राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग
क्रमांक: एफ. 17 (10) डीओपी / ए-1 / 94 जयपुर दिनांक: 10 FEB 2016
-:परिपत्र:-
विषय: सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों / कर्मचारियों की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त
वित्त (नियम) विभाग द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 164A में किये गये संशोधन की अधिसूचना क्रमांक एफ. 12 (6) वित्त / नियम / 2009 दिनांक 01.12.2015 के अनुक्रम में राजकीय विभागों में स्पष्ट रिक्त पदों के विरूद्ध सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अनुबन्ध पर रखने के संबंध में कार्मिक विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26.05.2014 के अधिक्रमण (Supersession) में राज्य सरकार के विभागों, विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगों, समितियों, राजकीय संस्थाओं आदि में जहां भी सेवा नियम अभी तक नहीं बन पाये हैं; रिक्त पदों नियमित रूप पर से नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध होने में विलम्ब की संभावना है वहां तात्कालिक आवश्यकता और अपरिहार्यता को दृष्टिगत रखते हुए, जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सेवाए लिए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं
राज्य, अधीनस्थ मंत्रालयिक चतुर्थ श्रेणी सेवाओं एवं विभिन्न परियोजनाओं, नये आयोगो समितियों तथा राजकीय संस्थाओं की स्पष्ट रिक्तियों के विरुद्ध संविदा पुनर्नियुक्ति प्रथम बार एक वर्ष अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने में से जो भी पहले हो, तक की कालावधि के लिए प्रशासनिक विभाग के पूर्व अनुमोदन से की जा सकेगी, जिसे पद नहीं भरने के कारण / औचित्य दर्शाते हुए प्रशासनिक विभाग की आज्ञा / पूर्व अनुमति से एक वर्ष की कालावधि के लिए और विस्तारित (Extend) किया जा सकेगा।
दो वर्ष के बाद संविदा पुनर्नियुक्ति की अवधि में अभिवृद्धि कार्मिक एवं वित्त विभाग की पूर्वसहमति से ही की जा सकेगी।
उक्तानुसार संविदा पर पुनर्नियुक्ति / संविदा अवधि में अभिवृद्धि करते समय निम्न बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जायेगी-
(1) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं केवल जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उन पदों के विरुद्ध ही ली जा सकेंगी जो कि स्पष्ट रूप से रिक्त है। इस हेतु प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति पश्चात राज्य सेवाओं की रिक्तियों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक संविद, अधीनस्थ मंत्रालयिक तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में राज्य स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष तथा जिला / स्थानीय स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी सेवाएं लेने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगा।
(2) किसी संवर्ग में कनिष्ठतम वेतनमान में रिक्तियों को 65 वर्ष से कम आयु के राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी (शारीरिक रूप से / चिकित्सकीय रूप से उपयुक्त होने पर ही) से भरी जा सकेगी। सक्षम प्राधिकारी संबंधित कर्मचारी की पात्रता को प्रमाणित करने के लिए श्रेष्ठ निर्णयकर्ता होगा।
परन्तु उच्चतर पद के विरूद्ध समेकित पारिश्रमिक पर संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं, निम्नतर पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति की संभावनाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित न करने के अध्यधीन ली जा सकेगी।
(3) केवल ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी, जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, की पुनर्नियुक्ति संविदा सेवाएं लेने हेतु विचार किया जायेगा। ऐसे सेवानिवृत्त अधिकारियों/ कर्मचारियों जिन्हें सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था या जिन्हें किसी अन्य रीति से दंडित किया गया था, के संबंध में संविदा पुनर्नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जायेगा।
(4) संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा पर वचनबंध एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिये अथवा नियमित कर्मचारी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो की कालावधि के लिए होना चाहिए, जिसे प्रशासनिक विभाग की आज्ञा / पूर्व अनुमति से एक वर्ष की कालावधि के लिए और विस्तारित (Extend) किया जा सकता है बशर्ते संबंधित राजसेवक ने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।
(5) सक्षम प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया / मार्गदर्शक सिद्धान्त भी विहित कर सकेगा जो वह उद्देश्य और योग्यता आधारित नियुक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त समझे।
(6)सेवानिवृत कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवा के प्रयोजनार्थ समेकित पारिश्रमिक राशि संलग्न परिशिष्ठ–’क’ के अनुसार होगी। उक्त परिशिष्ठ ‘क’ में दर्शित समेकित पारिश्रमिक राशि इस शर्त के अध्यधीन होगी कि समेकित पारिश्रमिक राशि अन्तिम मूल वेतन में से पेंशन राशि को कम किये जाने पर शेष रही राशि से अधिक नहीं होगी।
(7)संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के समय सक्षम प्राधिकारी और सेवानिवृत्त कार्मिक के बीच विस्तृत करार हस्ताक्षरित होगा (परिशिष्ठ ‘ख’)
(8) संविदा पर पुनर्नियुक्त कार्मिक एक वर्ष में 12 दिवस की वैतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नहीं होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जायेगा।
(9) ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता समेकित पारिश्रमिक के आधार पर विद्यमान यात्रा भत्ता नियमों के अधीन प्रवर्ग के अनुसार अनुज्ञात होगा।
(10) संविदा पुनर्नियुक्ति, संविदा की किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।
(11) संविदा वचनबंध, संविदा की कालावधि के अवसान पर या नियमित रूप से चयनित व्यक्तियों की उपलब्धता पर, जो भी पहले हो, अभिमुक्त होगा।
(12) संविदा पुनर्नियुक्ति आधार पर लगे हुए व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति के कार्य या नकदी संभालने/ रोकड़बही को लिखने और रोकड़िया के रूप में कृत्य करने से संबंधित कार्य व्यस्त (Entrust) नहीं किये जायेंगे !
