वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं जो 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से आ रही है, उन्हें ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा दी जा रही है। वर्ष 2016-17 से ग्रामीण क्षेत्र के रा.उ.मा.वि. में वांछित संकाय/विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के विद्यालयों में अध्ययरनत कक्षा 11 व 12 की बालिकाओं को विद्यालय में अध्ययन हेतु उनके निवास स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से आने पर अधिकतम 20 रूपये प्रति छात्रा प्रति विद्यालय उपस्थिति दिवस या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के अनुसार ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। योजनान्तर्गत बालिका एकल व सामुहिक टासपोर्ट सुविधा का लाभ ले सकती है। राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। छा़त्रा उक्त दोनों योजनाओं में से किसी भी एक योजना का लाभ ले सकती है।
राज्य के शैक्षिक दृष्टि से पिछडे ब्लाॅक्स में अंग्रेजी माध्यम के स्वामी विवेकानन्द राजकीय माॅडल स्कूलों की स्थापना की जा रही है। पंचायत समिति स्तरीय स्वामी विवेकानन्द राजकीय माॅडल स्कूलों में आसपास के गांवों ढाणियों से कक्षा छः से बारह तक की बालिकाऐं भी अध्ययन हेतु आयेगी। पंचायत समिति स्तर पर संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय माॅडल स्कूलों में उसी पंचायत समिति की बालिकाओं को भी ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा उपलब्ध करवायी जा रही है।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित होने हेतु पात्रता
- ग्रामीण क्षेत्र के अन्य माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 की 5 किलोमीटर से अधिक दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाऐं।
- ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों की कक्षा 11 व 12 की 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली बालिकाऐं।
- पंचायत समिति स्तरीय स्वामी विवेकानन्द राजकीय माॅडल स्कूलों में अध्ययनरत निम्न लिखित श्रेणी की बालिकाऐं योजना के लाभ हेतु पात्र होगी-
1. उसी पंचायत समिति की कक्षा 6 से 8 की 2 किलोमीटर से अधिक दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली समस्त बालिकाऐं।
2. उसी पंचायत समिति की कक्षा 9 से 12 की 5 किलोमीटर की अधिक दूरी से अध्ययन हेतु आने वाली समस्त बालिकाऐं।
साइकिल योजना के तहत किसी भी वर्ष में लाभान्वित होने वाली बालिकाऐं इस ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत स्वीकृत राशि की दर
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु-
कक्षा | निवास स्थान से दूरी | अधिकतम दर प्रति उपस्थिति दिवस |
11 से 12 | 5 किलोमीटर से अधिक | 20रूपये |
ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु-
कक्षा | निवास स्थान से दूरी | अधिकतम दर प्रति उपस्थिति दिवस |
09 से 12 | 5 किलोमीटर से अधिक | 20रूपये |
स्वामी विवेकानन्द राजकीय माॅडल स्कूलों में अध्ययनरत बालिकाओं हेतु-
कक्षा | निवास स्थान से दूरी | अधिकतम दर प्रति उपस्थिति दिवस |
6 से 8 | 2 किलोमीटर से अधिक | 20 :i;s |
11 से 12 | 5 किलोमीटर से अधिक | 25 :i;s |
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन
- ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं विद्यालय स्तर पर विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति के द्वारा किया जायेगा।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति/विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति के द्वारा आवश्यकतानुसार छात्राओं का समूह गठन कर प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ से पूरे सत्र के लिये किराये के वाहन से स्थानीय सामुहिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था की जायेगी।
- विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय विकास समिति के द्वारा सामुहिक ट्रांसपोर्ट के लिये मासिक किराये का निर्धारण करके ट्रांसपोर्ट सुविधादाता से अपने स्तर पर उपरोक्तानुसार दर्शायी गयी राशि की सीमा तक व्यवस्था की जा सकेगी। यदि निर्धारित मासिक किराया राज्य सरकार द्वारा देय राशि से अधिक है, तो जनसहभागिता/भामाशाह से अन्तर की राशि की व्यवस्था का प्रयास किया जायेगा। अन्तर की राशि किसी भामाशाह/जनसहभागिता से उपलब्ध नहीं होने पाने की स्थिति में सम्बन्धित छात्राओं के अभिभावकों की सहभागिता से प्राप्त कर व्यवस्था की जा सकेगी।
- अभिभावक द्वारा सामुहिक ट्रंासपोर्ट सुविधा नहीं लेने की स्थिति में लिखित में आवेदन प्रस्तुत करदने पर छात्राओं को उपरोक्त में वर्णित अनुसार राशि या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, उपलब्ध करवाया जायेगा।
VªkaliksVZ okmpj ;kstuk dk foRrh; izcU/ku
• ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद को किश्तों में राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।
• राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा विद्यालय विकास कोष एवं प्रबन्धन समिति/विद्यालय प्रबन्धन समिति को राशि की सतत उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।
• ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना हेतु राज्य सरकार से अग्रिम राशि जारी की जाती है लेकिन किसी कारण से देरी होती है तो संस्थाप्रधान विद्यालय के विकास कोष/विद्यार्थी कोष से अग्रिम भुगतान करेगा तथा परिषद से राशि प्राप्त होने पर समायोजन किया जायेगा।
ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना के तहत भुगतान की प्रक्रिया
• पात्र छात्र छा़त्राओं/उनके अभिभावकों द्वारा ट्रंासपोर्ट वाउचर योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
•संस्था प्रधान द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये तथ्यों की जांच कर ट्रंासपोर्ट वाउचर योजना का लाभ देने हेतु निर्णय कर ैक्डब्ध्ैडब् को अवगत करवाया जायेगा।
• SDMC/SMC द्वारा ट्रंासपोर्ट सुविधा दाता को व्यवस्थानुसार निर्धारित राशि का एक मुश्त मासिक भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त राशि में से नियमानुसार किया जायेगा।
यदि छात्राओं द्वारा ट्रंासपोर्ट की व्यवस्था अपने स्तर से की जाती है ैक्डब्ध्ैडब् द्वारा वास्तविक किराया अथवा ट्रंासपोर्ट वाउचर राशि जो भी कम हो उसका एक माह का अग्रिम भुगतान छात्राओं को किया जा सकेगा।
• यदि छात्राओं द्वारा ट्रंासपोर्ट की व्यवस्था अपने स्तर से की जाती हैsmc/sdmc द्वारा वास्तविक किराया अथवा ट्रंासपोर्ट वाउचर राशि जो भी कम हो उसका एक माह का अग्रिम भुगतान छात्राओं को किया जा सकेगा।
• यदि छात्राओं द्वारा ट्रंासपोर्ट की व्यवस्था अपने स्तर से की जाती है SMC/SDMC द्वारा वास्तविक किराया अथवा ट्रंासपोर्ट वाउचर राशि जो भी कम हो उसका एक माह का अग्रिम भुगतान छात्राओं को किया जा सकेगा।
• SDMC/SMC द्वारा छात्राओं को किया जाने वाला भुगतान उनके भामाशाह खाता/बचत खाता में जमा कराया जायेगा। नकद राशि वितरित नहीं की जायेगी।
SDMC/SMC द्वारा छात्राओं को किया जाने वाला भुगतान उनके भामाशाह खाता/बचत खाता में जमा कराया जायेगा। नकद राशि वितरित नहीं की जायेगी।
प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना
राज्य सरकार द्वारा 6 से 14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा हेतु निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का संचालन किया जा रहा है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयो में पढ़ रहे कक्षा 1 से 8 तक के उन सभी छात्रों को इस योजना का लाभ मिलेगा जिनके निवास स्थान से एक किलोमीटर पर राजकीय प्राथमिक और दो किलोमीटर की दूरी तक कोई राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है। कम आबादी वाले क्षेत्रों, ढाणियों जहां पर विद्यालय संचालन संभव नहीं है, वहां निवास करने वाले 6 से 14 आयुवर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना से लाभान्वित किया जायेगा।
इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक विद्यालय से एक किलोमीटर से अधिक की दूरी पर छात्रों को प्रति उपस्थिति दिवस 10 रुपये तथा कक्षा 6 से 8 तक दो किलोमीटर से अधिक की दूरी पर 15 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस ट्रांसपोर्ट वाउचर राशि से लाभान्वित किया जाएगा।