(Compassionate appointment rules for dependents of deceased Rajasthan Government Employees)

(सन्दर्भ- कार्मिक (क-2) विभाग राजस्थान सरकार का परिपत्र क्रमांक-प.12(7)कार्मिक/क-2/14 दिनांक-06.06.2018)

राज्य में वर्तमान में राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 प्रचलित है इन्हीं नियमों के नियम-5 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 08.04.2015 में निम्नानुसार प्रावधान है-


नियम-5 कतिपय शर्तों के अधीन नियुक्ति-


जब किसी सरकारी कर्मचारी की सेवाकाल के दौरान मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी एक आश्रित की इस शर्त के अध्यधीन सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि इन नियमों के अधीन नियोजन उनमामलों में अनुज्ञेय नहीं होगा जहां पति या पत्नी या कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री दत्तक पुत्र/पुत्री केंद्र या राज्य सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पुर्णतः या भागतः केंद्र अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो के अधीन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय नियमित आधार पर पहले से ही नियोजित हो परंतु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं के लिए नियोजन प्राप्त करती है।


नियम-5 का संशोधन-

राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति, 1996 के नियम-5 में विद्यमान अभिव्यक्ति ’सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय’ के स्थान पर अभिव्यक्ति ’सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय या आश्रित की नियुक्ति के समय’ स्थापित की जाएगी। राज्य सरकार के समक्ष प्रकरण मार्गदर्शन हेतु प्राप्त हुए हैं जिनमें किसी एक आश्रित की इन नियमों के अधीन नियोजन सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय या नियुक्ति के समय दोनों में से एक प्रस्तुति विचारणीय होगी या दोनों । इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि कर्मचारी आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते समय यह भी देखा जाना है कि मृत सरकारी कर्मचारी का कोई भी वैध आश्रित कर्मचारी की मृत्यु के समय या अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करते समय तक अर्थात दोनों ही दशाओं में राज्य सरकार अथवा केंद्र या अन्य राज्य सरकारों के अधीन एवं ऐसे किसी विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/संगठन/निगम जो पूर्णतया या भागतः केंद्र अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो के अधीन सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए।