Registration of Co-operative Society under the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 के अन्तर्गत सहकारी सोसाइटी का पंजीकरण (Registration of Co-operative Society under the Rajasthan Co-operative Societies Act, 2001)

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 5(1)(क) के प्रावधानानुसार कम से कम पन्द्रह व्यक्ति, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति भिन्न कुटुम्ब का सदस्य हो, अपने आर्थिक हितों की अभिवृद्धि के लिए सहकारी समिति के गठन हेतु आवेदन कर सकते हैं। इस प्रकार व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा गठित समिति प्र ाथमिक सहकारी समिति के रूप में गठित की जा सकती है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 5(1)(ख) के प्रावधानानुसार कम से कम पांच सहकारी सोसाइटियां किसी केन्द्रीय अथवा यथास्थिति शीर्ष सहकारी सोसाइटी के गठन हेतु आवेदन कर सकती है। प्राथमिक, केन्द्रीय एवं शीर्ष सहकारी समितियों का पंजीयन क्रमशः इकाई स्तर पर पदस्थापित उप रजिस्ट्रार, खण्डीय स्तर पर पदस्थापित अतिरिक्त रजिस्ट्रार एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान के स्तर से किया जाता है। प्रत्येक सहकारी सोसाइटी राजस्थान सहकारी सोसाइटी नियम, 2003 के नियम 8 में वर्णित वर्गों में से किसी एक वर्ग में वर्गीकृत की जाती है तथा सोसाइटी को जिस वर्ग में वर्गीकृत किया गया है, उसके लिए न्यूनतम हिस्सा राशि भी उस वर्ग के लिए निर्धारित न्यूनतम हिस्सा राशि के अनुरूप ही होगी। प्रत्येक सहकारी सोसाइटी के आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित सोसाइटी की उपविधियां संलग्न की जायेंगी। सोसाइटी की उपविधियों की विषयवस्तु सहकारिता अधिनियम की अनुसूची-‘ख’ में वर्णितानुसार रहेगी। जिन सहकारी सोसाइटियों में विभाग द्वारा आदर्श उपविधियां जारी की हुई हैं, उन सोसाइटियों के पंजीयन हेतु ऐसी आदर्श उपविधियां ही संलग्न की जानी अपेक्षित हैं, जो विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है। प्राप्त आवेदन पत्र का संबंधित पंजीकरण अधिकारी द्वारा परीक्षण किया जायेगा तथा यदि प्रस्तावित समिति उसके प्रस्तावित कार्य क्षेत्र में सुस्थ कारोबार (Sound business) की अपेक्षाओं का पालन करती है, अधिनियम एवं नियमों के उपबन्धों का पालन करती है, उसकी उपविधियां नियम एवं अधिनियम के प्रतिकूल नहीं है तथा प्रस्तावित सोसाइटी के उद्देश्य सामाजिक न्याय, सहकारिता और लोक सदाचार के सिद्धान्तों एवं प्रदेश की विधियों के अनुरूप है, तो आवेदकों को समिति के वर्ग के अनुसार लागू हिस्सा राशि बैंक में जमा करवाये जाने हेतु निर्देश जारी करेगा तथा आवेदकों द्वारा निर्धारित हिस्सा राशि एवं सदस्यों के प्रवेश शुल्क की रसीदों की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने की स्थिति में पंजीकरण अधिकारी द्वारा समिति के पंजीयन संबंधी कार्यवाही की जावेगी।

(1) आनलाईन आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नांकित सूचनायें होना आवश्यक है, जो कि Online आवेदन पत्र में निम्नानुसार यथास्थान भरी जानी है/अपलोड की जानी है –


(क) प्रस्तावित सोसाइटी का नाम
(ख) सोसाइटी का प्रकार (प्राथमिक/केन्द्रीय/शीर्ष में से एक का चयन करना है)
(ग) सोसाइटी का व्यवसाय
(घ) दायित्व (परिसीमित/अपरिसीमित में से एक का चयन करना है)
(ड.) परिसीमित दायित्व होने की दशा में सदस्यों का दायित्व
(च) प्रस्तावित सोसाइटी का वर्ग एवं उपवर्ग (इस हेतु यथास्थान दिये गये लिंक (drop down window) पर क्लिक करने के उपरान्त खुलने वाली एक्सेल शीट में उपलब्ध विकल्पों से एक का चयन करना है)
(छ) सोसाइटी के आवेदक सदस्यों की कुल संख्या
(ज) सोसाइटी के सदस्यों की सूची (यथास्थान उपलब्ध प्रोफार्मा में अपलोड की जानी है)
(झ) यदि सोसाइटी की कोई सदस्य समिति है, तो ऐसी सदस्य समिति की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का विवरण। (अपलोड किया जाना है)
(ञ) सेवा सहकारी समितियों के मामले में कमजोर वर्ग की सूची (अपलोड की जानी है)
(ट) एकत्रित प्रवेश शुल्क राशि का विवरण
(ठ) हिस्सा राशि का विवरण
(ड) सोसाइटी की उपविधियां (अपलोड की जानी है)
(ढ) समिति के आर्थिक रूप से सक्षम होने संबंधी कार्य योजना (अपलोड की जानी है)
(ण) साधारण बैठक की तिथि
(त) साधारण बैठक में सम्मिलित सदस्यों की संख्या
(थ) साधारण बैठक का कार्य वाही विवरण (अपलोड किया जाना है)
(द) सोसाइटी का तुलन पत्र (यथास्थान उपलब्ध एक्सेल शीट में अपलोड किया जाना है)
(ध) सोसाइटी की ओर से आवेदन करने वाले अधिकृत आवेदक का व्यक्तिगत विवरण।
(न) पंजीकृत कार्यालय का विवरण
(प) सोसाइटी का कार्य क्षेत्र
(फ) सोसाइटी के नामित पदाधिकारियों का विवरण (यथास्थान उपलब्ध काॅलम में सूचना भरी जानी है)
(2) Online पंजीयन हेतु सोसाइटी के न्यूनतम 15 आवेदक सदस्यों एवं कार्यकारिणी सदस्यों के आधार कार्ड नंबर अथवा भामाशाह कार्ड नंबर अनिवार्य होंगे, जो आॅनलाईन आवेदन में भरने होंगे।
(3) आवेदकों को ऐसे भामाशाह/आधार कार्ड का ओ.टी.पी. (one time password) संबंधित मोबाईल पर प्राप्त कर उसको Online पंजीयन हेतु फीड करना होगा, ताकि आवेदन पत्र भरा जा सके ।
(4) Online पंजीयन के माध्यम से संस्था को बी.आर.एन. (business registration number) भी प्रदत्त किया जायेगा।
(5) प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित पंजीकरण अधिकारी द्वारा अपने संबंधित लिपिक को अग्रेषित किया जायेगा, जो प्राप्त आवेदन के साथ अपलोड किये गये पत्रादि का परीक्षण करेगा तथा यदि कोई कमी पाई जाती है, तो वह पंजीकरण अधिकारी को आक्षेप का विवरण प्रस्तुत करेगा, जिससे कि पंजीकरण अधिकारी द्वारा आवेदक को Online ही सूचित किया जायेगा।
(6) लिपिक द्वारा परीक्षण करने के उपरान्त यदि आवे दन पत्र पूर्ण पाया जाता है तो लिपिक द्वारा आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु निरीक्षक को अग्रेषित किया जायेगा, जो कि आवेदन पत्र का सहकारिता अधिनियम, नियमों एवं समय समय पर जारी विभागीय दिशा निर्देशों के आलोक में परीक्षण करेगा तथा साथ ही प्रस्तावित सोसाइटी की आर्थिक सक्षमता के संबंध में भी अपनी टिप्पणी अंकित करेगा।
(7) निरीक्षक द्वारा प्रस्तावित सोसाइटी का सहकारिता अधिनियम एवं नियमों के आलोक में परीक्षण किये जाने पर यदि कोई आक्षेप पाया जाता है, तो इस संबंध में पंजीकरण अधिकारी के माध्यम से आवेदक को Online ही अवगत करवाया जावेगा।
(8) प्रस्तावित आवेदन पत्र पंजीकरण योग्य पाये जाने की स्थिति में निरीक्षक द्वारा आवेदन को पंजीकरण अधिकारी को अपनी टिप्पणी से अवगत कराते हुए अग्रेषित किया जायेगा।
(9) तत्पश्चात् पंजीकरण अधिकारी द्वारा आवेदकों को समिति के वर्ग के अनुसार लागू हिस्सा राशि एवं प्रवेश शुल्क राशि बैंक में जमा करवाये जाने हेतु निर्देश जारी किये जायेंगे।
(10) आवेदकों द्वारा निर्धारित हिस्सा राशि एवं सदस्यों के प्रवेश शुल्क जमा करवाये जाकर बैंक स्टेटमेंट की प्रति अपलोड की जायेगी।
(11) आवेदकों द्वारा निर्धारित हिस्सा राशि एवं सदस्यों के प्रवेश शुल्क जमा करवाये जाकर बैंक स्टेटमेंट की प्रति अपलोड कर दिये जाने के पश्चात् पंजीकरण अधिकारी द्वारा सोसाइटी के पंजीयन संबंधी कार्यवाही की जावेगी तथा सोसाइटी का पंजीयन कर पंजीयन प्रमाण पत्र एवं पंजीकृत उपविधियां आवेदक को आॅनलाईन उपलब्ध करवाई जावेंगी, जिन पर पंजीकरण अधिकारी के डिजिटल-हस्ताक्षर होंगे।
(12) Online आवेदन के प्रस्तुतिकरण, उसे संबंधित कार्मिक को हस्तान्तरित करने, Online आवेदन में किसी प्रकार का आक्षेप, यदि कोई हो, हिस्सा राशि जमा कराने तथा पंजीकरण हो जाने संबंधी सभी सूचनायें आवेदकों की एस.एस.ओ. आई .डी एवं पंजीकृत मोबाईल पर एस.एम.एस. तथा ई-मेल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जावेंगी।
(13) Online रजिस्ट्रेशन हो जाने पर आवेदक संबंधित पंजीकरण अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त कार्यकारिणी की सूची, संस्था के सदस्यों की सूची, उपविधियों एवं पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति आॅनलाईन प्राप्त कर सकेगा, जिन पर क्यू.आर. कोड भी अंकित होगा। कोई भी व्यक्ति उस क्यू.आर. कोड को स्कैन करके यह जानकारी प्राप्त कर सकेगा कि यह दस्तावेज किस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की सूची –

