राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
ब्लॉक 5, द्वितीय से पंचम तल
डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जे.एल. एन मार्ग. जयपुर
E-mail ID- rajsmsa.asfe@rajasthan.gov.in
क्रमांक:- रास्कृशिप /जय औ. शि./दिशा-निर्देश/BRC/2021-22/ 2582 दिनांक :- 17.8.2021
ब्लॉक संदर्भ केन्द्र ग्रांट (BRC Grant) दिशा-निर्देश सत्र 2021-22
उद्देश्य:
कार्यालयी कार्य को गति देने एवं प्रभावी बनाने की श्रृंखला में शिक्षा विभाग के ब्लॉक स्तरीय कार्यालयों पर समय-समय पर आयोजित की जाने वाली बैठकों की सफल व्यवस्थाओं निर्बाध संचालन हेतु समग्र शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 में 301 ब्लॉक संदर्भ केन्द्र (बीआरसी) को ब्लॉक संदर्भ केन्द्र के कार्य संचालन एवं अकादमिक सहायता हेतु बीआरसी ग्रान्ट का बजट प्रावधान किया गया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बीआरसीएफ, ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र के दायित्वों का निर्वहन करेंगे व ब्लॉक क्षेत्र में समग्र शिक्षा के तहत संचालित समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। ब्लॉक स्तरीय एकीकृत शिक्षा संकुल में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम एवं अति० मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी-द्वितीय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण एवं निर्देशन में प्रदत्त दिशा निर्देशानुसार बीआरसीएफ के कार्य में सहयोग करेंगे। वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2021-22 में कुल 301 बीआरसी हेतु कुल 174.58 लाख रूपये का अनुमोदन किया गया है, जिसमें प्रति बीआरसी 58,000/- रूपये इस वर्ष के लिये निम्नानुसार मदों में स्वीकृत की गई है –
1) वित्तीय प्रावधान-
जिलावार स्वीकृत राशि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है –
कन्टेन्जेन्सी | मीटिंग, टीए | टीएलएम् | कुल बजट |
30,000 | 25000 | 3000 | 58,000 |
2) वित्तीय व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार है
• कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट में से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फीडिंग, आरटीई पोर्टल इत्यादि संबंधी खर्च एवं मॉनिटरिंग का खर्चा शामिल हैं। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड बही में इन्दाज किया जायेगा तथा सामग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगीं।
•मीटिंग, टी. ए ग्रान्टस में से मीटिंग में उपस्थित होने पर अल्पहार व नियमानुसार टी.ए. का भुगतान आहरण कर सकेंगे। बीआरसी सूचना प्राप्त करने मॉनीटरिंग के लिए विजिट करने पर राजकीय नियमानुसार टीए प्राप्त कर सकेगा, जिसका समायोजन मीटिंग, टी.ए. मद में किया जायेगा।
• टीएलएम ग्रान्ट में से बीआरसी अपने अधीन विद्यालयों में शैक्षिक सम्बलन प्रदान करने हेतु टीएलएम राशि का उपयोग करेगा तथा अपने अधीनस्थ विद्यालयों को शैक्षिक सम्बलन में विभिन्न प्रकार के विज्ञान, गणित व सामाजिक ज्ञान में शैक्षिक नवाचार अपनाने एवं टीएलएम निर्माण किया जा सकेगा।
•अति० जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा ब्लॉक संदर्भ केन्द्र अनुदान (BRC Grant) एवं दिशा निर्देश 2021-22 समस्त ब्लॉक कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करें।
3) मॉनीटरिंग :
• ब्लॉक कार्यालयों को जारी की जाने वाली राशि का उपयोग वित्तीय नियमानुसार किये जानी की जांच / निरीक्षण हेतु जिला स्तर के अधिकारी माह में एक बार ब्लॉक कार्यालयों का निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा जिले में गतिविधियों की मॉनीटरिंग के दौरान ब्लॉक कार्यालयों का भी निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षण के दौरान निरीक्षणकर्ता को इस राशि के उपयोग एवं बचत की जानकारी उपलब्ध करवायेंगे ।
• जिला कार्यालय द्वारा वित्तीय सत्र की समाप्ति पूर्व समस्त ब्लॉक से राशि उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें तथा संकलित सूचना परिषद कार्यालय को प्रेषित करेंगे।
4) विशेष –
1. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। क्रय हेतु वित्तीय नियमों का ध्यान रखा जाये।
2. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। बचत राशि को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ वापिस भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाये।
3. राशि का उपयोग गतिविधि व एमएचआरडी के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें।
4. क्रय की जाने वाली सामग्री में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जायें।
5) उपयोगिता प्रमाण पत्र –
• सीबीईओ कार्यालय से प्रपत्र-1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र-2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।
संलग्न उपरोक्तानुसार।
आयुक्त व राज्य परियोजना निदेशक