समग्र शिक्षा अभियान (SMSA) के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों की सामान्य शैक्षिक, सह-शैक्षिक भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं पुराने उपकरणों के प्रतिस्थापन तथा विद्यालय स्वच्छता एक्शन प्लान हेतु कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट (Composite School Grant) दिये जाने का प्रावधान है। छात्र हित में विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इसका उदेश्य विद्यार्थियों के गुणवतापूर्ण शिक्षण कार्य को बढावा देने के लिये पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विकास करना एवं विद्यालयों की दैनिक/भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना है।

यह अनुदान राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों को देय है जो कि शिक्षा विभाग/पंचायती राज विभाग/केजीबी विद्यालयों/शिक्षाकर्मी बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालयों/समाज कल्याण विभाग के अधीन आते है।जिला परियोजना कार्यालय द्वारा राशि का हस्तान्तरण ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों हेतु पीईईओ (PEEO) विद्यालय की प्रबन्ध समिति के बैंक खाते में, शहरी क्षैत्र के विद्यालयों हेतु सीधे ही विद्यालय की प्रबन्ध समिति/विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जाती है।

वित्तीय प्रावधान

S.No.Number of students
in School
School GrantTo be spent on
Swachhta
Action Plan
11-15125001250
216-100250002500
3101-250500005000
4250-1000750007500
5Above 100010000010000

प्राप्त कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट (Composite School Grant) राशि में से निर्धारित राशि स्वच्छता एक्शन प्लान पर व्यय किया जाना है।

कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट (SAG) की राशि का उपयोग निम्न सामग्री क्रय करने/कार्य में आवश्यकतानुसार किया जा सकता हैः-

  1. विद्यालय के अक्रियाशील उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतु।
  2. दरी पट्टी/दरी क्रय करने हेतु।
  3. श्यामपट्ट मरम्मत एवं रंग रोगन/ग्रीनबोर्ड/आदमकद दर्पण/कार्मिकों का फोटो युक्त विवरण तैयार करने में।
  4. चाॅक डस्टर क्रय करने में।
  5. परीक्षा सम्बन्धी स्टेश्नरी क्रय करने में।
  6. पेयजल व्यवस्था विद्युत व्यय हेतु।
  7. एक दैनिक समाचार पत्र (अनिवार्य)।
  8. विज्ञान/गणित किट सामग्री के प्रस्थापन पर व्यय ।
  9. विज्ञान व गणित विषय के ई-कन्टेन्ट क्रय कर कल्प लैब हेतु उपलब्ध करवाना।
  10. प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना, खेल सामग्री क्रय करना, उपलब्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना।
  11. अग्नि शमन यंत्र के सिलेण्डर में गैस भरवाने हेतु।
  12. शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम में रैफर किये गये विद्यार्थियों को अस्पताल ले जाने हेतु किराया।
  13. प्रयोगशाला सम्बन्धी उपकरणों के रख रखाव एव मरम्मत हेतु।
  14. इन्टरनेट सम्बन्धी कार्य।
  15. वार्षिक टूटफुट मरम्मत एव सौन्दर्यन (विद्यालय भवन, शौचालय, मुुत्रालय व अन्य व्यवस्थाऐं)
  16. शिक्षण अधिगम सामग्री में उपयोग।
  17. अन्य उपयोज्य सामग्री यथा झाडू, मटका बाल्टी मग आदि।
  18. छात्र हित में अन्य आवर्ति मदों हेतु।

कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ट (Composite School Grant) राशि में 10 प्रतिशत राशि स्वच्छता एक्शन प्लान के लिये निर्धारित की गयी है जिसका निम्न कार्याें में उपयोग किया जा सकेगा-

  1. विद्यालय के शौचालय/मुत्रालयों की साफ सफाई व सफाई हेतु वांछित सामग्री यथा एसिड, टाॅयलेट क्लीनर आदि क्रय करने के लिये।
  2. विद्यालय के शौचालय मूत्रालयों का नियमित रख रखाव।
  3. एमडीएम से पूर्व व शौचालय उपयोग उपरान्त छात्र छात्राओं को हाथ धोने के लिये साबुन की व्यवस्था करने के लिये।
  4. शौचालय/मुत्रालय की माइनर रिपेयर करवाने के लिये।
  5. शौचालय मुत्रालय में रनिंग वाटर सुविधा या पानी की टंकी रखाने के लिये।
  6. बेकार पानी तथा सूखे कचरे के निस्तारण की व्यवस्था हेतु।
  7. कक्षा-कक्षों एवं विद्यालय परिसर में रखने के लिये कचरा पात्र क्रय/तैयार करने हेतु।
  8. बालिका शौचालय के साथ इन्सीनेटर लगाने/निर्माण करने के लिये।
  9. पेयजल स्रोत को ठीक करवाने के लिये।

Downloads

1- Composite School Grant Utility Certificate 2019-20 Excel Utility

2- Composite School Grant Utility Certificate Block Level 2019-20 Excel Utility