खेलकूद प्रतियोगिता विभागीय नियम व आयोजन (Rules and events of departmental sports competition)

● राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं लोंग कम नोक आउट प्रणाली एवं जिला/इकाई स्तरीय प्रतियोगिताएं नाक आउट प्रणाली द्वारा आयोजित की जावेगी। किन्तु बैडमिन्टन, टेबल टेनिस व क्रिकेट खेलों की प्रतियोगिताएँ नाक आउट प्रणाली से आयोजित होगी। जूडो, कुश्ती एवं जिम्नास्टिक विशिष्ट नियमों के अन्तर्गत आयोजित होगी।

● जिला इकाई स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के समस्त राजकीय / मान्यता / सहायता / अनुदान प्राप्त विद्यालयों का भाग लेना वांछनीय है ।

● ऐसे छात्र-छात्राएँ जो माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 6 से 8 में अध्ययनरत हैं, वे उच्च प्राथमिक विद्यालयों की समस्त स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं। इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 5वीं कक्षा तक के छात्र-छात्रा प्राथमिक विद्यालयों की छात्र-छात्रा प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं किन्तु दोनों स्तरों पर आयु सीमा का उल्लंघन न हो तथा एक छात्र/छात्रा एक स्तर में किसी एक ही स्तर की प्रतियोगिताओं में भाग ले सकेंगे।

● जो छात्राएँ छात्र विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, वे छात्रा प्रतियोगिताओं में भाग ले सकती हैं।

● प्राथमिक स्तर पर जिला स्तर की प्रतियोगिताएँ आयोजित होगी।

● प्रतियोगिता प्रारम्भ होने के एक दिन पूर्व निर्णायकों के लिए एक क्लीनिक का आयोजन किया जावे, जिसमें विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा मान्य नियम (विभागीय संशोधन सहित) विचार विमर्श कर निर्णय में एकरूपता लाई जावे।

● नियमों के उल्लंघन सम्बन्धित समस्त विवाद प्रतिवाद समिति द्वारा निपटाए जावेंगे।

व्यक्तिगत इन्वेन्ट्स में 15 मिनिट के अन्दर 50/- शुल्क के साथ मैदान प्रभारी, खेल संयोजक प्रतियोगिता संचालक सचिव के पास पहुंचा देवें। आपत्ति पत्र पर सम्बन्धित खेल के विधिवत नियुक्त प्रभारी अध्यापक दलनायक के हस्ताक्षर ही मान्य होंगे।

खेल मैदान व उपकरणों के बारे में खेल प्रारम्भ होने के पश्चात् कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

● आपत्ति के पूर्व की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।

● खेल के मैदान पर तथा उसके बाहर समस्त प्रतियोगिताओं के दौरान पूर्ण अनुशासित रहना, प्रत्येक खिलाड़ी हेतु अनिवार्य है। हॉकी दल के खेल मैदान पर जाते समय व खेल समाप्ति पर लौटते हुए हॉकी का बण्डल बांधकर लाना व ले जाना अनिवार्य है। इस नियम की कठोरता से पालना हो, खेल के समय खेलने वाले दल या दर्शक दल के साथ प्रभारी दल नायक का उपस्थित होना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर खिलाड़ी /प्रभारी जावेगी। / दल नायक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

● प्रतियोगिता नियमों का उल्लंघन करने वाले खिलाड़ी दल को प्रतियोगिता से निष्कासित कर दिया जायेगा तथा कुछ वर्षों के लिए सम्बन्धित खिलाड़ी / विद्यालय / जिला को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।

● समस्त प्रतियोगिताओं में समय की पाबन्दी अनिवार्य है। दलों को खेल मैदान पर निर्धारित समय के 15 मिनिट पूर्व पहुंचना अनिवार्य है। समय पर न पहुंचने पर उन्हें खेलने से वंचित किया जा सकता है। प्रभारी / दल नायक का इस सम्बन्ध में विशेष उत्तरदायित्व होगा अन्यथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

● विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एज्युकेशन नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त कतिपय विद्यालय भाग लेते हैं और लेना चाहते हैं को ऐसी शर्त पर अनुज्ञा दी जा सकती है। कि उक्त संस्था प्रधान उनकी संस्था के खिलाड़ियों का राज्य, राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने के पश्चात शिक्षण शिविर एवं सभी प्रतियोगिताओं में निश्चित रूप से भाग लेने हेतु किसी भी स्तर की प्रतियोगिता प्रारम्भ होने से पूर्व सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को अण्डर टेकिंग देवें कि यह खिलाड़ी उक्त स्तर की प्रतियोगिता एवं शिविरों में भाग लेंगे। यही नियम राज्य में सभी मान्यता / सहायता / अनुदान प्राप्त विद्यालयों के लिये अनिवार्य रूप से लागू होंगे।

● प्रतियोगी की योग्य आयु 31 दिसम्बर आधार तिथि मानकर निकाली जाये।

● छात्र/छात्रा खिलाड़ियों की उपस्थिति सामान्य विषय कक्षा एवं खेल-कक्षा दोनों में पृथक पृथक 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है। उपस्थिति प्रतिशत प्रतियोगिता योग्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुति दिनांक तक मानी जायेगी।

● राज्य स्तर पर भाग लेने वाले चयनित जिला/इकाई दल के योग्यता प्रमाण पत्रों पर सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। प्रत्येक खिलाड़ी के योग्यता प्रमाण पत्र के साथ डा. द्वारा चिकित्सीय प्रमाण पत्र हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इसके अभाव में प्रतियोगी को प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित रहना पड़ेगा।

● जिला इकाई स्तर पर चयनित छात्र-छात्रा खिलाड़ी यदि प्रशिक्षण शिविर में बिना किसी उपयुक्त कारण के उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें आगामी सत्र की प्रतियोगिता के लिए निष्कासित किया जा सकेगा। इस प्रकार का निर्णय देने हेतु सम्बन्धित क्षेत्र के सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी सक्षम होंगे। प्रत्येक खेल में शिविर का आयोजन कम से कम 5 दिन एवं अधिक से अधिक 7 दिन  सम्बन्धित खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता से पूर्व निश्चित रूप से आयोजित किया जावे। शिविर तिथि  एवं स्थान का अन्तिम निर्धारण नियंत्रण अधिकारी करेंगे।

● स्थानीय खिलाड़ियों से जो नियमित रूप से प्रशिक्षण शिविर में भाग लेंगे, रुपया …../- प्रति खिलाड़ी प्रतिदिन की दर से शिविर अवधि में अतिरिक्त पौष्टिक आहार हेतु देय होगा। जो सम्बन्धित शाला वहन करेगी।

● प्रतियोगिता के दौरान स्थानीय खिलाड़ियों को अल्पाहार देने हेतु रुपये …../- प्रति मैच सम्बन्धित विद्यालय द्वारा देय होगा।

● मैच जब पहली लीग प्रणाली या लीग कम लीग प्रणाली खिलाये जाये और दल बराबर रह जायें तो प्राप्त गोल सैट के औसत को आधार मान कर टाइ तोड़ी जाए। गोल स्कोर सैट का तात्पर्य यह है कि जिस दल के पक्ष में जितने गोल हुए उनमें से उसी दल में विपक्ष में हुए गोल का औसत निकाल कर टाई तौड़ी जाए यदि इस पद्धति से निर्णय की स्थिति न बन पाए तो जिस दल के पक्ष में अधिक संख्यक गोल स्कोर सैट रहे, उसे ही विजेता घोषित कर दिया जाए। अगर इसमें भी दोनों टीम बराबर हो तो दोनों टीमों को मैच खिलाया जायेगा। लीग प्रणाली में खेले जाने वाले मैचों में विजेता दल को 3 अंक बराबर रहने पर 1-1 अंक व हारने पर दल को 0 दिये जायेंगे ।

● प्रत्येक खेल में तृतीय स्थान के लिए सेमी फाईनल में हारने वाले दलों का मैच (हाई लाईन फाईनल) होगा यह नियम छात्र-छात्राओं दोनों में लागू होगा।

● खेल विशेष का प्रशिक्षण शिविर उसी विद्यालय में आयोजित होगा जहाँ पर प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई हैं, विशेष परिस्थिति में स्थान परिवर्तन की अनुमति जिला शिक्षा अधिकारी/नियंत्रक अधिकारी से प्राप्त करनी होगी।

