Government Fund and Students fund fees rules for Rajasthan Government Schools-

राजकीय विद्यालयों में निम्नानुसार शुल्क लिया जाता है (Fee and funds structure of Govt. Schools in Rajasthan) –
विद्यार्थी कोष में नियमानुसार SC/ST/OBC/SBC वर्ग के विद्यार्थियों को 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

Government Fund and Students fund fees rules for Rajasthan Government Schools-

मद फीस का विवरण कक्षा 9 व 10 के लिए कक्षा 11 व 12 के लिए
राजकीय कोष प्रवेश शुल्क /पुनः प्रवेश शुल्क 10 10
TC फीस 5 5
विद्यार्थी कोष विद्यार्थी फण्ड 200 300
स्काउटिंग 5 5
SUPW 50
विद्यार्थी दुर्घटना बीमा 50 रूपये प्रति छात्र 50 रूपये प्रति छात्र
LAB FEES 100/- प्रति संकाय
विकास कोष विकास कोष समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार

Students Group Insurance Premium Rates for 01-04-2020

पाॅलिसी अवधि के बीच में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थी के लिये शाॅर्ट पीरियड रेट्स के आधार पर प्रीमियम राशि निम्नानुसार होगी-