वास्तव में क्रीमीलेयर मापदंड क्या हैं?
WHAT ARE THE ACTUAL CREAMY LAYER CRITERIA?
वास्तव में क्रीमीलेयर मापदंड (केन्द्रीय) दिनाॅंकः 08-09-1993 में अकेला वार्षिक आय का नियम नहीं है, उसमें कुल 6 नियम हैं, जैसे नौकरी हेतु ‘पद’ का व किसानों हेतु ‘भूमि’ का नियम है। इन नियमों के तहत् मुख्यतः निम्नलिखित के पुत्र या पुत्री क्रीमीलेयर हैं-
Actually there are 6 rules in creamy layer criteria (Central) Dated 08.09.1993, like rule of ‘post’ for service category & rule of ‘land’ for farmers instead of having a single annual income rule. As per these 6 rules mainly the sons & daughters of followings are creamy layer-
(I) अतिविशिष्ट व्यक्ति- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के न्यायाधीश इत्यादि।
- V.I.Ps.- President, Vice-President, Judges of the Supreme Court and of the High Courts etc.
- केन्द्र या राज्य के शासकीय या सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी
- Government or PSU employees of Central or State-
- माता-पिता में से कोई एक डायरेक्ट क्लास वन आॅफिसर भर्ती हुआ हो,
- parents, either of whom is a Class I officer (direct recruits)
- माता-पिता ‘दोनों’ डायरेक्ट क्लास टू आॅफिसर भर्ती हुए हों,
- parents, both of whom are Class II officers (direct recruits)
- पिता, डायरेक्ट क्लास टू आॅफिसर, परन्तु 40 वर्ष की आयु के पूर्व क्लास वन में पदोन्नत।
(iii) parents of whom only the father is a direct Class II officer and he gets into Class I at the age of 40 or earlier.
- माता-पिता में से कोई एक मिलेट्री में कर्नल या उससे उपर के स्तर का अधिकारी।
- In military, parents, either of whom is in the rank of Colonel and
- व्यापार, उद्योग और व्यवसाय में लगे ऐसे व्यक्ति जिनकी पिछले लगातार 3 वर्षों की कुल वार्षिक आय प्रति वर्ष अलग-अलग 8.0 लाख रुपये से अधिक हो।
- Persons engaged in Profession, Trade and Industry whos last three year’s separate annual income is more then Rs. 8.0 lakhs per
- कृषकों में ऐसे परिवार जिनके पास (i)सीलिंग लिमिट के 85 प्रतिशत से अधिक ‘सिंचित’ भूमि हो। अथवा (ii) कितनी भी असिंचित भूमि हो तो पुत्र/पुत्री क्रीमीलेयर में नहीं आएंगे।
- Families owns agriculture land having (i) ‘irrigated land’, more than 85% of the statutory ceiling area or (ii) The rule of exclusion will not apply if the land holding of a family is exclusively
- जिनकी वेतन एवं कृषि भूमि की आय को छोड़कर पिछले लगातार 3 वर्षों से कुल वार्षिक आय प्रति वर्ष अलग-अलग 8.0 लाख रुपये से अधिक हो।
(Vi) Persons having separate gross annual income of Rs. 8.0 lakhs per year or
above for a period of last three consecutive years excluding income from salaries & agricultural land.
