प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के संस्था प्रधान के लिए परीक्षा परिणाम एवं नामांकन समीक्षा के मानदंड एवं दायित्व (सन्दर्भ- श्रीमान निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर के आदेश क्रमांक-शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/मानदण्ड/2016-17 दिनांक-14.04.2016 के अनुसार)

श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम-

विद्यालय का कक्षा पांच एवं आठ के परीक्षा परिणाम में 90 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड-ए प्राप्त करने पर संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा।(कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए)

न्यून परीक्षा परिणाम-
>>विद्यालय का कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में 50 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड-डी प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।
(नोट-यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा 8 में 5 में से एक) में उपयुक्त मानदंड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परंतु दूसरी परीक्षा (कक्षा आठवीं या पांचवी में से एक) मानदंड से न्यून हो जिसके लिए उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।)


नामांकन लक्ष्य-
राज्य के विद्यालयों में नामांकन कक्षा 1 से 5 के लिए 150 तथा 6 से 8 के लिए 105 अपेक्षित है। विभाग द्वारा उपरोक्तानुसार नामांकन के लिए सभी विद्यालयों में ब्लॉक वार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो कि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों को नामांकन आवंटित किया जाएगा। संस्था प्रधान द्वारा उक्त नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार नहीं की जाएगी उनके विरुद्ध सीसीए 17 में विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के शिक्षक के लिए परीक्षा परिणाम एवं नामांकन समीक्षा के मानदंड एवं दायित्व

श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम-
>>कक्षा 5 व 8 में अध्यापन किए जा रहे विषय परीक्षा परिणाम में 95 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड-ए प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा।(विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा आठ एवं पांच के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनों के लिए)


न्यून परीक्षा परिणाम-
>>शिक्षक का कक्षा आठवीं एवं कक्षा पांच में अध्यापकों (लेवल-ा अथवा लेवल-ाा जो निर्धारित हा) के कक्षा/विषय का परीक्षा परिणाम में 40 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड-डी प्राप्त करने पर शिक्षक के विरुद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी।


>>यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा आठ एवं पांच में से एक) अथवा एक विषय (दो या अधिक विषय अध्यापन की स्थिति) में उपयुक्त मानदण्ड अनुरूप परीक्षा परिणाम हो परंतु अन्य परीक्षा (कक्षा आठवीं पांच में से एक अन्य विषय शिक्षण की स्थिति में) न्यून हो जिसके लिए उसे नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाएगा।

नामांकन लक्ष्य-

विभाग द्वारा नामांकन वृद्धि के लिए सभी विद्यालयों में ब्लॉकवार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो कि विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा उच्च प्राथमिक एवं प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों को उक्त नामांकन लक्ष्य आवंटित किया जाएगा तथा संस्था प्रधान द्वारा कार्यरत शिक्षकों के माध्यम से नामांकन लक्ष्य समय अवधि में प्राप्त करना है। शिक्षकों द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रम अनुसार नहीं की गई है, इससे विद्यालय के नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई है तो ऐसे शिक्षकों के विरुद्ध सीसीए-17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तावित की जाएगी जिस पर गुणावगुण के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इन नामांकन लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों को अपना गत सत्र का शेष वर्तमान सत्र में प्राप्त करना होगा।

संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम एवं नामांकन हेतु प्रमाण पत्र या कार्यवाही नोटिस देने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर विचार किया जाना अनिवार्य होगा-


>>संस्था प्रधान शिक्षक का सत्र में संस्था में न्यूनतम ठहराव पांच माह अवश्य हो। शैक्षिक व्यवस्थार्थ तथा अतिरिक्त संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी।
>>परीक्षा परिणाम की गणना के लिए पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।
>>एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया हो तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा विषय के सभी वर्गों का कुल परिणाम संकलित किया जाकर गणना की जाएगी।
>>सानुग्रह उत्र्तीण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम के साथ सम्मिलित किया जाएगा।

सक्षम अधिकारी


>>संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण-पत्र संबंधित मंडल अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। संस्था प्रधान उच्च प्राथमिक विद्यालय के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा द्वारा संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करेंगे जिस पर मंडल अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी।


>>शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा दिया जाएगा। अध्यापक ग्रेड-ााा के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा की जाएगी

समय सारिणी-

>>परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की प्रक्रिया सामान्यतः जुलाई माह तक संपन्न कर ली जाती है अतः उपयुक्त मानदंड अनुरूप कार्यवाही निम्नानुसार करने का दायित्व सम्बन्धित अधिकारियों का होगा।

>>श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान/ शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना।

>>संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना 15 नवंबर से पूर्व ।

>>संस्था प्रधान संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित मंडल अधिकारी को अनुशंसा सहित सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना 15 दिसंबर से पूर्व ।

>>संबंधित मंडल एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्था प्रधान को पहुंचाना 15 जनवरी से पूर्व

>>श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र सम्मान 26 जनवरी को शाला के गणतंत्र दिवस समारोह में।

>>जिला शिक्षा अधिकारी प्रतिवर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का नाम राज्य एवं जिला स्तरीय समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंषा सहित प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्र के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रेषित करेंगे।

न्यून परीक्षा परिणाम हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है-

>>न्यून परीक्षा परिणाम नामांकन लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का निर्धारण 30 जुलाई तक।
>>सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करना 10 अगस्त तक।
>>कारण बताओ नोटिस का प्रत्युत्तर प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अगस्त तक।
>>विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र जारी करना 10 सितंबर तक ।
>>आरोप पत्र का जवाब प्राप्त करना 25 सितंबर तक ।
>>व्यक्तिगत सुनवाई 10 अक्टूबर तक।
>>आरोप पत्र पर निर्णय पारित करना 15 अक्टूबर तक।