विद्या संबल योजना (Vidya Sambal Yojna) की सामान्य जानकारी

विद्या संबल योजना (Vidya Sambal Yojna) की सामान्य जानकारी

विद्या संबल योजना की सामान्य जानकारी इस प्रकार है:-

➡️वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के  जयपुर दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में प्रारंभिक शिक्षा विभाग एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर विद्या सम्बल योजना के अन्तर्गत पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। उक्त योजना के तहत लगाए जाने वाले शिक्षकों के पदों/ योग्यताए / शर्तें और प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

➡️पद का नाम-व्याख्याता

योग्यता-राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम – 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार.                      

 प्रतिघंटा वेतन/अधिकतम वेतन-400/30000

➡️पद -वरिष्ठ अध्यापक(विभिन्न विषय)

योग्यता-राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम- 2021 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

वेतन – प्रतिघंटा वेतन/अधिकतम वेतन-350/25000

➡️पद- अध्यापक लेवल-1& (विभिन्न विषय

राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में संबंधित पद एवं विषय हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार

वेतन – प्रतिघंटा/अधिकतम वेतन- 300/21000

➡️पद -प्रयोगशाला सहायक

राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम-2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राजस्थान शिक्षा

वेतन-प्रतिघंटा/अधिकतम वेतन-300/21000

➡️पद-शारीरिक शिक्षा शिक्षक

योग्यता-राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम-2021 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार

वेतन-प्रतिघंटा/अधिकतम वेतन-300/21000

➡️1.गेस्ट फैकल्टी हेतु न्युनतम आयु आवेदित पद से संबंधित सेवा नियमों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार होगी।

➡️2.विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी के रूप में सेवानिवृत / निजी अभ्यर्थी लगाए जायेंगे।

➡️3.सेवा निवृत शिक्षक गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु पात्र होंगे, बशर्ते उसके आवेदित पद की न्यूनतम वांछित योग्यता अर्जित की हो परन्तु अध्यापक लेवल-1 व अध्यापक लेवल-2 पदों के लिए सेवा निवृत शिक्षकों हेतु रीट परीक्षा उत्तीर्ण की बाध्यता नहीं होगी।

➡️4.सेवा निवृत्त शिक्षक अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक ही गैस्ट फैकल्टी के रूप में कार्य करने हेतु पात्र होंगे।

➡️5.भाषा विषयों को छोड़कर शेष विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाए जाने हेतु संबंधित पद व विषय के लिए संबंधित सेवा नियमों में प्रावधानित न्यूनतम शेक्षणिक वांछित अर्हता अंग्रेजी माध्यम में अर्जित की जानी अनिवार्य होंगी।

➡️6.अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं के लिए भाषा विषयों के अतिरिक्त विषयों के पदों पर विभाग में पहले से कार्यरत शिक्षकों को साक्षात्कार प्रक्रिया से प्रथमतः लगाया जाएगा। कम से कम एक बार साक्षात्कार प्रक्रिया हो जाने के पश्चात भरे नहीं जा सके पदो को स्पष्ट रिक्ति के रूप में चिन्हित किया जाएगा। जिन पदों के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई है, उन्हें अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम कक्षाओं हेतु गेस्ट फैकल्टी लगाए जाने हेतु रिक्ति के रूप में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

➡️7.विद्यालयवार स्पष्ट रिक्तियों का अवलोकन संबंधित विद्यालय / पीईईओ विद्यालय के नोटिस बोर्ड, क्षेत्र व ग्राम के सार्वजनिक स्थान, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक / प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय तथा विभागीय वेबसाईट http://education.rajasthan.gov.in पर किया जाएगा।

➡️8.किसी भी पद हेतु 65 वर्ष तक की आयु के सेवा निवृत्त शिक्षक / निजी अभ्यर्थी, निर्धारित प्रारूप में पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र,  आवश्यक दस्तावेज संलग्न कर  संबंधित विद्यालय के प्राचार्य / पीईईओ को स्वयं व्यक्तिशःउपस्थित होकर प्रस्तुत करेंगे।

➡️9.वरीयता सूची पद की वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 75 प्रतिशत व प्रशैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 25 प्रतिशत अंकभार जोड़कर किया जाएगा। समान अंक होने की स्थिति में अधिक आयु के अभ्यर्थी को वरीयता में कम आयु के अभ्यर्थी से ऊपर रखा जाएगा। गेस्ट फैकल्टी चयन हेतु किसी भी स्तर पर साक्षात्कार नहीं लिया जायेगा।

