विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020-21 बीमा प्रीमियम की दरें (Students Group Insurance Premium Rates)
श्रीमान अतिरिक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर के परिपत्र क्रमांक- 01/2020-21 द्वारा विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना 2020-21 बीमा प्रीमियम की दरें निम्नानुसार लागू की गयी है। दरें 01.04.2020 से लागू होगी-
क.सं. | बीमित ग्रूप | प्रीनियम प्रति छात्र (कर सहित) | बीमा धन (रू.) |
1. | कक्षा नर्सरी से आठवीं तक | 25 /- रू० | 50,000 |
2. | कक्षा 9 से 12वीं तक | 50/- रू० | 100000 |
3. | समस्त राजकीय एवं निजी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय तकनीकी एवं उच्च शिक्षा | 100/-रू० | 200000 |
पाॅलिसी अवधि के बीच में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी के लिये शाॅर्ट पीरियड रेट्स के आधार पर प्रीमियम राशि निम्नानुसार होगी (Students Group Insurance Premium Rates)-
पॉलिसी अवधि के बीच में सम्मिलित | वार्षिक प्रीमियम का प्रतिशत |
एक माह तक | 25% |
एक माह से अधिक किन्तु 3 माह तक | 50% |
3 माह से अधिक किन्तु 6 माह तक | 75% |
6 माह से अधिक किन्तु 1 वर्ष तक | 100% |
विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना में दुर्घटनावश मृत्यु होेने अथवा क्षति होने पर दुर्घटना पर देय लाभ
क्र. सं. | दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार | दुर्घटना पर देय लाभ/ बीमाधन प्रतिशत |
1 | दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर | 100% |
2 | दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों या एक हाथ एवं एक ऑख अथवा एक पैर एवं एक आँख अथवा एक पैर एवं एक हाथ की क्षति पर | 100% |
3 | दुर्घटना में एक हाथ अथवा एक पैर अथवा एक आँख की क्षति पर | 50% |
4 | उपरोक्त क्षति के अलावा अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति से बीमाकृत विद्यार्थी के सम्पूर्ण रूप से अयोग्य होने की दशा में | 100% |
5 | आशिक क्षति की दशा में- (अ) श्रवण शक्ति की क्षति की दशा में : | 50% |
(ब) एक हाथ के अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षतिः | 40% | |
(स) हाथ के अंगूठे की क्षति 1. हाथ के अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलियों की क्षति) | 25% | |
(द) हाथ के अंगूठे के अतिरिक्त अन्य अंगुलियों की क्षति 1. किसी भी अंगुली की समस्त अंगुलस्थियों की क्षति पर | 10% | |
2. किसी भी अंगुली की दो अंगुलस्थियों की क्षति पर | 8% | |
3. किसी भी अगुली की एक अंगुलस्थी की क्षति पर | 4% | |
(य) पांव के अंगूठे एवं अंगुलियों की क्षति की दशा में (1) दोनों पांवों की समस्त पावांगुलियों की क्षति (समस्त अंगुलस्थियों की क्षति | 20% | |
(2) पांव के एक अंगूठे की क्षति (दोनों अंगुलस्थियों की क्षति) | 5% | |
(3) पांव के एक अंगूठे की क्षति (एक अंगुलस्थी की क्षति) | 2% | |
(4) अंगूठे के अतिरिक्त पांव की एक अथवा अधिक अंगुलियों की क्षति (दोनों अंगुलस्थियों की क्षति) | 1% | |
6 | जलने के कारण क्षति :- (1) सम्पूर्ण शरीर के 50 प्रतिशत या अधिक जलने पर | 50% |
(2) सम्पूर्ण शरीर के 40 प्रतिशत से अधिक किन्तु 50 प्रतिशत से कम जलने पर | 40% | |
(3) सम्पूर्ण शरीर के 30 प्रतिशत से अधिक किन्तु 40 प्रतिशत से कम जलने पर | 30% | |
7 | दुर्घटना के कारण आयी चोट के परिणामस्वरूप 24 घण्टे से अधिक चिकित्सालय (सरकारी या प्राईवेट) में भर्ती रहने पर संबंधित डॉक्टर या चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण पत्र एवं दवाई के बिल प्रस्तुत करने पर निम्नानुसार लाभ देय है। | 10% |