अतिआवश्यक
।। कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।।
क्रमांक द–2(4)पुलिस–यातायात / आदेश-निर्देश / 2021/6116-70 दिनांक 25.10.2021
समस्त जिला पुलिस अधीक्षक, राजस्थान एवं
समस्त पुलिस उपायुक्त, जयपुर एवं जोधपुर।
विषय: Digi Locker एवं M-Parivahan App के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेजों को डिजिटल आईडेंटिटी के रूप में मान्यता के सम्बन्ध में।
प्रसंग: परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश संख्या 05 / 2019 दिनांक 12.05.2019 एवं पत्रांक 16356 दिनांक 10.09.2021 तथा इस कार्यालय के पूर्व पत्रांक 4204-07 दिनांक 16.10.2019, 4720-22 दिनांक 03.12.2019 व 5534-87 दिनांक 23.09.2021
उपरोक्त प्रासंगिक विषयान्तर्गत इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा Digi Locker एवं M-Parivahan App के माध्यम से प्रस्तुत ड्राईविंग लाईसेंस एवं पंजीयन प्रमाण पत्र के इलेक्ट्रोनिक रिकॉर्ड को विधिक रूप से मूल दस्तावेजों के समतुल्य माना गया है। उक्त सम्बन्ध में प्रासंगिक पत्रों के माध्यम से इस कार्यालय तथा परिवहन विभाग द्वारा यथा समय पालना हेतु निर्देशित किया गया है।
संज्ञान में आया है कि उक्त निर्देशों के उपरान्त भी Digi Locker एवं M-Parivahan App के माध्यम से प्रस्तुत दस्तावेजों के अतिरिक्त वाहन चालक को दस्तावेज भौतिक रूप से पेश करने के लिए बाध्य किया जाता है अर्थात प्रदत्त निर्देशों की पालना नहीं की जा रही है।
अतः Digi Locker एवं M-Parivahan App के माध्यम से प्रस्तुत ड्राईविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र आदि को डिजिटल आईडेंटिटी के रूप में माना जावे तथा जानबूझ कर उक्त आदेशों की पालना नहीं करने की स्थिति में सम्बन्धित कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। उक्त आदेशों की कड़ाई पालना से सुनिश्चित की जावे।
( स्मिता श्रीवास्तव )
अति. महानिदेशक पुलिस यातायात),
राजस्थान, जयपुर।