(1) सभी आवेदक सदस्यों एवं समिति (संचालक मण्डल) सदस्यों के आधार अथवा भामाशाह कार्ड संख्या
(2) सोसाइटी की उपविधियां
(3) हिस्सा राशि एवं प्रवेश शुल्क बैंक में जमा किये जाने के बाद बैंक स्टेटमेंट की प्रति।
(4) सोसाइटी के सदस्यों की सूची (यथास्थान उपलब्ध प्रोफार्मा में अपलोड की जानी है)
(5) यदि सोसाइटी की कोई सदस्य समिति है, तो ऐसी सदस्य समिति की ओर से हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत व्यक्ति का विवरण। (अपलोड किया जाना है)
(6) सेवा सहकारी समितियों के मामले मे कमजोर वर्ग की सूची (अपलोड की जानी है)
(7) समिति के आर्थि क रूप से सक्षम होने संबंधी कार्य योजना (अपलोड की जानी है)
(8) साधारण बैठक का कार्यवाही विवरण (अपलोड किया जाना है)
(9) सोसाइटी का तुलन पत्र (यथास्थान उपलब्ध एक्सेल शीट में अपलोड किया जाना है)

समय सीमा का निर्धारण –

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 की धारा 6(1) के प्रावधानानुसार आवेदन प्रस्तुत किये जाने के साठ दिन के भीतर-भीतर यथाविहित वर्ग या उपवर्ग के अधीन सोसाइटी की उपविधियों सहित सहकारी सोसाइटी का पंजीकरण संबंधित पंजीकरण अधिकारी द्वारा किया जावेगा।