Special Note
(1) नियम क्रमाॅंक (IV) & (VI) हेतु वार्षिक आय की सीमा बढ़ाकर 4.50 लाख रुपये की गई। (In 1993, the limit was kept at Rs 1 lakh. It was raised thrice — to Rs 2.5 lakh in 2004, Rs 4.5 lakh in 2008, Rs 6 lakh in 2013 and Rs 8.00 Lakh in 2017. ) (आदेश दिनाॅंकः 14-10-2008)
- For Rule (IV) & (VI) the annual income limit enhanced to Rs. 4.50 lakhs. (O.M. dated 14.10.2008)(In 1993, the limit was kept at Rs 1 lakh. It was raised thrice — to Rs 2.5 lakh in 2004, Rs 4.5 lakh in 2008, Rs 6 lakh in 2013 and Rs 8.00 Lakh in 2017. )
(2) भारत सरकार कार्मिक मंत्रालय द्वारा क्रीमीलेयर के संबंध में जारी महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण (आदेश दिनाॅंकः 14-10-2004)-
- Important creamy layer Clarifications by Government of India Ministry of Personnel (O.M. dated 10.2004)-
- किसी उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग के दर्जे का निर्धारण करने के लिए आय/सम्पत्ति परीक्षण लागू करते समय वेतन से होने वाली आय तथा कृषि भूमि से होने वाली आय को नहीं गिना जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि यदि किसी उम्मीदवार के माता-पिता के वेतन से होने वाली आय 4.50 लाख रुपये (वर्तमान 8.0 लाख) (In 1993, the limit was kept at Rs 1 lakh. It was raised thrice — to Rs 2.5 lakh in 2004, Rs 4.5 lakh in 2008, Rs 6 lakh in 2013 and Rs 8.00 Lakh in 2017. ) प्रति वर्ष से अधिक हो, कृषि भूमि से होने वाली आय 4.50 लाख रुपये प्रति वर्ष (वर्तमान 8.0लाख) से अधिक हो किन्तु अन्य श्रोतों (व्यापार) से होने वाली आय 4.50 लाख रुपये (वर्तमान 8 0 लाख) प्रति वर्ष से कम हो तो भी आय के आधार पर उम्मीदवार को सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) नहीं माना जायेगा व आरक्षण की पात्रता रहेगी।
- To determine creamy layer status of any candidate as given in Category-VI of the Schedule to the
OR, income from the salaries and income from the agricultural land shall not be taken into account . It means that if income from salaries of the parents of any candidate is more than Rs.4.5 lakh per annum(In 1993, the limit was kept at Rs 1 lakh. It was raised thrice — to Rs 2.5 lakh in 2004, Rs 4.5 lakh in 2008, Rs 6 lakh in 2013 and Rs 8.00 Lakh in 2017.), income from agricultural land is more than Rs.4.5 lakh per annum, but income from other sources (business) is less than Rs.4.5 lakh per annum, the candidate shall not be treated to be falling in creamy layer on the basis of Income/Wealth Test.
(ii) उम्मीदवार के सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के दर्जे का निर्धारण उसके माता-पिता के दर्जे के आधार पर किया जावेगा न कि उसकी अपनी स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नि की हैसियत अथवा आय के आधार पर। अतः, किसी व्यक्ति के सम्पन्न वर्ग (क्रीमीलेयर) के दर्जे का निर्धारण करते समय उम्मीदवार की स्वयं की हैसियत अथवा आय अथवा उसके पति/पत्नि की हैसियत अथवा आय को ध्यान में नही रखा जाएगा।
(ii) The creamy layer status of a candidate is determined on the basis of the status of his parents (Father –
mother) and not on the basis of his own status or income or on the basis of status or income or on the basis or status or income of his/her spouse. Therefore, while determining the creamy layer status of a person the status or the income of the candidate himself or of his/her spouse shall not be taken into account.
(3) केन्द्रीय ओ.बी.सी. जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए तहसील में प्रस्तुत किए जाने वाले, भारत सरकार के निर्धारित आवेदन-पत्र प्रारुप में ‘वेतन की आय’ व ‘कृषि-आय’ दर्षाने हेतु कोई काॅलम ही नही है।
- There is no any column to show the ‘salary-income’ or ‘agriculture-income’ in application format prescribed by Govt of India to be produced in Tehsil to get central OBC caste certificate.
(4) केन्द्रीय क्रीमीलेयर मापदंड दिनाॅंकः 08-09-1993 के-
- As per Central creamy layer criteria 08.09.1993-
(i) नियम नियम(II) (ii) के तहत् माता-पिता में से कोई एक डायरेक्ट क्लास टू आॅफिसर या माता-पिता में से कोई एक डायरेक्ट क्लास टू आॅफिसर व दूसरा तृतीय श्रेणी कर्मचारी या माता-पिता दोनों डायरेक्ट तृतीय श्रेणी कर्मचारी होने पर भी उम्मीदवार को क्रीमीलेयर नहीं माना जायेगा व आरक्षण की पात्रता रहेगी भले ही वेतन की आय कितनी भी हो। के तहत् माता-पिता में से कोई एक डायरेक्ट क्लास टू आॅफिसर या माता-पिता में से कोई एक डायरेक्ट क्लास टू आॅफिसर व दूसरा तृतीय श्रेणी कर्मचारी या माता-पिता दोनों डायरेक्ट तृतीय श्रेणी कर्मचारी होने पर भी उम्मीदवार को क्रीमीलेयर नहीं माना जायेगा व आरक्षण की पात्रता रहेगी भले ही वेतन की आय कितनी भी हो।
- Rule (II) (ii), if parents, either of whom is a direct Class II officer or parents, either of whom is a direct Class II officer & another is a Class III employee or parents, both of whom are Class III employees the candidate shall not be treated as creamy layer & will be eligible for OBC reservation irrespective of any salary
(ii) नियम (II) (iii) के तहत् पिता डायरेक्ट तृतीय श्रेणी कर्मचारी, परन्तु 40 वर्ष की आयु के पूर्व क्लास वन में पदोन्नत होने पर भी उम्मीदवार को क्रीमीलेयर नहीं माना जायेगा व आरक्षण की पात्रता रहेगी भले ही वेतन की आय कितनी भी हो।
- Rule (II) (iii), if parents of whom only the father is a direct Class III employee and gets into Class I at the age of 40 or earlier the candidate shall not be treated as creamy layer & will be eligible for OBC reservation irrespective of any salary
(iii) नियम (II) के तहत् सार्वजनिक उपक्रम, बैंक, बीमा संगठन, विष्वविद्यालय इत्यादि के कर्मचारियों का क्रीमीलेयर निर्धारण षासकीय पदों के समतुल्य अथवा समकक्षता के आधार पर किया जाएगा, भले ही वेतन की आय कितनी भी हो।
(iii) Rule (II), creamy layer determination of employees under PSUs, Banks, Insurance Organisations, Universities, etc. will be done on equivalent or comparable basis to government posts irrespective of any salary income.
(5) केन्द्रीय पदों या केन्द्रीय प्रवेष जैसे आई.ए.एस., आई.पी.एस., बैंक, रेलवे, आई.आई.टी., आई.आई.एम., एन.आई.टी. (ए.आइ.र् ई.ई.ई.), एम्स, कृषि, मेडिकल महाविद्यालयों तथा केन्द्रीय विष्वविद्यालयों इत्यादि में ओ.बी.सी. आरक्षण प्राप्त करने के लिये भारत सरकार की पृथक से जारी जातियों की केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग सूची के आधार पर केन्द्रीय प्रारुप (हर रोजगार समाचार में उपलब्घ) में पृथक जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। राज्य की कई जातियॉं केन्द्रीय पिछड़ा वर्ग सूच ी में षामिल नहीं होने व कई स्थानों पर राज्य व केन्द्रीय क्रीमीलेयर मापदंडो में भिन्नता होने से राज्यों के आरक्षण हेतु जारी ओ.बी.सी. जाति प्रमाण पत्र केन्द्रीय आरक्षण हेतु मान्य नहीं हैं।
- To get OBC reservation in central posts or central admissions like IAS, IPS, BANK, RALWAYS, IIT, NIT(AIEEE), AIIMS, AGRICULTURE, MEDICAL COLLEGES & CENTRAL UNIVERSIY etc. a separate OBC certificate is required on the basis of central list of OBCs issued by Govt of India in central format (available in every Employment News). As some of the state OBC castes are not included in central list of OBCs & at many places there is a difference between state & central creamy layer criteria, the state OBCs certificates are not allowed in central .
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