विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं के लिये परिवहन/एस्काॅर्ट भत्ता (Transportation and Escort Allowance to CWSN Students)
राजकीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का नामांकन ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवता अभिवृद्धि हेतु निम्नानुसार भत्ते उपलब्ध करवाये जाते हैः-
Escort Allowance to CWSN Students
यह योजना विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं (CWSN Students) को सपोर्ट करती है | राज्य में समावेशित शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को लक्ष्य किया गया है | इस योजना का मुख्य उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्यधारा से जोड़ना है | इसी के साथ उनमें समाज के प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण करने में भी सहायक है |
ऐसे बच्चों में अंतर्निहित योग्यताओं को बढ़ाकर उत्साहवर्धन करने तथा उनके अधिकारों और क्षमताओं के प्रति उनमें जागरूकता लाने के उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया है | इससे उन्हें अंतर्निहित क्षमताओं का विकास किया जाता है | यह राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं का नामांकन तथा एवं शैक्षिक गुणवत्ता के लिए आवश्यक है |
Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Section 16 (VIII)) के अंतर्गत परिभाषित कुल 21 श्रेणियों के विकलांगता में अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमंदित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म आदि से प्रभावित श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से ग्रसित बालक बालिकाएं जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उन्हें 10 माह के लिए प्रति 400 रुपए की राशि दी जाएगी। इसी प्रकार ऐसे बालक बालिकाएं जो घर से विद्यालय व विद्यालय से घर तक अकेले(बिना किसी व्यक्ति की सहायता से) पहुंच पाने में असमर्थ उन्हें अभिभावक द्वारा ही लाया व ले जाया जाता है। इन बच्चों के अभिभावकों को एस्कॉर्ट भत्ते के रूप में 400 रुपए प्रति माह 10 माह के लिए दिए जाएंगे। इनकी जांच के गठित टीम जिसमें डीपीसी, एडीपीसी, समावेशित शिक्षा प्रभारी, सहायक लेखाधिकारी व जिला समन्वयक की ओर से आवेदन की जांच कर लाभ दिया जाता है। परिवहन व एस्कॉर्ट भत्ता का भुगतान प्रतिमाह उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। 50 प्रतिशत उपस्थिति से कम होने पर भत्ता नहीं दिया जाएगा।
Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Section 16 (VIII)) के अंतर्गत परिभाषित कुल 21 प्रकार की विकलांगता से ग्रसित बालक बालिका राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत हैं | वह अपने घर से बिना किसी व्यक्ति की सहायता के पहुंचने में असमर्थ हैं, इसलिए सरकार की ओर से उन्हें एस्कॉर्ट भत्ते (Escort Allowance to CWSN students) की व्यवस्था की गई है |
Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (Section 16 (VIII)) के अंतर्गत परिभाषित कुल 21 प्रकार की विकलांगता-
- Blindness
- Low-vision
- Leprosy Cured persons
- Hearing Impairment (deaf and hard of hearing)
- Locomotor Disability
- Dwarfism
- Intellectual Disability
- Mental Illness
- Autism Spectrum Disorder
- Cerebral Palsy
- Muscular Dystrophy
- Chronic Neurological conditions
- Specific Learning Disabilities
- Multiple Sclerosis
- Speech and Language disability
- Thalassemia
- Hemophilia
- Sickle Cell disease
- Multiple Disabilities including deaf-blindness
- Acid Attack victim
- Parkinson’s disease
ऐस्काॅर्ट भत्ते (Escort allowance to CWSN Students) हेतु पात्रता
>>ऊपर वर्णित कुल 21 प्रकार की विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, सेरेब्रल पॉल्सी आदि से ग्रसित होना आवश्यक हैं |
>>यहां पर उसकी विकलांगता उसकी विकलांगता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए |
>>यानि वह घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ होना चाहिए |
>>वह अपने अभिभावक के साथ ही विद्यालय आता व जाता हैं |
>>सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र का होना आवश्यक है |
एस्काॅर्ट भत्ता कितनी अवधि के लिये देय है?
