COVID-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (जुलाई, 2020 से अगस्त, 2020)  में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहू /चावल) वितरण

आयुक्तालय, मिड डे मील योजना (Mid Day Meal Scheme), राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक-एफ4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ.वि.आ. /पार्ट/2020-21/310 दिनाक:- 08-09-2020 के द्वारा COVID-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (जुलाई, 2020 से अगस्त, 2020)  में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहू /चावल) वितरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गए है –

“मिड डे मील योजनान्तर्गत COVID-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (माह जुलाई, 2020 से अगस्त, 2020) में मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 09.06.2020 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार ही राजकीय विद्यालयों, मदरसों एवं विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक को विद्यालय में खाद्यान्न (गेहूं/चावल) वितरण किया जाना है।

विद्यालयों में वर्तमान में कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के माता-पिता/ अभिभावक को खाद्यान्न सुव्यवस्थित ढंग से वितरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें। विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को निम्नानुसार निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न (गेहू / चावल) उपलब्ध कराया जाना है:

क्र.स.माह का नामशैक्षणिक दिवस (AWP Plan 2020-21)कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न (गेहूं/चावल)कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न (गेहूं/चावल)
1जुलाई, 2020272.700 किलोग्राम4.050 किलोग्राम
2अगस्त, 2020212.100 किलोग्राम3.150 किलोग्राम
योग484.800 किलोग्राम7.200 किलोग्राम

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा COVID 19 के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देशानुसार Social Distance Maintain  करते हुये खाद्यान्न का वितरण किया जाये।”

COVID-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (01 सितम्बर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020) में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहू /चावल) वितरण

आयुक्तालय, मिड डे मील योजना (Mid Day Meal Scheme), राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक-एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/ एमडीएम/एफ.सी.आई./ खाधान्न उoविo/पार्ट/2020-21/445 दिनांक- 11-11-2020 के द्वारा COVID-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (01 सितम्बर, 2020 से 31 अक्टूबर, 2020) में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहू /चावल) वितरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गए है –

“मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता / अभिभावकों को COVID-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (01 सितम्बर 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 तक) का खाधान्न (गेहूं/चावल) उपलब्ध कराया जाना है।

इस अवधि में कक्षा 1 से 8 के पात्र विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक को खाद्यान्न सुव्यवस्थित ढंग से वितरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें। विद्यार्थियों के माता-पिता / अभिभावकों को माह सितम्बर, 2020 से अक्टूबर, 2020 तक के लिए निम्नलिखित निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का वितरण विभागीय पत्र संख्या 51 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार किया जाना है:-

क्र.स.माह का नामशैक्षणिक दिवस (AWP Plan 2020-21)कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न (गेहूं/चावल)कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न (गेहूं/चावल)
1सितम्बर, 2020262.600 किलोग्राम3.900 किलोग्राम
2अक्टूबर, 2020232.300 किलोग्राम3.450 किलोग्राम
योग494.900 किलोग्राम7.350 किलोग्राम

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशानुसार Social Distance Maintain करते हुये खाद्यान्न का वितरण किया जाये। इस अवधि के खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में शेष दिशा-निर्देश पूर्व पत्र संख्या 51 दिनांक 10.05.2020 के अनुसार यथावत रहेंगे।”

COVID-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (01 नवम्बर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020)  में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहू /चावल) वितरण

आयुक्तालय, मिड डे मील योजना (Mid Day Meal Scheme), राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक-एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/ एफ.सी.आई. / खाद्यान्न उ.वि.आ / पार्ट / 2020-21/588 दिनांक-7/01/2021 के द्वारा COVID-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (01 नवम्बर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020)  में विद्यार्थियों को मिड डे मील योजनान्तर्गत खाद्यान्न (गेहू /चावल) वितरण के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये गए है –

“मिड डे मील योजना संचालित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों को COVID-19 के कारण विद्यालय बन्द रहने की अवधि (01 नवम्बर, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक) का खाद्यान्न (गेहूं/चावल) उपलब्ध कराया जाना है।

इस अवधि में कक्षा 1 से 8 के पात्र विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक को खाद्यान्न सुव्यवस्थित ढंग से वितरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करें। विद्यार्थियों के माता-पिता / अभिभावकों को माह नवम्बर, 2020 से दिसम्बर, 2020 तक के लिए निम्नलिखित निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न (गहू/चावल) का वितरण विभागीय पत्र संख्या 51 दिनांक 10.06.2020 द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार किया जाना है:-

क्र.स.माह का नामशैक्षणिक दिवस (AWP Plan 2020-21)कक्षा 1 से 5 के विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न (गेहूं/चावल)कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए खाद्यान्न (गेहूं/चावल)
1नवम्बर 2020171.700 किलोग्राम2.550 किलोग्राम
2दिसम्बर 2020212.100 किलोग्राम3.150 किलोग्राम
योग383.800 किलोग्राम5.700 किलोग्राम

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा COVID-19 के सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशानुसार Social Distance Maintain करते हुये खाद्यान्न का वितरण किया जाये। इस अवधि के खाद्यान्न वितरण के सम्बन्ध में शेष दिशा-निर्देश पूर्व पत्र संख्या 51 दिनांक 10.05.2020 के अनुसार यथावत रहेंगे।”