➡️10.पात्रता अथवा वरीयता के संबंध में किसी भी तरह की परिवेदना आवेदक द्वारा संबंधित जिले के मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में सात दिवस में प्रस्तुत करनी होगी

➡️11.निर्धारित अंतिम तिथि तक सहमति नहीं दिए जाने पर वरीयता सूची के अग्रिम क्रमांक के अभ्यर्थी को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।

➡️12.दुराचरण, अनियमितता या कार्य से अनुपस्थिति की दशा में प्राचार्य / पीईईओ द्वारा बिना कारण बताए गैस्ट फैकल्टी के रूप में विमुक्त कर दिया जाएगा।

🌱टाईम टेबल🌱

➡️1.विज्ञप्ति एवं रिक्तियों का प्रकाशन-दिनांक 01.11.2022 तक
➡️2.आवेदन की तिथि -दिनांक 02.11.2022 से 04.11.2022 (विद्यालय समय में)
➡️3.प्राप्त आवेदनों की सूची प्रकाशित करना (स्कूल)-दिनांक 05.11.2022 से
➡️4.पात्रता की जाँच करना/वरीयता सूची बनाना ( अस्थाई) एवं जारी करना -दिनाक 07-11-2022
➡️5.आपत्तियाँ मांगना-दिनांक 09.11.2022
➡️6.अंतिम वरीयता सूची बनाना (स्थाई) मूल दस्तावेजों की जाँच करना-दिनांक 10.11.2022
➡️7.मूल दस्तावेजों की जांच- दिनांक 11.11.2022
➡️8.आदेश जारी करना-दिनांक 12.11.2022
➡️9.कार्यग्रहण की अंतिम तिथि-दिनांक 19.11.2022

विद्या संबल योजना में महत्वपूर्ण जानकारी
1- निजी अभ्यर्थी रिट उत्तीर्ण आवश्यक है जिसकी पात्रता अवधि वर्तमान तिथि तक होनी चाहिए

  1. किसी प्रकार के अनुभव के अंक नही छुड़ेंगे। न ही साक्षात्कार की कोई प्रक्रिया होगी।
  2. शेक्षणीय योग्यता के 75% और प्रशेक्षणिक योग्यता के 25% अंक जुड़कर मेरिट बनेगी। इनके अलावा किसी प्रकार के अंक नही जोड़े जाएंगे।
  3. व्याख्याता के लिए 75% स्नातकोत्तर और 25% बीएड के अंक
    वरिष्ठ अध्यापक के 75% स्नातक और 25% बीएड के अंक
    अध्यापक लेवल 2 के 75% स्नातक और 25% बीएड अंक
    अध्यापक लेवल 1 के 75% बारहवीं और 25% बीएसटीसी अंक जोड़कर एक कॉमन मेरिट बनाई जाएगी।जिसमे अधिकतम अंक प्राप्त को सहमति शपथ पत्र देना होगा।
  4. निम्न स्वप्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न करनी है-
    10वीं अंकतालिका
    12वीं अंकतालिका
    स्नातक अंकतालिका
    स्नातकोत्तर अंकतालिका
    रिट पात्रता प्रमाण पत्र
    बीएड अंकतालिका
    चरित्र प्रमाण पत्र 2 राजपत्रित अधिकारी के
    जाती प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
    मूल निवास प्रमाण पत्र प्रतिलिपि
    चयन होने पर शपथ पत्र
    एक स्वयं की फोटो
  5. कोई अभ्यर्थी कहीं से भी और एक से अधिक फॉर्म लगाने के लिए स्वतंत्र होगा

विद्या सम्बल योजना चयन के लिए आधार

व्याख्याता पद के लिए
75% – M.A. M.Sc. M.Com. के
25% – B.Ed. के

वरिष्ठ अध्यापक पद के लिए
75% – B.A. B.Sc. B.Com. के
25% – B.Ed. के

अध्यापक L-2 पद के लिए
75% – B.A. B.Sc. B.Com. के
25% – B.Ed. के

अध्यापक L-1 पद के लिए
75% – सीनियर सेकेंडरी के
25% – D.L.Ed. के

महत्वपूर्ण बिंदु
(1.) इंटरव्यू का प्रावधान नही है।
(2.) ज्यादा अंक वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
(3.) दो अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।