राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
द्वितीय एवं तृतीय तल, ब्लॉक 5, डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर 17
क्रमांक रा.स्कू.शि.प./ जय / आईईडी/ 2021-22/ 2573 दिनांक 17.8.2021
दिशा-निर्देश
(सत्र 2021-22)
विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं हेतु परिवहन भत्ता (Transport Allowance)
अवधारणा एवं उद्देश्य :
राज्य में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का मुख्यधारा में समायोजन, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एक थैरेपिक सवलन प्रदान करने भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण तथा अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। वार्षिक कार्य योजना सत्र 2021-22 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालक बालिकाओं को विद्यालय आवागमन हेतु परिवहन भत्ता देय होता है। सत्र 2021-22 में परिवहन भत्ता उपलब्ध कराने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जानी है:
• श्रेणी: Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की विकलांगता यथा दोष दृष्टियोष श्रवणदोष मानसिक विमन्दिता, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित राजकीय विद्यालयों के कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत बालक बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट भत्ता देय है। Under Section 16 (vii) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provision is made, “to provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs.” Transport allowance helps children with special needs in reaching schools.
• पात्रता :- Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित बालक बालिकाएं जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
• अवधि: 6 माह के लिए
• राशि :- ₹400/- प्रति माह
• परिवहन भत्ता प्रदान दिये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह अगस्त, 2021 में जिले के समस्त ब्लॉक के सीबीईओ के माध्यम से पीईईओ / संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।
•प्राप्त आवेदन पत्रों में से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।
1. | डीपीसी | अध्यक्ष |
2. | एडीपीसी | सदस्य सचिव |
3. | एपीसी / पीओ (समावेशित शिक्षा) | सदस्य |
4. | सहायक लेखाधिकारी | सदस्य |
5. | संदर्भ व्यक्ति (CWSN) | सदस्य |
• उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र बालक-बालिकाओं का चयन कर परिवहन भत्ता जारी किए जाने की अनुशंषा करेगी।
• समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालक-बालिकाओं हेतु 6 माह की निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे बालक-बालिकाओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।
माह का नाम जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी को अग्रिम राशि जारी करनी है। | माह जिनके लिए एसएमसी / एसडीएमसी द्वारा परिवहन भत्ते का भुगतान किया जाना है। |
राजस्थान सरकार द्वारा विद्यालय खोलने पर 6 माह हेतु | कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए माह निर्धारण किया जायेगा। |
• सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालक-बालिकाओं को परिहवन भत्ता (Transport Allowance) की राशि प्राप्त हो रही है, उन बालक-बालिकाओं को यह राशि देय नहीं होगी।
• जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के समावेशित शिक्षा की उपमद ‘Transportation Allowance” आंवटित राशि में से व्यय किया जायेगा। उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा बालक-बालिकाओं की उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित सीबीईओ को तथा सम्बन्धित सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी एवं एडीपीसी को प्रेषित की जायेगी।
विशेष बिन्दु :
• जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जाकर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये जिससे अधिकाधिक पात्र बालिका बालिकाओं को लाभ मिल सके।
• जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को परिवहन भत्ता दिया जाना है। परन्तु यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र बालक बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नहीं हो पाता है तो समावेशी शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु Re-appropriation के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशी अनुभाग को भिजवाए
• परिवहन भत्ता मद में जिले को आंवटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
• परिवहन भत्ता का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रक्रिया सम्पादित करते हुए संबंधित बालक-बालिका के बैंक खाते में एसएमसी / एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।
• नवीन पात्र विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओ के जीरो बैलेंस बैंक खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बंधित बालक बालिकाओं के बैंक खाते में परिवहन भत्ता जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी / एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ / सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।
• परिवहन भत्ता हेतु कोई न्यूनतम दूरी की बाध्यता नहीं है।
● प्रतिमाह किये वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा एसएमसी / एसडीएमसी सदस्यों को सूचित कर पूर्ण पारदर्शी तरीके से सम्पन्न कराई जायेगी।
● पात्र CWSN बालक-बालिकाओं की तथा उनको देय परिवहन भत्ते की सूचना PRABANDH Portal पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें बालक बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद एस्कॉर्ट भत्ते वाला ऑप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले एस्कॉर्ट भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं होगी।
> लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :
1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है व्यय उसी मद में ही किया जावे।
2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपन्न में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
• नोट:- गतिविधि संचालन के दौरान कोविङ-19 के सन्दर्भ में गृह विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों की पूर्णता से पालना किया जाना सुनिश्चित करें ।
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त
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