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योजना के अन्तर्गत देय लाभ (स्कूटी वितरण) :
राजस्थान मूल की वे छात्राऐ जिन्होंने राजकीय विद्यालय से 9वीं से 12वीं तक अध्ययन पूरा कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 12वीं कक्षा की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त कर राजस्थान स्थित राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों, में स्नातक डिग्री प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर नियमित अध्ययनरत हो, उनको जिलेवार वरीयतानुसार कुल 1650 (प्रत्येक जिले में 50 स्कूटी) स्कूटी स्वीकृत कर निःशुल्क वितरित की जावेगी। यदि पूर्ण प्रयास करने के उपरान्त भी राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के आवेदन पूर्ण/सही प्राप्त नहीं होते है, तो जितने आवेदन कम प्राप्त होगें उतनी स्कूटी वरीयता सूची के आधार पर राजकीय महाविद्यालयों, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को स्वीकृत की जा सकेगी।
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