कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक – शिविरा/ माध्य/छा.पो.प/ सेल- D/ विद्यार्थीदुर्घटना बीमा / 2020-21 दिनांक- 23/06/2021

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
माध्यमिक मुख्यालय

विषय – राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2021-22 की प्रीमियम राशि के संबंध में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के पत्रांक 5 (6) वित्त / बीमा / 2020 जयपुर दिनांक 17.02.2021 व 22 06.2021 के द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के दुर्घटना जोखिम को वहन करने के उद्देश्य से विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से 10 /- रुपये प्रति छात्र एवं 5/- रुपये प्रति छात्रा प्रति वर्ष एक लाख रूपये बीमा धन के आधार पर विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा पॉलिसी कवरेज उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति वित्त विभाग की आई डी संख्या 322100067 दिनांक 11.02.2021 के अनुसरण में की गई है। इसी क्रम में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जयपुर के पत्रांक दिनांक 02.03.2021 (प्रति संलग्न) में वर्णित प्रावधान एवं शर्तों के अध्यधीन वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए इसकी प्रीमियम राशि एक मुश्त विद्यालय द्वारा अपने स्तर विभाग के निम्न राजस्व मद में जमा करवाई जानी है।

0202 शिक्षा, खेलकुद, कला संस्कृति
01- सामान्य शिक्षा
102 – माध्यमिक शिक्षा
(03) अन्य प्राप्तियां
(01) विविध

अतः आप अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों को निर्देशित करें कि उक्तानुसार विद्यार्थियों से अंशदान वसूल कर विभाग के राजस्व मद में जमा कराकर चालान की प्रति संस्था प्रधान अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखें।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर