कर्मचारी को विदेश यात्रा की अनुमति के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश

विभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के विदेश यात्रा की स्वीकृति हेतु प्रकरण निदेशालय को प्राप्त होते हैं l प्रायः यह देखा गया है कि निदेशालय को प्रकरण कार्मिक द्वारा की जाने वाली विदेश यात्रा प्रारंभ होने की तिथि से ठीक पूर्व या कई बार उस तिथि के उपरांत प्राप्त होते हैं l कार्मिकों द्वारा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने से पूर्व ही यात्रा के टिकट बनवाने या यात्रा प्रारंभ किए जाने की जानकारी दी जाती है l विभाग की आवश्यकता और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति देते हुए प्रस्तावित अतिथियों में बदलाव या कमी की जा सकती है, जिससे उन्हें असुविधा होती है l अतः आकस्मिक अपरिहार्य परिस्थितियों के अलावा विदेश यात्रा आवेदन हेतु निम्नांकित निर्देश प्रदान किए गए हैं –

  • कार्मिक/संस्था प्रधान विदेश यात्रा स्वीकृति हेतु प्रकरण सीधे निदेशालय माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित नहीं करेंगे l सक्षम अधिकारी प्रकरण का पूर्ण परीक्षण कर अपनी स्पष्ट अनुशंसा के साथ प्रकरण निदेशालय को कम से कम 3 सप्ताह पूर्व अनिवार्य रूप से अग्रेषित करेंगे l
  • विदेश यात्रा हेतु विभागाध्यक्ष की पूर्व अनुमति आवश्यक है l
  • सक्षम स्वीकृति जारी किए जाने से पूर्व यात्रा कार्यक्रम स्वीकृत मानकर उसे अंतिम रूप नहीं दिया जाए l
  • विदेश यात्रा कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाए कि उनकी यात्रा से शिक्षण कार्य/पदीय दायित्वों में व्यवधान पैदा ना हो l यथासंभव अवकाश अवधि में ही विदेश यात्रा हेतु कार्यक्रम बनावे l
  • विदेश यात्रा की अनुमति के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि अवकाश स्वीकृति के निर्धारित समय पश्चात यदि कार्मिक कर्तव्य स्थान पर उपस्थित नहीं होता है तो कर्तव्य से अनुपस्थित मानते हुए संबंधित के विरुद्ध आर.एस.आर. 1951 के नियम 86 के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जा कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी l
  • विदेश यात्रा हेतु आवेदन कर देने मात्र को ही विदेश यात्रा अनुमति का आधार नहीं माना जाए l
  • कार्मिक विदेश यात्रा की अनुमति के साथ सक्षम अधिकारी (राजस्थान शिक्षा सेवा नियमों के प्रावधान के अनुसार) से अपना अवकाश स्वीकृत करवाए जाने के पश्चात ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेंगे l
  • कार्मिक विदेश में स्वीकृत अवकाश अवधि से अधिक नहीं ठहरेंगे l
  • विदेश से भिजवाए गए त्यागपत्र को स्वीकार नहीं किया जावेगा l
  • कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत/ विभागीय जांच/ न्यायिक प्रकरण/ अपराधिक प्रकरण विचाराधीन हो तो उसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाए l यदि ऐसा नहीं हो तो इस आशय की घोषणा आवेदन पत्र पर अंकित की जाए l
  • संबंधित संस्था प्रधान शिक्षण कार्य राजकीय कार्य में व्यवधान ना होने के आशय घोषणा के साथ ही कार्मिक द्वारा पढ़ाये जाने वाले विषय के पाठ्यक्रम पूर्ण करवाने के संबंध में स्पष्ट टिप्पणी तथा यह भी घोषणा अंकित करेंगे की उक्त अवधि में वैकल्पिक व्यवस्था कर ली जावेगी l
  • यथासंभव विदेश यात्रा की अवधि 30 दिन से अधिक नहीं रखी जावे
  • संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा प्रकरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेजों जैसे कार्मिक का प्रार्थना पत्र, घोषणा पत्र, पासपोर्ट की प्रति, कार्मिक द्वारा लिए जाने वाले अवकाश का विवरण एवं परिशिष्ट अ, ब, स की पूर्ति होने के उपरांत ही प्रकरण निदेशालय को अग्रेषित करवाया जाना सुनिश्चित करावे l
  • विदेश यात्रा के दौरान कार्मिक द्वारा किसी प्रकार का अध्ययन/व्यवसाय/नियोजन स्वीकार नहीं किया जावेगा l
  • विदेश यात्रा के लिए आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि सक्षम स्तर से अनुमति के बिना स्वीकृत नहीं की जाएगी l
  • विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जाएगा एवं न ही राजकीय स्रोत से विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जाएगी l
  • राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्ण पालना की जावेगी l
  • अधिकारी/कार्मिक द्वारा विदेश यात्रा के दौरान किसी राज्य के अभिलेख/सूचना की गोपनीयता भंग नहीं की जाएगी l

-आवेदन पत्र के साथ संलंग किये जाने वाले दस्तावेजों की चेकलिस्ट-

1- आवेदन पत्र l

2- संस्था प्रधान कार्यालय अध्यक्ष एवं सक्षम अधिकारी की टिपण्णी तथा अनुशंषा l

3- प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली घोषणा पत्र l

4- प्रार्थी के पासपोर्ट की सत्यापित प्रति l

5- परिशिष्ट अ ब स सम्पूर्ण कॉलम की पूर्ति सहित मय बांछित संलग्नक l

6- अवकाश का विवरण G A 45 निर्धारित प्रारूप में l

7- आवेदन पत्र में विदेश यात्रा का प्रयोजन l

8- प्रार्थी के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जाँच अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं होने के सम्बन्ध में जरी प्रमाण पत्र एवं विभागीय जाँच न्यायिक प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रक्रियाधीन हो तो सम्बंधित की प्रति एवं दस्तावेज l

9- शिक्षण कार्य राज्यकार्य प्रभावित नहीं होने के सम्बन्ध में संस्था प्रधान कार्यालय अध्यक्ष का प्रमाण पत्र l

10 कार्यभार हस्तांतरण के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता l

11 अन्य कोई दस्तावेज l

-DOWNLOAD-

कर्मचारी द्वारा की जाने वाली घोषणा व परिशिष्ट अ, ब, स