● खेलों में राज्य स्तरीय / जिला इकाई स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय विजेता दल के प्रत्येक खिलाड़ी को पुरस्कार व प्रमाण पत्र दिये जावेंगे। तृतीय स्थान पाने वाले दल के प्रत्येक खिलाड़ी को केवल मैरि प्रमाण पत्र प्रदान किया जावेगा। व्यक्तिगत आईटम में भी प्रथम द्वितीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी को पुरस्कार व मेरिट प्रमाण पत्र प्रदान किये जावेंगे एवं तृतीय स्थान पाने वाले खिलाड़ी को केवल मैरिट प्रमाण-पत्र ही दिया जावेगा।

● खेलकूद पोशाक पर व्यय की जाने वाली राशि आधी छात्र कोष से देय होगी व आधी राशि छात्र स्वयं वहन करेगा।

● प्रतियोगिता शिविर अवधि के दौरान किसी खिलाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने पर प्राथमिक चिकित्सा व्यय की राशि शिविराधिपति/दलाधिपति द्वारा प्रमाणित चिकित्सा बिल प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित शाला वहन करेगी।

● एथेलेटिक्स एवं तैराकी प्रतियोगिता में विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाला खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगा।

● जिला एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं के दौरान खिलाड़ी को देय दैनिक भत्ते की राशि …….रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी के हिसाब से देय होगा।

● टेबिल टेनिस एवं बैडमिन्टन में दलीय स्पर्धा के साथ-साथ व्यक्तिगत स्पर्धा का भी आयोजन करवाया जावेगा। 14 वर्ष आयु वर्ग के छात्र एवं छात्राओं में अच्छे खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने हेतु टेबिल टेनिस बैडमिन्टन की दलीय स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले दलों के तीन खिलाड़ी एवं सेमी फाइनल में पहुंचने वाले दलों के पांच खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग लेंगे। अन्य दलों से पूर्व की भांति एक ही खिलाड़ी व्यक्तिगत स्पर्धा में भाग ले सकेगा।

● समस्त प्रतियोगिता में फेडरेशन के नवीनतम नियम लागू होंगे किन्तु विभागीय नियमों की अनदेखी न हो । प्रतियोगिता विभागीय निर्देशिका 1985 एवं उसमें समय-समय पर हुए संशोधन के आधार पर आयोजित होगी। जिला स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं छात्र वर्ग में इस खेल विशेष में कम से कम 4 तथा छात्र-छात्रा वर्ग में कम से कम दो दलों का भाग लेना अनिवार्य होगा। निर्धारित न्यूनतम संख्या में दल जिला स्तर पर भाग नहीं लेते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रतियोगिता सम्पन्न करवाकर सम्भागियों को प्रमाण पत्र दे दिये जायें किन्तु जिले की टीम उस वर्ष राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु नहीं भेजी जावें ।

● राजस्थान राज्य क्रीडा परिषद, जयपुर के आदेश क्रमांक :एफ-3/समन्वय/(02)/2020-21 / 1201 दिनांक 05/01/2021 द्वारा वर्ष 2020-21 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा संख्या ‘73′ की अनुपालना में युवा मामले एवं खेल विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.11 (04) खेल/ 2020 जयपुर दिनांक 07.12. 2020 के अनुक्रम में राज्य और राज्य के बाहर होने वाली प्रतियोगिताओं में खिलाडियों के दैनिक भत्तों में निम्नानुसार वृद्धि की गयी है :-

क्रम संख्यागतिविधियाँवर्तमान दरसंशोधन उपरांत नवीन दर
1राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं एवं प्रशिक्षण शिविरों के लिये राज्य में अनुषांगिक प्रभार की दर300/- रूपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी600/- रूपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी
2राष्ट्रीय प्रतियोगिता एवं प्रतियोगिता में सम्मलित होने पर प्रति खिलाड़ी अनुषांगिक प्रभार की दरराष्ट्रीय 500/- रूपये प्रतिदिन1000/- रूपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी