कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

: : संशोधित कार्यालय आदेश : :

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा /माध्य /स्थिरी- अ/34848 / 2017 दिनांक 22.05.2019 के द्वारा परीवीक्षाकाल में आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में निम्नानुसार आदेश जारी किये गये थे :-

“राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2017 (अधिसूचना क्रमांक एफ.5-(I) वित्त/नियम-2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 ) के नियम-16 की अनुसूची IV की टिप्पणी संख्या -4 के अनुसार “Probationer trainee shall be eligible for casual leave of 15 days in a calendar year and for period of less than a calendar year. It shall be admissible in proportion on the basis of completed months.” आकस्मिक अवकाश जनवरी से दिसम्बर तक की अवधि को कैलण्डर वर्ष मानकर स्वीकृत करने के निर्देश दिये गये थे । उक्त आदेश को राजस्थान सेवा नियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट-1 के प्रावधानानुसार संशोधित किया जाकर शैक्षिक विभागों (विश्रामकालीन विभाग) के शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश के लिए कलैण्डर वर्ष 01 जुलाई से 30 जून तक रहेगा ।

विभाग में कार्यरत परीवीक्षाधीन शिक्षको एवं नियमित शिक्षको के लिए वर्ष के सम्बन्ध में राजस्थान सेवानियम-1951 खण्ड द्वितीय के परिशिष्ट के तत्सम्बन्धी प्रावधान समान रूप से लागू है ।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान बीकानेर


क्रमांक शिविरा/माध्य/स्थिरी-अ/34848/2017 दिनांक: 04.09.2019