यहाँ पर अधिकतम 10 माह के लिए एस्कॉर्ट भत्ता (Escort allowance) प्रदान किया जाता हैं |
प्रतिमाह कितना एस्काॅर्ट भत्ता देय है ?
एस्कॉर्ट भत्ते के अंतर्गत 400 रुपया प्रति माह प्रदान किया जाता हैं |
Transportation Allowance to CWSN Girls
परिवहन भत्ता (Transportation Alllowance to CWSN Students) आवेदन हेतु पात्रता
Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांग यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दता व सेरेब्रल पाल्सी तथा आॅटिज्म इत्यादि से प्रभावित श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से ग्रसित बालक बालिकाऐं जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
परिवहन भत्ता कितनी अवधि के लिये देय है?
यहाँ पर अधिकतम 10 माह के लिए एस्कॉर्ट भत्ता (Escort allowance) प्रदान किया जाता हैं |
प्रतिमाह कितना परिवहन भत्ता देय है ?
एस्कॉर्ट भत्ते के अंतर्गत 400 रुपया प्रति माह प्रदान किया जाता हैं |
एस्काॅर्ट एवं परिवहन भत्ता हेतु बालक बालिकाओं का चयन (Transportation and Escort Allowance to CWSN Students)
जिला परियोजना समन्वयक सभी PEEO व CBEEO के माध्यम से आवेदन पत्र मागेंगे | आवेदन पत्रों से चयन के लिए 5 सदस्यी कमेटी गठित की जाएगी-
Name | Designation |
डीपीसी | अध्यक्ष |
एडीपीसी | सदस्य सचिव |
समावेशित शिक्षा प्रभारी | सदस्य |
सहायक लेखाधिकारी | सदस्य |
जिला समन्वयक | सदस्य |
उक्त समिति समस्त आवेदन पत्रों की जांच करते हुए समस्त पात्र बच्चों का चयन कर परिवहन एवं एस्काॅर्ट भत्ता जारी किये जाने की अनुशंषा करेगी।
योजना (Transportation and Escort Allowance to CWSN Students) से जुड़े कुछ विशेष बिन्दु :
>>व्यापक प्रचार – प्रसार जिला स्तर पर किया जाएगा, ताकि अधिकाधिक पात्र बालक – बालिकाओं को लाभ प्रदान किया जा सकें |
>>जिले के सभी पात्र बालक – बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |
>>व्यय लक्ष्य से अधिक होने पर समावेशित शिक्षा के किसी भी मद से पात्र बालक – बालिकाओं को योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा |
>>वित्तीय लक्ष्यों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा |
>>राशि का भुगतान सम्बन्धित विद्यालय की SMC / SDMC द्वारा बालक – बालिकाओं के बैंक खाते में किया जाएगा |
>>बैंक खाते नहीं होने की स्थिति में सम्बन्धित संस्था प्रधान द्वारा जीरो बैलेंस पर नजदीकी बैंक में खाता खुलवाया जाएगा |
>>सामूहिक परिवहन की व्यवस्था में वाहन मालिक को राशि का भुगतान अभिभावक द्वारा ही किया जाएगा |
>>न्यूनतम दुरी की कोई भी बाध्यता योजना के अंतर्गत नहीं रखी गई हैं |
>>पात्र CWSN बालक – बालिकाओं की व उन्हें देय परिवहन भत्ते की सूचना PMS पोर्टल पर अनिवार्य रुप से अपडेट करनी होगी | इसी के साथ एस्कॉर्ट भत्ते के विकल्प का भी चयन आवश्यक रुप से करें, ताकि पोर्टल पर प्रगति रिपोर्ट प्रदर्शित हो सकें |
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Transportation and Escort Allowance Application form
Transportation and Escort Allowance Application form Class 9 to 12