निरोधावकाश (Quarantine Leave)

निरोधावकाश (Quarantine Leave)-

  • किसी राज्य कर्मचारी के परिवार या घर में किसी को संक्रामक बीमारी होेने के फलस्वरूप कर्मचारी को कर्तव्य से अनुपस्थिति के लिये आदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है, इसे निरोधावकाश (Quarantine Leave)कहते है।
  • चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र के आधार पर निरोधावकाश (Quarantine Leave) स्वीकृत किया जाता है। इसकी अवधि 21 दिन विशेष परिस्थितियों में 30 दिन हो सकती है।
  • निरोधावकाश को कार्य से अनुपस्थिति नहीं माना जाता है तथा उस अवधि का वेतन देय होता है।
  • प्रमुख रोग जिसमें निरोधावकाश (Quarantine Leave) स्वीकृत किया जा सकता हैः- हैजा, चेचक, प्लेक, डिप्थिरिया, टाइफस बुखार, सेरेब्रोस्पाइन मनेनजाइटिस आदि।
  • वित्त विभाग राजस्थान सराकर के आदेश दिनांक-15.10.2012 द्वास स्वाइन फ्लू होने पर भी अधिकतम 7 दिन का निरोधावकाश स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

कर्फ़्यू की अवधि हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश-राज्य सरकार के आदेश संख्या-एफ-1(36)एफडी(जीआर-2/89) दिनांक-27.11.1990 के अनुसार राज्य के किसी भी स्थान पर पूरे शहर/नगर/कस्बे में या नगर/कस्बे के किसी भी भाग में अपरिहार्य परिस्थितियोंवश कर्फ़्यू लगाया जाता है और इसके कारण कर्मचारी अपने मकान से कार्यालय आने में असमर्थ रहता है तो कर्मचारी से यह प्रार्थना पत्र लिया जायेगा कि वह कर्फ़्यू के कारण कर्यालय आने में असमर्थ रहा तो अधिकारी इन कारणों की जांच कर उक्त अवधि के अवकाश को विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में स्वीकृत कर सकेगा। चाहे कर्मचारी का मकान कर्फ़्यूग्रस्त क्षेत्र में स्थित हो या कार्यालय स्थित हो या मकान से कार्यालय का मार्ग करफ्यूग्रस्त रहा हो।

निरोधावकाश (Quarantine Leave) किसी राज्य कर्मचारी के परिवार या घर में किसी छूत, का रोग लग जाने के फलस्वरूप, कार्यालय में नहीं आने के आदेश द्वारा अपेक्षित, कार्य से अनुपस्थित रहने की अनुमति होती है। ऐसा अवकाश कार्यालय अध्यक्ष द्वारा चिकित्सा या जन स्वास्थ्य अधिकारी के प्रमाण पत्र पर दिया जा सकता है। निरोधावकाश में किसी राज्य कर्मचारी को काम से अनुपस्थित नहीं माना जाता है तथा उसको वेतन देय होता है।

राजस्थान सेवा नियम 1951 VOL, ॥ के परिशिष्ट 1 के खण्ड IV के अनुसार किसी राज्य कर्मचारी के परिवार या घर में किसी छूत का रोग लग जाने के फलस्वरूप कर्मचारी को कार्यालय में नहीं आने के आदेश द्वारा अपेक्षित कार्य से अनुपस्थिति के लिए निरोधावकाश (Quarantine leave) स्वीकृत किये जाने के प्रावधान निम्नानुसार है:-

Quarantine leave is leave of absence from duty necessitated by orders not to attend office, in consequence of the presence of infectious disease in the family or household of a Government servant. Such leave may be granted by the Head of the Office on the Certificate of a Medical or Public Health Officer for a period not exceeding 21 days, or in exceptional circumstances 30 days. Any leave necessary for Quarantine purposes in excess of this period shall be treated as ordinary leave. Quarantine leave may also be granted when necessary in continuation of other leave subject to the above maximum. Except in the cases mentioned in the notes below, no substitute should be appointed in place of a Government servant absent on Quarantine Leave. A Government servant on Quarantine Leave is not treated as absent from duty and his pay is not intermitted.

Explanations

(1) Quarantine leave is not admissible in the case of a Government servant who himself contracts an infectious disease. He will be granted leave according to leave Rules.

(2) The maximum limits of 21 and 30 days prescribed in this Rule refer to each occasion on which leave is applied for and granted.

NOTES

* 1. Cholera, Small-pox, Plague, Diphtheria, Typhus fever [xxx] and Cerebrospinal Meningitis may be considered as. infectious disease for the purpose of the rule. In the case of Chicken-pox Quarantine Leave should not be sanctioned unless the Health Officer responsible considers that because of doubt as to the true nature of the disease, for example, small-pox there reason for the grant of such leave.

उक्त नियम के अन्तर्गत टिप्पणी में स्पष्ट किया गया है कि इस नियम के प्रयोजनार्थ हैजा, चेचक, प्लेग, डिप्थीरिया, टाईफसबुखार, सेरीबोसपाइनल एवं मैनिनजाईटिस एवं स्वाईन फ्लू जैसे छूत के रोग समझे जा सकते है उक्त प्रावधान में अंकित रोगों में COVID-19 रोग के लिए भी निरोधावकाश स्वीकृत किये जाने के प्रकरण संदर्भित रोग की श्रेणी में वर्गीकृत करने एवं निरोधावकाश रवीकृत करने हेतु नियमों में निम्नानुसार प्रावधान अपेक्षित है।

1 कर्मचारी के स्वयं अथवा परिवार के किसी सदस्य के संक्रमित होने की अवस्था में तथा कार्मिक के कोराना से संक्रमित होने की संदिग्ध स्थिति होने पर उक्त अवकाश सी.एम.एच.ओ. (CMHO)/ प्रिसिन्पल मेडिकल कॉलेज की अभिशंषा पर स्वीकृत किया जा सकेगा।

2. यह अवकाश वर्तमान में कर्तव्यरत राज्य कर्मियों को तथा लोक डाउन के पश्चात कर्तव्य पर उपस्थित होने वाले सभी कार्मिकों को स्वीकृत किया जा सकेगा।

3, उपार्जित अवकाश स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी उक्त निरोधावकाश स्वीकृत कर सकेगा।