विधवा/परित्यक्ता कोटे से नियुक्त महिला कार्मिकों द्वारा नियुक्ति पश्चात पुनर्विवाह के सम्बन्ध में जानकारी
(Regarding re-marriage by divorced/widow women employees)
प्रायः यह जानकारी चाही जाती है कि विधवा/परित्यक्ता कोटे से नियुक्त महिला कार्मिकों द्वारा नियुक्ति पश्चात पुनर्विवाह करने की छूट के सम्बन्ध में क्या नियम है।
शिक्षा विभाग राजस्थान, सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों से स्पष्ट होता है कि विधवा/परित्यक्ता कोटे से नियुक्त महिला कार्मिक नियुक्ति पश्चात पुनर्विवाह करने के सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। विधवा/परित्यक्ता कोटे से नियुक्त महिला कार्मिक नियुक्ति पश्चात चाहे तो पुनर्विवाह कर सकती है।
श्रीमान निदेशक महोदय, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा उनके आदेश क्रमांक शिविरा/प्रारं/नियुक्ति/नि-2/982/शि.भ.18/लेवल प्रथम/पार्ट-ाा/(36)/2018 दिनांक 05.07.2019 में स्पष्ट किया गया है कि परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा महिला कोटे से नियुक्त महिला कार्मिक के पुनः विवाह करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
इस सम्बन्ध में श्रीमान आयुक्त प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर द्वारा उनके आदेश क्रमांक-शिविरा/प्रारं शि/संस्था/05 दिनांक-29.09.2005 में स्पष्ट किया गया है कि ’’ विधवा/परित्यक्ता की नियुक्तियां में सरकार के निर्देशानुसार प्रारम्भिक शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है, और की गयी है, में यह सुनिश्चित किया जाना है कि पुनर्विवाह नहीं करने जैसी कोई शर्त नहीं डाली जाये। विधवा एवं परित्यक्ता महिलाऐं नियुक्ति में आने के उपराक्त जब चाहे और जब उचित समझे पुनर्विवाह कर सकती है। इस सम्बन्ध में कोई भी बन्धन/शर्त डाल दी गयी तो विलोपित की जावे।’’