राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कुछ पदों के कार्मिकों को राजस्थान सरकार द्वारा वर्दी भत्ता प्रदान किया जाता है । इन कर्मचारियों को कार्य प्रकार के अनुसार वर्दी पहन कर ड्यूटी करने का नियमानुसार प्रावधान है । अतः कर्मचारियों को वर्दी खरीदने हेतु वर्दी भत्ता का भुगतान किया जाता है. हालाँकि पहले इन कार्मिकों को सरकार द्वारा ही वर्दी उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन दिनांक 1 अप्रैल 2015 से वर्दी के स्थान पर वर्दी भत्ता का नकद भुगतान का प्रावधान कर दिया ।
वर्दी धारी कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2013 से प्रतिमाह 150 रू धुलाई भत्ता भी दिया जाता है, इससे पूर्व यह धुलाई भत्ता दिनांक 1 अप्रैल 2013 से 75 रू देय था।
क्रम संख्या | पद
|
पुरूष | राशि महिला |
1 | चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी | 1650 | 1950 |
2 | प्रयोगशाला सेवक | 1650 | 1950 |
3 | जमादार | 1800 | 1950 |
क्रम संख्या | पदनाम | वर्दी भत्ता राशी |
1 | नर्स ( नर्सिंग स्टाफ ) | 2250/- |
2 | सचिवालय के जमादार | 2250/- |
3 | अन्य विभागों के जमादार | Rs. 1800/- |
4 | ड्राईवर | 1800/- |
5 | तकनीकी कर्मचारी | 1650/- |
- यदि कर्मचारी वित्तीय वर्ष में 6 माह से अधिक अवधि के लिए निलंबित रहता है तो भत्ता देय नहीं होगा ।
- वित्तीय वर्ष के दौरान स्वेच्छिक अथवा बर्खास्त / पदच्युत कर्मचारी को सेवा में पुनः बहाल होने पर भी वर्दी भत्ता देय नहीं होगा ।
- प्रोबेशन के दौरान वर्दी भत्ता उन्ही कर्मचारियों को देय है जिन्हें वर्दी पहनना वैधानिक रूप से अनिवार्य है ।
- वित्तीय वर्ष में 6 माह की स्थायी कर्मचारी से रूप में सेवा अवधि पूर्ण होने पर वर्दी भत्ता देय होगा ।