दिनांक 01.01.2004 एवं इसके बाद नवनियुक्त कर्मचारियों (NPS Employees) को अनंतिम कुटुम्ब पेंशन एवं ग्रेच्युटी की देयता के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार, वित्त विभाग (नियम अनुभाग) जयपुर द्वारा समय – समय पर निम्नानुसार परिपत्र/MEMORANDUM जारी किये गए है –

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(नियम अनुभाग)
कमांक प. 12(8) वित्त / नियम / 2008 जयपुर, दिनांक – 7 Aug. 2015

परिपत्र

विषय :- राजकीय उपक्रमों / स्वशासी निकायों में दिनांक 01.01.2004 एवं इसके बाद नवनियुक्त कर्मचारियों की सेवा में मृत्यु/ निःशक्तता होने पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत अतिरिक्त राहत के रूप में अनंतिम कुटुम्ब पेंशन एवं ग्रेच्युटी की देयता के संबंध में।

राज्य सरकार ने परिपत्र संख्या प. 13(1)वित्त / नियम/ 2003 दिनांक 12-08.2004 जारी कर राज्य के उपकमों/स्वशासी निकायों में जहां पर कर्मचारियों की सेवानिवृति पर पेंशन देय थी, उन उपक्रमों/स्वशासी निकायों के लिए राज्य सरकार ने निर्देश जारी किये हैं कि दिनांक 01.01.2004 एवं उसके बाद सीधी भर्ती से नवनियुक्त कर्मचारियों के लिए सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर दिनांक 01.01.2004 से पेंशन के स्थान पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू की जावे। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या प. 13 (1 ) वित्त / नियम / 2013 दिनांक -07.09.2006 के द्वारा इस संबंध में स्पष्टीकरण भी जारी किया गया ।

राज्य सरकार ने मेमोरेण्डम संख्या प. 12(৪) वित्त / नियम / 2008 दिनांक 09.05.2013 एवं 29.05.2015 (प्रतियां संलग्न हैं) जारी कर राज्य कर्मचारियों की सेवा में मृत्यु या निःशक्तता होने पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना के तहत अतिरिक्त राहत के रूप में अनंतिम कुटुम्ब पेंशन (Provisional Family Pension) एवं ग्रेच्युटी दिये जाने के आदेश जारी किये हैं।

तद्नुसार राजकीय उपक्रमों एवं स्वशासी निकायों को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 09.05.2013 एवं 29.05.2015 के प्रावधान, राजकीय उपक्रमों /स्वशासी निकायों (जिनमें दिनांक 01.01.2004 से पूर्व पेंशन योजना लागू थी) में दिनांक 01.01.2004 एवं इसके पश्चात् नियुक्त कर्मचारियों, जिन पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना प्रभावी है. की सेवा में रहते मृत्यु/निःशक्तता होने की स्थिति में, निम्न शर्तों के साथ. सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर, लागू किये जा सकते हैं :-

1. उक्त प्रकरणों में अनंतिम कुटुम्ब पेंशन एवं ग्रेच्युटी स्वीकृत करने का अतिरिक्त भार, संबंधित राजकीय उपक्रम / स्वशासी निकायों को अपने स्वयं के साधनों से वहन करना होगा।

2. अनंतिम कुटुम्ब पेंशन एवं ग्रेच्युटी इस शर्त के साथ स्वीकार की जावेगी कि कर्मचारी एवं नियोक्ता द्वारा जमा अंशदान एवं उस पर अर्जित ब्याज, जो पीएफआरडीए/ सीआरए से मृतक के परिवार / कर्मचारी को प्राप्त हुआ है, वह सम्पूर्ण राशि संबंधित राजकीय उपकम / स्वशासी निकाय को अधिकतम 60 दिवस की अवधि में अग्रिम जमा करानी होगी।

3. जो परिवार/कर्मचारी उक्त राशि संबंधित राजकीय उपक्रम/स्वशासी निकाय को निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराएगा, वह अनंतिम कुटुम्ब पेंशन एवं ग्रेच्युटी के लिए पात्र नहीं होगा।

4. वित्त विभाग के मेमोरेण्डम दिनांक 09.05.2013 एवं 29.05.2015 के राजकीय उपकम /स्वशासी निकाय द्वारा अपनाने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला किसी भी प्रकार का वित्तीय उत्तरदायित्व राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जावेगा और न ही इस प्रयोजन हेतु कोई राजकीय उपकम / स्वशासी निकाय को अनुदान ही दिया जावेगा। जिन राजकीय उपक्रमों / स्वशासी निकायों में दिनांक 01.01.2004 से पूर्व सीपीएफ/ Employee’s Provident Fund योजना लागू थी एवं पेंशन योजना लागू नहीं थी, उन राजकीय उपक्रमों/ स्वशासी निकायों पर अनंतिम कुटुम्ब पेंशन एवं ग्रेच्युटी दिये जाने के उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे।

विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (बजट)