राजस्थान सरकार
कार्यालय अतिरिक्त निदेशक,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर
(साधारण बीमा निधि)

क्रमांक :-साबीनि/जीपीए/रा.कर्म./ पार्ट- 4 / 2017 -18/04-803, दिनांक :-05-04-2021

विषयः- राज्य कर्मचारियों हेतु संचालित समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना वर्ष 2021 – 22 के सम्बन्ध में।

वित्त (बीमा/पेंशन) विभाग, राजस्थान के आदेश क्रमांक प. 4(72) वित्त / राजस्व / 94 लूज दिनांक 25.03.2021 द्वारा दिनांक 01.05.2021 से 30.04.2022 की अवधि हेतु राजस्थान कैडर के अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों सहित समस्त राज्य कर्मचारियों पर समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना अनिवार्य रूप से लागू की गई है। उक्त योजना के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों को, जिनमें जिला परिषद् एवं पंचायत समितियों के कर्मचारी एवं विभिन्न संगठनों में राज्य सरकार के प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कार्मिक भी शामिल है, विभिन्न दुर्घटनाओं में होने वाली क्षतियों एवं मृत्यु की जोखिम को बीमा कवर प्रदान करने के उद्देश्य से निम्न तालिका में अंकित श्रेणियों में से चयन की गई किसी एक श्रेणी के अनुसार बीमाधन की समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (राज्यकर्मी) पॉलिसी राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के साधारण बीमा निधि कार्यालय द्वारा जारी की जावेगी।

श्रेणीप्रीमियम दरबीमाधन
1.220/- रू.3 लाख रू.
2.700/-रू.10 लाख रू.
3.1400/-रू.20 लाख रू.
4.2100/-रू.30 लाख रु.

उक्त पालिसी के अन्तर्गत बीमित समूह में निम्न कार्मिक सम्मिलित माने जावेगें:

1. वे राज्यकर्मी जिनकी नियुक्ति तिथि 30.04.2021 एवं इससे पूर्व है और उनका प्रीमियम दिनांक 31.05.2021 तक साधारण बीमा निधि के सम्बन्धित बजट हैड में जमा हो गया है, दिनांक 01.05.2021 से कवर माने जायेंगे।

2, वे राज्यकर्मी जिनकी नियुक्ति तिथि 01.05.2021 एवं इसके पश्चात है और उनका प्रीमियम प्रोरेटा बेसिस पर साधारण बीमा निधि के सम्बन्धित बजट हैड में जमा हो गया है, प्रीमीयम जमा की तिथि से कवर माने जायेंगे।

उक्त योजना के अर्न्तगत बीमित समूह में निम्न कार्मिक सम्मिलित नहीं माने जावेंगेः

1. पुलिस विभाग के वर्दीधारी अधिकारी / कर्मचारी, जिनके लिए पृथक से जीपीए (पुलिसकर्मी) योजना संचालित की जा रही है।

2. नगरपालिका/नगर निगम आदि संस्थाओं के कार्मिक, जिनके लिए पृथक से जीपीए योजना संचालित की जाती है।

उक्त योजना के संचालन के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:

1. उक्त योजना के अन्तर्गत समस्त राज्य कर्मचारियों की प्रीमियम राशि, ऊपर अंकित तालिका में किसी एक श्रेणी जिसका कार्मिक द्वारा चयन किया गया है, अप्रेल देय मई, 2021 के वेतन बिल से जानी है।

काटी 2. जिन डीडीओ के द्वारा पे मैनेजर पोर्टल /पीआरआई पे-मैनेजर पोर्टल के माध्यम से वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है, उन डीडीओ के द्वारा बजट हैड 8011-00-107-01-00 में ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से ई-बैकिंग अथवा ई-चालान क्रिएशन का उपयोग कर दिनांक 31.05.2021 तक प्रीमियम राशि जमा करानी होगी।

3. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी राज्य कर्मचारियों / अधिकारियों के माह अप्रेल 2021 के वेतन बिल को तैयार करते समय इस नवीनीकृत योजना से सम्बन्धित आवश्यक प्रीमियम की कटौती करली गयी है। जिन कर्मचारियों का माह अप्रेल, 2021 का वेतन किसी भी कारण से आहरित नहीं किया जा रहा है, उनके लिये निजी स्तर से प्रीमियम बजट हैड 8011-00-107-01-00 में ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से ई-बैकिंग अथवा ई चालान क्रिएशन का उपयोग कर दिनांक 31.05.2021 तक जमा कराना अनिवार्य होगा। ई-ग्रास का पता http://www.egras.raj.nic.in है, जिस पर जाकर उक्त राशि जमा करायी जा सकती है ।

4. प्रस्ताव पत्र सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों से भराया जाना अनिवार्य है आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा सभी अधिकारियों /कर्मचारियों से एसआईपीएफ पोर्टल में प्रस्ताव पत्र पूर्ति कराया जाना आवश्यक है। इसी के साथ समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों से प्रीमियम विकल्प भराया जाना अनिवार्य है। जिन अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र पूर्व में एस.आई. पी. एफ. पोर्टल पर ऑनलाइन पूर्ति किये जा चुके हैं तथा जिनमें कोई संशोधन/ परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है, उनसे केवल उपरोक्त तालिका में से किसी एक श्रेणी का विकल्प लिया जायेगा। जिन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्ताव पत्र ऑनलाइन नहीं भरा गया है उनके द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र एवं प्रीमियम विकल्प अनिवार्य रूप से पूर्ति किया जाना आवश्यक है। समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी उनके अधीन समस्त कर्मचारियों के वेतन से नवीनीकृत योजना के अन्तर्गत पे-मैनेजर पोर्टल/ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से कटौती कर कटौती पत्र वेतन बिलों के साथ संलग्न कर कोष-कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

5. आहरण एवं वितरण अधिकारी समस्त प्राप्त नकद राशि बजट हैड 8011-00-107-01-00 में ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से ई-बैकिंग अथवा ई चालान क्रिएशन का उपयोग कर 31.05.2021 तक आवश्यक रूप से राज्य बीमा एवं प्रा. नि. विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय के संयुक्त/उप / सहायक निदेशक के क्षेत्राधिकार से संबंधित बैंक में जमा करवाएंगे।

6. जिन कार्मिकों की नियुक्ति तिथि 30.04.2021 एवं इससे पूर्व है उन कार्मिकों के लिए प्रीमियम राशि दिनांक 31.05.2021 तक जमा कराया जाना अनिवार्य है ।

7. वेतन बिल/चालान (पे मैनेजर पोर्टल / ई-ग्रास सिस्टम) द्वारा प्रीमियम जमा कराने हेतु बजट मद निम्नानुसार होगा :

8011- बीमा तथा पेंशन निधि
107- राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना
(01)- राज्य कर्मचारी व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना

आहरण एवं वितरण अधिकारी चालान की एक प्रति अग्रेषण पत्र के द्वारा राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय के संयुक्त/उप/सहायक निदेशक को इस आशय के प्रमाण पत्र के साथ मय कटौती पत्रों के प्रस्तुत करेंगे कि सभी सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों से ऑनलाइन प्रस्ताव पत्र(मनोनयन पत्र) एवं ऑनलाइन प्रीमियम विकल्प एस.आई.पी.एफ. पोर्टल पर भरवा लिये गये हैं।

9. ई-ग्रास के माध्यम से चालान बनाते समय Add-More Detail के माध्यम से कटौती पत्र का पूर्ण विवरण दर्ज किये जाने की सुविधा उपलब्ध है। अतः सुविधा का उपयोग करते हुए कर्मचारियों का विवरण ई-ग्रास पोर्टल में फीड किया जावे।

10. प्रीमियम राशि की कटौती करने की तिथि से पूर्व यदि किसी कार्मिक की मृत्यु हो जाती है तो संबंधित डीडीओ के द्वारा प्रीमियम नहीं काटा जावेगा। पॉलिसी अवधि 1 मई 2021 से प्रारंभ होनी है अतः जो कार्मिक 30 अप्रेल 2021 को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनके अप्रेल माह के वेतन से प्रीमियम कटौती नहीं की जानी है।

11. इस दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्रीमियम राशि विभाग जमा हो जाने पर कार्मिक पॉलिसी अवधि तक के लिए बीमित रहेंगे पॉलिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पॉलिसी अवधि समाप्त होने तक पॉलिसी के लाभ देय होंगे

12. यदि वेतन से प्रीमियम काट लिया गया है और मृत्यु तिथि से पूर्व जमा नहीं कराया गया है तो साधारण बीमा निधि में समय पर प्रीमियम जमा नहीं कराने/ विलम्ब से जमा कराये जाने के कारण उत्पन्न होने वाला दायित्व संबंधित डीडीओ वहन करेंगे।

13. कार्मिक द्वारा उपरिवर्णित तालिका में से जो प्रीमियम विकल्प का चयन किया जायेगा, आहरण वितरण अधिकारी द्वारा इसी के अनुसार वेतन में से प्रीमियम कटौती की जायेगी। कार्मिक द्वारा दिये गये विकल्प से भिन्न प्रीमियम कटौती करने के लिये आहरण वितरण अधिकारी ही पूर्णरूपेण उत्तरदायी होगा ऐसे किसी भी दायित्व के लिये राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

14. यह योजना वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना संख्या प. 12(6 ) वित्त / नियम / 05 दिनांक 13.03 2006 के अन्तर्गत नियुक्त प्रोबेशनर-ट्रेनीज पर भी अनिवार्य रूप से लागू होगी। अतः ऐसे सभी कर्मचारियों से ऑनलाइन प्रस्ताव/ मनोनयन फार्म एवं प्रीमियम विकल्प भरवाकर उनके माह अप्रैल 2021 के वेतन से प्रीमियम की कटौती की जावे।

15. सभी मामलों में प्रीमियम राशि या तो पे-मैनेजर पोर्टल के माध्यम से अथवा ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से निर्धारित तिथि तक जमा करायी जावेगी। उक्त ई-चालान के साथ कटौती पत्र आवश्यक रूप से संलग्न किये जाएंगे, संबंधित / कर्मचारी के मनोनीत का नाम एवं सम्बन्ध स्पष्टतः अंकित किया गया हो।

16. दिनांक 01.05.2021 एवं इसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों पर भी उक्त योजना अनिवार्य रूप से लागू होगी तथा उनके प्रथम वेतन से वर्ष 2021 – 22 के लिए प्रीमियम एकमुश्त कटौती आईआरडीए के नियमानुसार प्रोरेटा के आधार पर की जाएगी एवं कर्मचारियों से प्रस्ताव पत्र (मनोनयन एवं प्रीमियम विकल्प) अवश्य भरवाया जाएगा। उक्ति कार्मिकों को प्रीमियम जमा कराने की तिथि से पॉलिसी कवर प्राप्त होगा। प्रोरेटा आधारित प्रीमियम गणना करने का सूत्र निम्नानुसार है:

प्रीमियम * नियुक्ति दिनांक से 30.04.2022 तक शेष दिनों की संख्या
365

17. सभी कर्मचारियों को एसआईपीएफ पोर्टल में जीपीए के प्रस्ताव पत्र ( Proposal Form) को भरे जाने की सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है। कार्मिक अपनी लॉग-इन पासवार्ड से ऑनलाइन फार्म की पूर्ति करेंगे। कार्मिक द्वारा रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर OTP आधारित वेरीफिकेशन किया जायेगा डीडीओ द्वारा जाँच कर प्रस्ताव पत्र / प्रीमियम विकल्प पत्र को अग्रेषित किया जायेगा।

18. सभी डीडीओ से यह अपेक्षित है कि वह सभी कार्मिकों को पॉलिसी की शर्तों की जानकारी देवें और उन्हें मनोनीत/परिजनों को उक्त पॉलिसी के बारे में अवगत कराने का आग्रह करें पॉलिसी विभागीय वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध रहेगी।

19, सभी डीडीओ से यह भी अपेक्षित है कि वे किसी भी प्रकार की दुर्घटना में क्षति/मृत्यु की अवस्था में मनोनीत/परिजनों को निर्धारित समयावधि में एफआईआर, एफआर, मेडिकल सर्टिफिकेट/पीएमआर आदि आवश्यक दस्तावेजों सहित दावा प्रपत्र पेश कराने में प्राथमिकता से बोर्ड सहयोग करें एवं एफआईआर एवं पीएमआर की अनिवार्यता संबंधी प्रावधान का व्यापक प्रचार प्रसार करें। विलम्ब से दावा प्रपत्र प्रस्तुत करने के अधिकांश मामलों में विलम्ब का कारण मनोनीत को पॉलिसी की जानकारी नहीं होना अथवा मनोनीत के द्वारा देर से दावाप्रपत्र प्रस्तुत करना दर्शाया जाता है। अतः सभी डीडीओ के द्वारा दावा पेश करने की समय सीमा एवं दुर्घटना से मृत्यु के सभी मामलों में एफआईआर एवं पीएमआर की अनिवार्यता संबंधी प्रावधानों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे।

20. जीपीए (राज्यकर्मी) योजना का विकेन्द्रीकरण कर दिये जाने के कारण प्रीमियम जमा कराने अथवा दावा प्रस्तुत करने सम्बन्धी समस्त पत्र व्यवहार राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के सम्बन्धित जिला कार्यालय के संयुक्त/उप/सहायक निदेशक से किया जावे। किसी भी अवस्था में वित्त भवन, जयपुर के पते पर प्रीमियम अथवा दावा प्रपत्र प्रेषित नहीं किया जावे, केवल जिला कार्यालयों के निर्णय के विरूद्ध रिव्यू/रिविजन के प्रकरण अथवा शिकायत के सम्बन्ध में अतिरिक्त निदेशक, साधारण बीमा निधि, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, वित्तभवन, जनपथ, जयपुर से पत्र व्यवहार अथवा दूरभाष नं. 0141-2740219 पर भी सम्पर्क किया जा सकता है।

21. जीपीए (राज्यकर्मी) से संबंधित अन्य प्रक्रियाएं पूर्व की भांति रहेंगी।

उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें।

निदेशक
राज्य बीमा एवं प्रा.नि. विमाग
राजस्थान जयपुर