श्रीमान परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना (राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग), जयपुर के पत्रांक – F1 (240)/RGHS / 2021-22/ 1339-1351 दिनांक 01-11-2021 द्वारा राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 नवम्बर 2021 से कैशलेस बर्हिरंग (आउटडोर) चिकित्सा सुविधा के संबंध में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये गए है:-
1. समस्त आरजीएचएस लाभार्थियों हेतु कैशलेस इनडोर एवं डे-केयर चिकित्सा की निरन्तरता में दिनांक 01.11.2021 से कैशलेस आउटडोर चिकित्सा का शुभारम्भ किया जाता है।
2. समस्त राजकीय एवं आरजीएचएस अनुमोदित निजी चिकित्सालयों में कैशलेस आडटडोर चिकित्सा सेवा का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र लाभार्थी का योजना में पंजीकरण अनिवार्य होगा।
3. समस्त पेंशनर्स / फैमिली पेंशनर्स एवं दिनांक 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त राज्यकर्मियों हेतु अनिवार्य रूप से ओपीडी की सुविधा ( चिकित्सा परिचर्या नियमानुसार ) उपलब्ध होगी। यह स्पष्ट है कि दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त राज्यकर्मियों को आरजीएचएस का विकल्प लेकर अंशदान देने पर ही ओपीडी उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी।
4. दिनांक 01.01.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कार्मिक जिनके द्वारा आरजीएचएस का विकल्प नहीं चुना जाकर आरजीएचएस में अंशदान नहीं दिया गया है, को किसी भी प्रकार के आउटडोर परामर्श / उपचार की सुविधा प्राप्त नहीं होगी।
5. आउटडोर चिकित्सा सेवा में किसी भी स्थिति में पुनर्भरण की व्यवस्था नहीं होगी। अतः आरजीएचएस द्वारा अनुमत माध्यमों से ही ओपीडी परामर्श / उपचार का लाभ प्राप्त करें।
6. आउटडोर परामर्श हेतु पात्र लाभार्थी राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालय में आरजीएचएस कार्ड दिखाकर चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर सकेंगे । तत्पश्चात् सहकारी उपभोक्ता भण्डार एवं आरजीएचएस अनुमोदित निजी फॉर्मा स्टोर से दवा पर्ची पर लिखी गयी दवायें प्राप्त कर सकेंगे।
7. परामर्श पर्ची पर जाँच लिखे जाने की स्थिति में राजकीय एवं अनुमोदित निजी चिकित्सालय (जहां जाँच की सुविधा उपलब्ध हो) में आगामी व्यवस्था तक जाँच करवा सकेंगे। निकट भविष्य में आरजीएचएस द्वारा अनुमोदित डायग्नोस्टिक / ईमेजिंग स्टोर से भी जाँच की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।