
  7. क्षतिपूर्ति अवकाश का हिसाब 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक रहेना।
  8. क्षतिपूर्ति अवकाश सेवा पुस्तिका में आने वाले किसी अवकाश के साथ के नही लिया जा सकता है यह केवल आकस्मिक अवकाश के साथ जमीन मे लिया जा सकता है।
  9. क्षतिपूर्ति अवकाश का उपभोग उसी वर्ष की भीतर करना अनिवार्य है अन्यथा यह अवकाश आकस्मिक अवकाश की भांति लेप्स माना जायेगा।
  10. क्षतिपूर्ति अवकाश की कोई लिमिट नही है जितने राजपत्रित अवकाश के दिन मंत्रालयिक कार्मिक कार्य करेगा उतने दिनों का ही उसके निलेना।
  11. यह अवकाश आधे दिन के लिये उपयोग मे नही लिया जा सकता है।
  12. आकस्मिक अवकाश की भांति इसका भी उपस्थिति पंजिका पृथक से इन्द्राज किया जावे।

अर्ध वेतन अवकाश (Half pay leave rules for Rajasthan government employees) (एच०पी०एल०) आर.एस.आर 93(1)

  1. फिक्स वेतन-परीविक्षाकाल में लगे कार्मिक को एच.पी.एल. (HPL) लाम देय नही होगा परीविक्षाकाल पूर्ण होने पर ही इसका लाभ देय है।
  2. एक वर्ष 20 एच०पी०एल० देय होगी।
  3. एच.पी.एल. निजी कार्य या बीमारी के कारणों से भी देय होगा। इस हेतु रोग/आरोग्य प्रमाण पत्रों की आवश्यकता नही है।
  4. यदि कोई कार्मिक उच्च अध्ययन या पी.एच.डी. (शोध कार्य) करना चाहता है तो वह एच.पी.एल. का उपभोग कर सकता है। 5. एच.पी.एल. का तात्पर्य अर्ध वेतन अवकाश से है जो कार्मिक जितने दिनों का एच.पी.एल. उपभोग करेगा उसे उतने दिनों का आधा वेतन देय होगा।
  5. एच.पी.एल. अवकाश को अग्रिम स्वीकृत करवाया जा सकता है।
  6. एच.पी.एल अवकाश को सक्षम चिकित्सक के द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्रों के आधार पर परिवर्तित अवकाश के रुप में स्वीकृत किया जा सकता है। जैसे दिनांक 1 से 5 तक 05 दिनों की स्वीकृत करवानी है तो 10 दिनों की एच.पी.एल. कटेगी।
  7. एच.पी.एल. अवकाश अन्य प्रकार के अवकाश जैसे उपार्जित, परिवर्तित, अदेय, असाधारण अवकाश यानि सी०एल० को छोडकर किसी भी प्रकार के अवकाश की निरन्तरता में स्वीकृत किया जा सकता है।
  8. एच.पी.एल. अवकाश का खाता प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा पुस्तिका में संधारित किया जावे।
  9. यदि कोई कार्मिक लम्बी अवधि के अवकाश पर रहता है और उसके बीच में नियुक्ति की दिनांक आ जाती है तो उसे उस वर्ष की भी एच.पी.एच. का लाभ देय होगा।
  10. अर्ध वेतन अवकाश एक मुश्त 360 दिवस तक का देय होता है।