राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक 5, डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 17

क्रमांक: रा. स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2021-22 / 2578 दिनांक :17.8.2017

खेल एवं एक्सपोजर विजिट (Sports & Exposure Visit) दिशा-निर्देश ( सत्र 2021-22)

सत्र 2021-22 में विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को बाहरी वातावरण के ज्ञान द्वारा आत्म विश्वास एवं व्यक्तित्व विकास हेतु अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से खेल एवं एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया जाना है। खेल एवं एक्सपोजर विजिट के दौरान विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को खेलकूद कार्यक्रम, ऐतिहासिक स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, राज्य में संचालित विशेष विद्यालयों, संदर्भ कक्षों, बैंक, डाकघर, म्युजियम, चिडियाघर आदि स्थलों की यात्रा एवं विभिन्न गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जायेगी।

खेल एवं एक्सपोजर विजिट

खेल एवं एक्सपोजर विजिट राज्य के सभी 33 जिलों में आयोजित की जायेगी। कार्यक्रम जिले के बजट की उपलब्धता के आधार पर न्यूनतम दो दिवस हेतु प्लान किया जायेगा।

1. विजिट हेतु बालक-बालिकाओं का चयन :

● जिला स्तर पर बालक बालिकाओं का चयन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर किया जाये। ब्लॉक के संदर्भ कक्ष पर आकर अभ्यास करने वाले बालक-बालिकाओं एवं प्रतिभाशाली बालक-बालिकाओं को चयन में प्राथमिकता दी जाये।
● खेल एवं एक्सपोजर विजिट में जिले से CWSN बालक-बालिकाओं का चयन किया जा सकेगा
● सभी श्रेणी के विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को अवसर दिया जायें।
● इस खेल एवं एक्सपोजर विजिट में 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष वाले बच्चे ही शामिल हो सकेंगे।
● उपलब्धता की स्थिति में खेल एवं एक्सपोजर विजिट में लगभग 50 प्रतिशत बालिकाएं भाग लेगी, इसमें कम से कम 2 महिला संदर्भ शिक्षकों / अभिभावकों का भी चयन करें।

2. सत्र 2021-22 में Sports & Exposure Visit हेतु वित्तीय प्रावधान :

क्र.स.प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर (प्रति जिला)
120000/-

नोट :- इस वर्ष इस गतिविधि को Online आयोजित करवाया जाना है। अत: Sports & Exposure Visit के अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों में Online होने वाली गतिविधियों का ही आयोजन करवाया जाये।

3. वित्तीय मानदण्ड

● कार्यक्रम हेतु प्रति जिला अधिकतम ₹20,000/- ( बीस हजार रूपये मात्र) का प्रावधान है।
● कार्यक्रम के आयोजन पर प्रति जिला अधिकतम ₹20,000/- (बीस हजार रूपये मात्र) का व्यय Sports & Exposure Visit उपमद के अन्तर्गत किया जा सकेगा।

नोट :

● उक्त उपमदों में से यदि अपरिहार्य स्थिति में किसी उपमद में राशि अधिक व्यय होती है तो यह राशि किसी अन्य उपमद से समायोजित की जा सकेगी।

नोट :

● उक्त उपमदों में से यदि अपरिहार्य स्थिति में किसी उपमद में राशि अधिक व्यय होती है तो यह   राशि किसी अन्य उपमद से समायोजित की जा सकेगी।
● कुल अधिकतम व्यय जिले को आवंटित राशि की सीमा में ही किया जायेगा।

4. उल्लेखनीय बिन्दु :

● बालक-बालिकाओं के चयन उपरान्त खेल एवं एक्सपोजर विजिट हेतु बालक-बालिकाओं के अभिभावकों से लिखित सहमति प्राप्त की जाये।
● विजिट के दौरान संदर्भ कक्ष आदि की उपलब्धता का विशेष ध्यान रखा जाये। रात्रि में ठहरने की व्यवस्था यथा संभव जिला मुख्यालय के सुविधायुक्त स्थान में की जा सकेगी।
● एक्सपोजर विजिट हेतु यथा संभव राजस्थान परिवहन निगम की बसों को ही किराये पर लिया जाये। निगम की बसों की अनुपलब्धता की स्थिति में निजी एजेन्सी की बसों को नियमानुसार निविदा / कोटेशन द्वारा किराये पर लिया जा सकेगा। परन्तु दरें बाजार प्रतिस्पर्धी होनी चाहिये।
● विजिट के दौरान सभी बालक-बालिकाओं के फोटो सहित परिचय पत्र उपलब्ध करवाये जायेगें।
● विजिट की फोटोग्राफी कराई जा सकेगी परन्तु इस मद में अनावश्यक व्यय न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाये।
● जिस जिले की विजिट की जा रही है, उस जिले के जिला परियोजना समन्वयक को बालक-बालिकाओं हेतु ठहरने का स्थान, बिस्तर एवं भोजन इत्यादि उपलब्ध कराने में सहयोग हेतु अनुरोध किया जा सकता है। इस पर होने वाले समस्त व्यय का भुगतान विजिट करने वाले जिले द्वारा ही किया जायेगा।
● विजिट किये जा रहे जिले में यदि वाहन की आवश्यकता होती है तो उस जिले की पूर्व में चयनित एजेन्सी से निर्धारित दरों पर वाहन की व्यवस्था की जा सकेगी। उक्त व्यवस्था में संबंधित जिले के एडीपीसी का सहयोग वांछनीय है।

● विजिट दल में बालिकाओं के साथ महिला शिक्षक / संदर्भ शिक्षिका आवश्यक रूप से रहेगें। बालिकाओं हेतु आवास की पृथक व्यवस्था (अन्य कक्ष में) की जाये। उनके साथ महिला शिक्षक / संदर्भ शिक्षिका आवश्यक रूप से रहेगें।
● किसी भी स्थिति में अन्य अनुभागों के कार्मिक / प्रभारी अधिकारी इस एक्सपोजर विजिट में नहीं जायेगें।
● खेल एवं एक्सपोजर विजिट की संपूर्ण कार्ययोजना से परिषद् मुख्यालय को विजिट के 7 दिवस पूर्व अवगत कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
● विजिट के दौरान बालक-बालिकाओं की सुरक्षा की समस्त जिम्मेदारी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक एवं अति० जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान की होगी।
● खेल एवं एक्सपोजर विजिट का विस्तृत प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ्स निम्न प्रारूप में परिषद मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
● Sports & Exposure Visit की गतिविधियों का आयोजन परिस्थितियों के अनुसार Online किया जाना है।
● आवंटित राशि के व्यय की प्रविष्टि PRABANDH Portal पर आवश्यक रूप से दर्ज किया जाना सुनिश्चत करें।

क्र.सं.बालक / बालिका का नामपिता का नामविद्यालय का नामदोष का प्रकार
     

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :

  1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
  2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
  3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
    नोट:- (i) गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पूर्णता से पालना किया जाना सुनिश्चित करें।
    (ii) इस वर्ष Sports & Exposure Visit कार्यक्रम की गतिविधियों का आयोजन परिस्थितियों के अनुसार Online किया जाना है।

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त