विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020-21 बीमा प्रीमियम की दरें (Students Group Insurance Premium Rates)

श्रीमान अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक- 01/2020-21 द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020-21 बीमा प्रीमियम की दरें निम्नानुसार लागू की गयी है। दरें 01.04.2020 से लागू होगी-

क.सं.बीमित ग्रूपप्रीनियम प्रति छात्र (कर सहित)बीमा धन (रू.)  
1.कक्षा नर्सरी से आठवीं तक25 /- रू०50,000  
2.कक्षा 9 से 12वीं तक50/- रू०  100000
3.समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तकनीकी एवं उच्च शिक्षा100/-रू०  200000

पाॅलिसी अवधि के बीच में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी के लिये शाॅर्ट पीरियड रेट्स के आधार पर प्रीमियम राशि निम्नानुसार होगी (Students Group Insurance Premium Rates)-

पॉलिसी अवधि के बीच में सम्मिलितवार्षिक प्रीमियम का प्रतिशत
एक माह तक25%
एक माह से अधिक किन्तु 3 माह तक50%
3 माह से अधिक किन्तु 6 माह तक75%
6 माह से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक100%

विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में दुर्घटनावश मृत्यु होेने अथवा क्षति होने पर दुर्घटना पर देय लाभ

क्र. सं.दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकारदुर्घटना पर देय लाभ/ बीमाधन प्रतिशत
1दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर100%
2दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों या एक हाथ एवं एक ऑख अथवा एक पैर एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति पर100%
3दुर्घटना में एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आँख की क्षति पर50%
4उपरोक्त क्षति के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत विद्यार्थी के सम्पूर्ण रूप से अयोग्य होने की दशा में100%
5आशिक क्षति की दशा में- (अ) श्रवण शक्ति की क्षति की दशा में :50%
 (ब) एक हाथ के अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षतिः40%
 (स) हाथ के अंगूठे की क्षति 1. हाथ के अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलियों की क्षति)25%
 (द) हाथ के अंगूठे के अतिरिक्त अन्य अंगुलियों की क्षति 1. किसी भी अंगुली की समस्त अंगुलस्थियों की क्षति पर10%
 2. किसी भी अंगुली की दो अंगुलस्थियों की क्षति पर8%
 3. किसी भी अगुली की एक अंगुलस्थी की क्षति पर4%
 (य) पांव के अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति की दशा में (1) दोनों पांवों की समस्त पावांगुलियों की क्षति (समस्त अंगुलस्थियों की क्षति20%
 (2) पांव के एक अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलस्थियों की क्षति)5%
 (3) पांव के एक अंगूठे की क्षति (एक अंगुलस्थी की क्षति)2%  
 (4) अंगूठे के अतिरिक्त पांव की एक अथवा अधिक अंगुलियों की क्षति (दोनों अंगुलस्थियों की क्षति)1%  
6जलने के कारण क्षति :- (1) सम्पूर्ण शरीर के 50 प्रतिशत या अधिक जलने पर50%  
 (2) सम्पूर्ण शरीर के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम जलने पर40%  
 (3) सम्पूर्ण शरीर के 30 प्रतिशत से अधिक किन्तु 40 प्रतिशत से कम जलने पर30%  
7दुर्घटना के कारण आयी चोट के परिणामस्वरूप 24 घण्टे से अधिक चिकित्सालय (सरकारी या प्राईवेट) में भर्ती रहने पर संबंधित डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं दवाई के बिल प्रस्तुत करने पर  निम्नानुसार लाभ देय है।10%