अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (Last Pay Certificate)

अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (Last Pay Certificate)

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अध्याय 8 शीर्षक “सरकारी कर्मचारियों के व्यक्तिगत दावें” के उपखंड 2 नियम संख्या 145 से 149 तक अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (Last pay certificate) के संबंध में जानकारी दी गई है जिसका सार निम्नानुसार हैं:-

 अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (Last pay certificate for Rajasthan government employees) वर्तमान में पे मैनेजर से ऑनलाइन प्राप्त हो जाता हैं व डीडीओ से हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत किया जा सकता है। एलपीसी प्रपत्र GA 62 (नया फॉर्म GA35) में तैयार किया जाता है। प्रस्तुत नियमों में सैद्धांतिक रूप से एलपीसी/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र का वर्णन किया गया है।

 यह स्थानांतरण के समय कार्यालय से प्राप्त अंतिम आहरित वेतन का प्रमाण पत्र होता है। 

 इसमें प्राप्त किए जाने वाले वेतन एवं भत्ते तथा की गई समस्त कटौतियां अंकित होती है। साथ ही इसमें जीपीएफ व एस. आई. का पॉलिसी नंबर, आयकर की कटौती, सरकारी कार्मिक द्वारा लिए गए ऋण एवं अग्रिम वसूलियों का ब्यौरा, दिया गया कार्यग्रहण काल, चार्ज देने की तारीख व समय, कोई अग्रिम शेष इत्यादि का उल्लेख होता है।

 एलपीसी चार प्रतियों में तैयार की जाती हैं:

 एक प्रति स्थानान्तरण वाले कार्यालय को, दूसरी प्रति उसी जिले के सहायक निदेशक/उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि को, तीसरी प्रति वर्तमान कार्यालय में तथा चौथी प्रति संबंधित कार्मिक को पृष्ठांकित की जाती हैं। 

 एलपीसी सामान्यतः चार्ज रिपोर्ट की प्राप्ति के चार दिन में जारी की जाएगी परंतु किसी भी स्थिति में अधिकतम दस दिन में जारी की जाएगी। यदि उक्त अवधि में अंतिम वेतन प्रमाण पत्र सरकारी कर्मचारी को प्राप्त नहीं हुआ हो तो सरकारी कर्मचारी मामले की रिपोर्ट लिखित में विभागाध्यक्ष को कर सकेगा।

 एलपीसी के अभाव में आगामी कार्यालय द्वारा एक बार में अधिकतम तीन माह तक वेतन एवं भत्तों का आहरण सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर किया जा सकेगा तथा विशेष मामलों में इसे तीन माह और बढ़ाया जा सकता हैं। 

नोट:-आजकल पे मैनेजर से एलपीसी जनरेट होती है कार्मिक की पे मैनेजर Id ट्रांसफर करने के बाद अगली जगह Id स्वीकार कर लेने के उपरांत पे मैनेजर से कार्मिक की एलपीसी तैयार की जा सकती है।