श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के पत्र क्रमांक शिविरा-माध्य / सांप्र/ डी-2/ विविध/ 2016-17 दिनांक 29/09/2017 (संदर्भ- SMPL/ईवेन्ट/2017-18/78 दिनांक 05.09.2017) द्वारा विद्यालय के खेल मैदान के अन्य उपयोग के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा निर्देश जारी किये गए है –

“राज्य में विभिन्न स्कूलों में खेल मैदान में विभिन्न , स्तर से ट्रेड फेयर/प्रर्दशनियों/मेलों के आयोजन हेतु विद्यालयों के खेल मैदान उपलब्ध करने हेंतु विभिन्न संस्थाओं/आयोजकों द्वारा नियमानुसार किराये पर चाहे जाते है। उक्त के सम्बन्ध में समस्त मण्डल/जिला अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस प्रकार के आयोजमों हेतु प्रस्तावों निदेशालय प्रेषित करते वक्त सम्बंधित विद्यालय के खेल मैदान निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन उपलब्ध करवाये जाने की शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान किये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जानी चाहिये। मण्डल / जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से विद्यार्थी हित में शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न ना हो, इसको केन्द्र में रखते हुए कार्यवाही की जानी चाहिये।

  1. उक्त प्रकार स्वीकृति जारी किये जाने से पूर्व/अन्तर्गत आयोजित होने वाले ट्रेड फेयर/प्रदर्शनियों/मेलों का समय स्कूल संचालन/समय से 01 घण्टे पश्चात का रखा जावें।
  2. सम्बन्धित विद्यालय में अगर किसी भी प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन हो रहा हो तो इस प्रकार के आयोजनों का समय परीक्षा समाप्ति के 01 घण्टे पश्चात का रखा जायें।
  3. सम्बन्धित विद्यालय के संचालन की गतिविधियों में किसी भी प्रकार का शिक्षण कार्य में अवरोध/ बाधा, ट्रेड फेयर/प्रर्दशनियां/मेलों के संचालन के कारण उत्पन्न ना होने पाये जिसका विशेष ध्यान रखा जायें ।
  4. संबन्धित विद्यालय में आयोजक-ट्रेड फेयर/ प्रदर्शनियों/ मेलों के द्वारा उनकी आवश्यकता के अनुसार विद्यालय खेल मैदान में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण कार्य अथवा किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ कार्य किसी भी स्तर पर ना किया जावें।
  5. आयोजक -ट्रेड फेयर/ प्रदर्शनियों /मेलों के द्वारा ट्रेड फेयर/ प्रदर्शनियों / मेलों की समाप्ति के उपरान्त रांमस्त उपयोग किये गये खेल मैदान को पुनः पूर्ण साफ सफाई करने के उपरान्त विद्यालय प्रशासन को सुपूर्द किया जायेगा। स्वच्छ भारत अभियान के तहत उक्त खेल मैदान में ट्रेड फेयर/ प्रदर्शनियों / मेले के दौरान सफाई व्यवस्था का पूर्णतया ध्यान आयोजक द्वारा रखा जावेगा।
  6. स्थानीय प्रशासन द्वारा ट्रेड फेयर/प्रर्दशनिया/ मेलों के दौरान समय-समय पर जारी निर्देशों एवं व्ययस्थाओं की पालना सुनिश्चित की जावें।
  7. आयोजक ट्रेड फेयर/प्रर्दशनियां / मेलों द्वारा विभागीय दिशा निर्देशों की पूर्णतया पालना सुनिश्चित की जावें।
  8. चूंकि उक्त प्रकार की स्वीकृति विद्यालय संचालन से जुड़ा रहेगा, अतः ट्रेड फेयर/प्रदर्शनियां/ मेलों के दौरान ध्वनि प्रदुषण, पर्यावरण प्रदुषण, वायु प्रदुषण तथा इस प्रकार के आयोजन से उत्पन्न हुए कचरें/ वेस्ट का निस्तारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार पालना सुनिश्चित की जावे ।
  9. आयोजक-ट्रेड फेयर/प्र्दशनियां/मेलों के द्वारा सम्बन्धित आयोजनों के दौरान रामरत पानी, बिजली तथा आवश्यक शुलभ सेवाऐं, सफाई की व्यवस्था तथा आयोजन से उत्पन्न हुए कचरें/वेस्ट का निस्तारण राज्य सरकार के निर्देशानुसार पृथक से अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया जांवें ।
  10. विद्यालय प्रशासन/एस.डी.एस.सी. द्वारा सम्बन्धित ट्रेड फेयर/ प्रदशनियां/ मेलों डेतु खेल मैदान के आवंटन से किराया राशि का निर्धारण राजकीय नियमान्तर्गत किया जाकर वसुल किये जाने की कार्यवाही प्रक्रिया अमल में लायी जावेगी।

उक्त से सम्बन्धित स्वीकृतियां विभागीय परिपत्र शिविरा मा/ माध्य / अ-1/ आदर्श वि/21312/ बो – 2/2014 दिनांक 12 फरवरी 2015 एवं एस.बी.सि.रिट पीटिशन न- 1580 / 2011 जगमाल सिंह वर्सेज स्टेट के अध्यधीन रहेगी।“