TAF सम्बंधित विशेष ध्यान देने योग्य बिंदु

  1. कक्षा 1 से 8 को सत्र 2018-19 में अध्यापन करवाने वाले प्रारम्भिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा के सभी कार्मिकों द्वारा भरा जाना है।
  2. प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1 जुलाई 2019 के पश्चात की प्रथम कार्यग्रहण तिथि वाले कार्मिकों द्वारा नहीं भरा जाना है।
  3. Subject-Teacher मैपिंग मॉड्यूल में सत्र 2018-19 की मैपिंग के आधार पर ही वर्तमान TAF भरा जाना है।
    (नोट यदि किसी कार्मिक द्वारा 2019-20 की मैपिंग के आधार पर TAF भरा जा चुका है तो वह कार्मिक अंतिम तिथि से पूर्व 2018-19 की मैपिंग के आधार पर संशोधन किया जाना अपेक्षित है।)
  4. Subject-Teacher मैपिंग मॉड्यूल में सम्बंधित सत्र में अध्यापन करवाए जाने वाले विषयों के आधार पर ही मैपिंग किया जाना है ना कि कार्मिक के मूल विषय/विद्यालय के स्वीकृत विषय के आधार पर।(नोट- यदि किसी कार्मिक ने अध्यापन विषय के आधार पर मैपिंग नहीं कि है तो संशोधन किया जाना अपेक्षित है।
  5. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के TAF संबंधित असमंजस को समाप्त कर दिया गया है, शाला दर्पण पर अब माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के द्वितीय श्रेणी कार्मिकों को संख्यात्मक रूप से TAF भरने हेतु दर्शाया जा रहा था वो संख्या अब हटा दी गई है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक के तृतीय श्रेणी अध्यापक लेवल प्रथम व सेकंड के कार्मिकों को TAF भरना हे उन्हें ही अब दर्शाया जा रहा है… जो द्वितीय श्रेणी कार्मिक 1- 8 पढाते हैं उन्हें TAF सबमिट नहीं करना है।

नोट :- द्वितीय श्रेणी अध्यापक जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत है उनको TAF ऑनलाइन करवाना है।