पालनहार योजना (Palanhar Yojna)
पालनहार योजना (Palanhar Yojna) योजना राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 0 से 18 वर्ष तक के विशेष देखभाल एवं संरक्षण वाले बालक/बालिकाओं की विभिन्न श्रेणियों के लिये है। इसके तहत् आने वाले बालक/बालिकाओं की देखभाल एवं पालन-पोषण की व्यवस्था परिवार के अन्दर किसी निकटम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति/वयस्क भाई अथवा बहन के द्वारा किया जाता है। बालक/बालिकाओं के देखभाल करने वाले को पालनहार कहा गया है। बालक /बालिकाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है।
पालनहार योजना (Palanhar Yojna) पात्र बालक/बालिकाऐं
- अनाथ बच्चे
- मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता के बच्चे
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे
- पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे
- एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे
- विषेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे
(पालनहार का वार्षिक आय रू. 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए । पालनहार एवं बच्चे कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान राज्य में निवासरत हो।)
पालनहार योजना (Palanhar Yojna) आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज
श्रेणीवार आवश्यक दस्तावेज-
पात्र बालक/बालिका की श्रेणी | श्रेणीवार आवश्यक दस्तावेज | |
1 | अनाथ बच्चे | माता-पिता के मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति |
2 | मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता/पिता के बच्चे | दण्डादेश की प्रति |
3 | निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे | विधवा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) नंबर |
4 | पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे | पुनर्विवाह के प्रमाण पत्र की प्रति |
5 | एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे | ए.आर.टी. सेन्टर द्वारा जारी ए.आर.डी. डायरी/ग्रीन कार्ड की प्रति |
6 | कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे | सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति |
7 | नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे | नाता गये हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र |
8 | विषेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे | 40 प्रतिशत या अधिक निःषक्तता के प्रमाण पत्र की प्रति |
9 | तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे | तलाकशुदा/परित्यक्ता पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओं.) नम्बर |
पालनहार द्वारा जमा करवाये जाने वाले अन्य आवश्यक दस्तावेज–
- पालनहार का ” भामाशाह कार्ड “
- पालनहार का “आय प्रमाण पत्र “ (पालनहार के बी.पी.एल./अन्तयोदय/आस्था कार्डधारक अथवा विभाग के सामाजिक सुरक्षा पेंषन योजना प्राप्त करने एवं भामाषाह में इसकी सूचना अंकित होने की स्थिति में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा)
- “मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र” की प्रति (पालनहार के बी.पी.एल./अन्तयोदया/आस्था कार्डधारक होने अथवा विभाग के सामाजिक सुरक्षा पेंषन प्राप्त करने अथवा पीडीएस का लाभ लेने एवं भामाषाह में इसकी सूचना अंकित होने की स्थिति में मूल निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा)
- बच्चे का “आधार कार्ड”
- बच्चे का “आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकरण/विद्यालय में अध्यनरत् होने का प्रमाण पत्र” (बच्चे का षिक्षा विभाग द्वारा संचालित शाला दर्पण पोर्टल (सरकारी विद्यालय में अध्ययन होने की स्थिति में) अथवा प्राईवेट स्कूल पोर्टल (प्राईवेट विद्यालय में अध्ययन होने की स्थिति में) पर उनके आधार नम्बर अंकित होने एवं पालनहार पोर्टल पर इसका Online सत्यापन होने की स्थिति में विद्यालय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होगा)
- अनाथ बच्चों का “पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र” (जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास से दण्डित किए गए हो अथवा जिनकी विधवा माता ने विधिवत पुनर्विवाह के पश्चात् अपनी संतानों को त्याग दिया हो, के लिये ही उक्त प्रमाण पत्र की पूर्ति कराई जानी है)
पालनहार योजना (Palanhar Yojna) अनुदान राशि एवं शर्तें
- 0-3 वर्ष तक – 500 रुपये प्रतिमाह (बालक/बालिका का आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण/शाला पूर्व शिक्षा हेतु विद्यालय में जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं )।
- 3-6 वर्ष तक – 500 रुपये प्रतिमाह ( बालक/बालिका का आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण/शाला पूर्व शिक्षा हेतु विद्यालय में जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य)।
- 6-18 वर्ष तक – 1000 रुपये प्रतिमाह (बालक/बालिका का विद्यालय/व्यवसायिक शिक्षा हेतु किसी संस्थान में जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य)।
- 2000 रुपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)।
- पालनहार का वार्षिक आय रू. 1.20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पालनहार एवं बच्चे कम से कम 3 वर्ष से राजस्थान राज्य में निवासरत हो।
आवेदन पर की गई कार्यवाही एवं भुगतान की जानकारी
- palanhaar.rajasthan.gov.in पर स्वयं के स्तर से।
- ई-मित्र कियोस्क केन्द्र के माध्यम से।
- संबंधित ब्लाॅक/जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में संपर्क करके।
विशेष-
- बच्चे का “आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकरण/विद्यालय में अध्यनरत् होने का प्रमाण पत्र” प्रति वर्ष माह जुलाई में ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से अद्यतन् (Update) करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा पालनहार योजनान्तर्गत देय राशि का भुगतान माह जुलाई से रोक दिया जायेगा।
- पालनहार का भामाशाह कार्ड अनिवार्य दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। अतः पालनहार को भामाशाह कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (पालनहार का मोबाईल नम्बर भामाशाह में दर्ज नहीं होने/मोबाईल नम्बर बंद होने/मोबाईल नम्बर बदले जाने की स्थिति अथवा पालनहार का किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत सूचना जैसे पालनहार का नाम, जन्म तिथि, बैक खाता संख्या आदि में अद्यतन्(Update) करवाने की स्थिति में उक्त सूचना भामाशाह में अद्यतन् (Update) करवाना होगा)
- बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। अतः पालनहार को बच्चे का आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा बच्चे का बायोमेट्रीक अथवा ओ.टी.पी (One Time Password) के माध्यम से सत्यापन करवाना होगा (बच्चे का आधार कार्ड में मोबाईल नम्बर दर्ज नहीं होने/मोबाईल नम्बर बंद/मोबाईल नम्बर बदले जाने की स्थिति अथवा बच्चे का किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत सूचना जैसे बच्चे का नाम, जन्म तिथि आदि में अद्यतन् (Update) करवाने की स्थिति में उक्त सूचना आधार कार्ड में अद्यतन् (Update) करवाना होगा)