(13) इस प्रकार प्रशासनिक विभाग के स्तर से एक वर्ष हेतु संविदा पुनर्नियुक्ति किए जाने एवं तत्पश्चात आगे एक वर्ष की अभिवृद्धि किए जाने के पश्चात् भी यदि ऐसे कार्मिक की अवधि में और अभिवृद्धि की आवश्यकता महसूस होती हो तो. कार्मिक / वित्त विभाग को तत्संबंधी प्रस्ताव संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचना के साथ भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जायें।
यह परिपत्र वित्त विभाग की आई.डी. 101504938 दिनांक 30.12.2015 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी किया जाता है। यह जारी होने की दिनांक से प्रभावी होगा।
शासन सचिव
परिशिष्ट ‘क’
सेवानिवृत्त कार्मिकों की संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लिये जाने पर समेकित पारिश्रमिक निम्नलिखित रीति से अवधारित की जायेगी :
क्रम | वेतनमान में सेवानिवृत्त होने वाले पदधारी राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2008 में वेतन बैण्ड पेय | समेकित पारिश्रमिक राशि प्रतिमाह (रुपयों में) |
1 | 4750-7440+ ग्रेड वेतन 1300 | 5100 |
2 | 4750-7440+ ग्रेड वेतन 1400 | 5100 |
3 | 4750-7440+ ग्रेड वेतन 1650 | 5100 |
4 | 5200-20200+ ग्रेड वेतन 1700 | 5100 |
5 | 5200-20200+ ब्रेड वेतन 1750 | 5100 |
6 | 5200-20200+ ग्रेड वेतन 1800 | 5100 |
7 | 5200-20200+ ग्रेड वेतन 1850 | 5100 |
8 | 5200-20200+ ग्रेड वेतन 1900 | 6800 |
9 | 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2000 | 6800 |
10 | 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2100 | 6800 |
11 | 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2400 | 6800 |
12 | 5200-20200+ ग्रेड वेतन 2800 | 6800 |
13 | 9300-34800+ ग्रेड वेतन 3200 | 9000 |
14 | 9300- 34800+ ग्रेड वेतन 3600 | 9000 |
15 | 9300-34800+ ग्रेड वेतन 4200 | 12000 |
16 | 9300-34800 + ग्रेड वेतन 4800 | 12000 |
17 | 9300-34800+ रोड वेतन 5400 | 15000 |
18 | 15600-33100+ ग्रेड वेतन 5400 | 15000 |
19 | 15600-39100+ ग्रेड वेतन 6000 | 18000 |
20 | 15600-39100+ ग्रेड वेतन 6600 | 20000 |
21 | 15600-39100+ ग्रेड वेतन 6800 | 20000 |
22 | 15600-39100+ ग्रेड वेतन 7200 | 23000 |
23 | 15600-39100+ ग्रेड वेतन 7600 | 23000 |
24 | 15600-39100+ ग्रेड वेतन 8200 | 23000 |
25 | 37400-67000+ ग्रेड वेतन 8700 | 26000 |
26 | 37400-67000+ ग्रेड वेतन 8900 | 26000 |
27 | 37400-67000+ ग्रेड वेतन 9500 | 30000 |
28 | 37400-67000+ ग्रेड वेतन 10000 | 30000 |
नोट : 1. उपरोक्त समेकित पारिश्रमिक सेवानिवृत्ति के समय के मूल वेतन में से मूल पेंशन की राशि कम करने पर रही शेष राशि से अधिक नहीं होगा।
2. नियमित नियुक्ति दिनांक से राज्य कर्मचारियों को ए.सी.पी. नियमों के तहत तीन ए.सी. पी देय होती है। इसलिए उच्च पद से सेवानिवृत कार्मिक की, यदि निम्न पद पर संविदा पर पुनर्नियुक्ति होती है तो ऐसे कार्मिक को उस पद से संबंधित सेवा के निम्नतम पद के लिए निर्धारित ग्रेड-पे से ए.सी.पी. के नियमों के अन्तर्गत तीसरी उच्च ग्रेड पे या सेवानिवृति के समय की ग्रेड पे जो भी कम हो के आधार पर समेकित पारिश्रमिक या पे माईनस पेंशन की राशि जो भी कम हो देय होगी।