(सन्दर्भ- कार्यालय परियोजना निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जयपुर (आरजीएचएस) का परिपत्र क्रमांक:एफ.1 (240)/आरजीएचएस / 2021 / 480-84 दिनांकः 14.07.2021)
माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के बजट भाषण 2021 के बिन्दु संख्या 244 “Central Government Health Scheme (CGHS) के अंतर्गत मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं के अनुरूप माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण एवं राज्य के सरकारी, अर्द्धसरकारी निकाय बोर्ड, निगम आदि के कर्मचारी-अधिकारियों तथा पेंशनरों को cashless एवं बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से CGHS की तर्ज पर Rajasthan Government Health Scheme (RGHS) लागू करने की मैं, घोषणा करता हूँ।” की अनुपालना में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के प्रथम चरण का आरम्भ दिनांक 01.07.2021 से कर दिया गया है।
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में माननीय मंत्रीगण, माननीय भूतपूर्व मंत्रीगण, माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक, अखिल भारतीय और न्यायिक सेवा के अधिकारी 01.01.2004 के पूर्व और पश्चात नियुक्त सेवारत कार्मिक एवं 01.01.2004 के पूर्व नियुक्त और अब सेवानिवृत्त कार्मिक के लिए पूर्व के चिकित्सा सुविधा प्रदान करने सम्बन्धी रूल्स एवं रेगुलेशन्स अब आरजीएचएस में निहित कर दिये गये हैं, अतः आरजीएचएस वेबपोर्टल पर पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य है।
राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ.5 (5) वित्त / बीमा / 2020 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 07.07.2021 में आरजीएचएस की कटौती राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2017 और इसके समान पे- मेट्रिक्स में वेतन पर निम्नलिखितानुसार सारिणी-I में निर्धारित की गयी है:-
सारिणी -1
क्र.सं. | राज्य कार्मिक की श्रेणी | 01.01.2004 से पूर्व नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए मासिक अंशदान (₹) | 01.01.2004 से नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए मासिक अंशदान (₹) |
(1) | (2) | (3) | (4) |
1 | कार्मिक जो पे-मैट्रिक्स में ₹18000/- तक वेतन आहरित कर रहे हैं। | 265.00 | 135.00 |
2 | कार्मिक जो पे-मेट्रिक्स में ₹18000/- से 33500/- वेतन आहरित कर रहे हैं। | 440.00 | 220.00 |
3 | कार्मिक जो पे-मेट्रिक्स में ₹33500/- से 54500/- वेतन आहरित कर रहे हैं। | 658.00 | 330.00 |
4 | कार्मिक जो पे-मैट्रिक्स में ₹54500/- से अधिक वेतन आहरित कर रहे हैं। | 875.00 | 440.00 |
1. 01.01.2004 से नियुक्त कार्मिकों के वेतन से आरजीएचएस अंशदान की कटौती:
दिनांक 01.01.2004 से नियुक्त कार्मिकों को चिकित्सा व्यय के लाभ पूर्व में राजमेडिक्लेम पॉलिसी के अन्तर्गत प्राप्त हो रहे हैं। वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ.5 (5) वित्त / बीमा / 2020 पार्ट- ॥ जयपुर दिनांक 07.07.2021 में ही इन कार्मिकों को आरजीएचएस में अंशदान या राजमेडिक्लेम का विकल्प दिया गया है।
वे कार्मिक जो राजमेडिक्लेम को चुनते हैं उनके लिए बीमाधन पूर्व की भांति ₹3.00 लाख रहेगा। और चिकित्सा सुविधा कैशलेस प्राप्त होगी। उल्लेखनीय है कि कार्मिक द्वारा आरजीएचएस अथवा राजमेडिक्लेम दोनों में से किसी भी योजना को चुनने पर आरजीएचएस पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। कार्मिक को इसके लिए इस परिपत्र के संलग्न विकल्प पत्र अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
वे कार्मिक जो आरजीएचएस अंशदान का विकल्प पत्र भरकर अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी को देंगे उनकी आरजीएचएस कटौती उपरोक्त सारिणी के कॉलम 4 के आधार पर बजट मद 8342-00-120 (69) में की जावेगी व इन कर्मचारियों को आरजीएचएस योजना के तहत ₹ 5 लाख कैशलेस इनडोर / डे-केयर (₹20,000/- तक ओपीडी) एवं अतिरिक्त ₹5 लाख गम्भीर बीमारियों के लिए चिकित्सा सुविधा प्रतिवर्ष प्रति परिवार देय होगी।
2. अखिल भारतीय व न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए आरजीएचएस अंशदान की कटौती:
अखिल भारतीय सेवा व न्यायिक सेवा के अधिकारीगण पर राजस्थान सिविल सेवा (मेडिकल अटेंडेस) रूल्स, 2013 चिकित्सा नियम लागू हैं और इनकी आरजीएचएस कटौती उपरोक्त सारिणी के कॉलम 3 के अनुसार बजट मद 8342-00-120 (69) में की जावेगी।
3. 01.01.2004 के बाद नियुक्त सेवानिवृत्त कार्मिकों के लिए आरजीएचएस अंशदानः
ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 01.01.2004 या उसके बाद हुई थी और अब सेवानिवृत्त हो गये हैं, उन्हें मासिक आधार पर अंशदान या जीवन पर्यन्त आरजीएचएस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए 10 वर्ष के बराबर एकमुश्त अंशदान निम्न सारिणी के अनुसार बजट मद 8342-00-120 (69) में करना होगा:
सारिणी ॥
क्र.सं. | सेवानिवृत्त कार्मिक को वेतन पे-मेट्रिक्स (01.01.2004 या उसके पश्चात नियुक्त ) | 01.01.2004 से नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए मासिक अंशदान (₹) | 01.01.2004 से नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए एकमुश्त अंशदान (₹) |
सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में पे-मेट्रिक्स में ₹18000/- तक वेतन आहरण | 135.00 | 135×120=16200 | |
सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में पे-मेट्रिक्स में ₹18000/- से 33500/- वेतन आहरण | 220.00 | 220 x 120=26400 | |
सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में पे-मैट्रिक्स में ₹ 33500/- से 54500/- वेतन आहरण | 330.00 | 330 x 120=39600 | |
सेवानिवृत्ति के अन्तिम माह में पे-मेट्रिक्स में ₹54500/- से अधिक वेतन आहरण | 440.000 | 440 X 120=52800 |