1 | योजना का नाम | अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 06 से 08) |
2 | योजना का संक्षिप्त परिचय | अनुसूचित जनजाति संवर्ग के कक्षा 6 से 8 में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थियों को यह छात्रवृत्ति दी जाती है। |
3 | योजना प्रारम्भ किये जाने का वर्ष | वर्ष 1984-85 (संशोधित 1989) |
4 | लाभान्वित वर्ग | अनुसूचित जनजाति संवर्ग के विद्यार्थी |
5 | योजना की पात्रता | 1. विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति संवर्ग का हो। 2. विद्यार्थी जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में एवं शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 में नियमित विद्यार्थी के रुप में अध्ययन कर रहा हो। 3. विद्यार्थी जिसके माता-पिता/जीवित न होने पर संरक्षक आयकर दाता न हो। 4. विद्यार्थी जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययन हेतु अन्य किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नही मिल रहा हो। 5. विद्यार्थी जो गत सत्र में निचली कक्षा में अनुतीर्ण नहीं रहा हो। यदि वह किसी वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो जाता है तो उसकी छात्रवृत्ति रोक दी जावेगी परन्तु यदि वह उसी कक्षा को आगामी परीक्षा में उतीर्ण कर लेता है तो अगले सत्र से नई कक्षा में छात्रवृत्ति हेतु पात्र हो जाएगा। इसके लिए विद्यार्थी को पुनः नूतन छात्रवृत्ति आवेदन करना होगा। 6. विद्यार्थी जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित या अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो |
6 | योजना में देय सुविधाएं | विद्यार्थी छात्रवृत्ति की दरें- (अधिकतम 10 माह हेतु) 1. छात्र 75/- प्रतिमाह 2. छात्रा 125/- प्रतिमाह |
7 | योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करने का कार्यालय | संबंधित विद्यालय जिसमे विद्यार्थी अध्ययनरत है। |
8 | योजना में आवेदन प्रस्तुत करने के कार्यालय का नाम व पता | संबंधित विद्यालय जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है। |
9 | योजना में आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज | जाति प्रमाण-पत्र आय प्रमाण-पत्र भामाशाह एवं आधार नंबर |
10 | योजना का लाभ लेने के लिए सम्पर्क सूत्र | सम्बन्धित संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक- मुख्यालय |
11 | भारत सरकार एवं राज्य सरकार की हिस्सा राशि का अनुपात | शत-प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा देय |