संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant)


वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020-21 में संकुल संदर्भ केन्द्र (CRC) के कार्य संचालन बाबत संकुल सन्दर्भ केन्द्र ग्रान्ट (CRC Grant) का प्रावधान किया गया है। सीआरसी, समग्र शिक्षा के तहत संचलित समस्त गतिविधियों के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं प्रबोधन हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।निदेशालय माध्यमिक शिक्षा के आदेश क्रमांक शिविरा माध्य / आदर्श विद्यालय/ सीआरसी/ 2019-20/ 05 दिनांक 04.06.2020 के द्वारा सत्र में ग्रामीण क्षेत्र के 9894 पीईईओ एवं शहरी क्षेत्र के 365 सीआरसी कुल 10259 सीआरसी बनाये गये है। आदेशानुसार सीआरसी अपने अधीनस्थ विद्यालयों में शैक्षिक व सह-शैक्षिक, भौतिक गतिविधियों के संचालन हेतु कार्य योजना बनाकर क्रियान्वयन व मॉनीटरिंग करेंगे। साथ ही विद्यालय में नामांकन वृद्धि व ठहराव हेतु कार्य योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करेंगे। पीएबी 2020-21 में 10259 सीआरसी के लिये प्रति सीआरसी 28,000 रूपये की गणना से कुल 3294.190 लाख रूपये का उपयोग किया जाना है। जिलेवार स्वीकृत राशि विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न
है।


A) सीआरसी ग्रान्ट के उपयोग (व्यय) हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्न प्रकार हैं
1. कन्टेन्जेन्सी ग्रान्ट से समग्र शिक्षा अभियान से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित करने हेतु स्टेशनरी, फोटो कॉपी, दूरभाष, शाला दर्पण फीड़िग. आरटीई पोर्टल, शाला सिद्धि तथा छात्र हित में अन्य आवर्ती खर्च इत्यादि का व्यय शामिल हैं। इन व्ययों का भुगतान समग्र शिक्षा अभियान की रोकड बही में इन्द्राज किया जायेगा तथा स्त्रमग्री क्रय करने पर स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि की जावेगी।
2 मीटिंग, टी.ए ग्रान्टस द्वारा विभिन्न शैक्षिक नवाचारों पर चर्चा करने, टीएलएम निर्माण कार्यशाला आयोजित करने, परिषद द्वारा संचालित गतिविधियों की क्रियान्विति हेतु योजना बनाने, समीक्षा करने एवं सूचना प्राप्त करने के लिये सीआरसी विद्यालय पर आयोजित की जाने वाली बैठक में उपस्थित होने वाले समस्त शैक्षिक कार्मिकों को अल्पाहार प्रदान किया जायेगा व अधीनस्थ विद्यालयों के शैक्षिक कार्मिकों को राजकीय नियमानुसार टी. ए. दिया जायेगा।
3. टीएलएम ग्रान्ट से सीआरसी विद्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के विज्ञान, गणित व सामाजिक ज्ञान विषय के शिक्षकों को विद्यार्थियों के लिये विषय को समझने में उपयोगी टीएलएम का निर्माण किये जाने के लिये प्रेरित किय जाकर सीआरसी स्तर पर कार्यशाला आयोजित कर इन विषयों के लिये शिक्षण सहायक सामग्री (टीएलएम) का निर्माण शिक्षकों द्वारा किया जायेगा। इस टीएलएम का उपयोग कक्षागत शैक्षिक गतिविधियों में किया जायेगा।
4. मोबिलिटी सपोर्ट ग्रान्ट का उपयोग सीआरसी विद्यालय के संस्था प्रधान अपने अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन करने हेतु की जाने वाली यात्रा के व्यय का समायोजन वित्त विभाग के यात्रा नियमानुसार करेंगे विभाग द्वारा निर्धारित संख्यानुसार अधीनस्थ विद्यालयों का अवलोकन किया जायेगा। अधीनस्थ विद्यालयों की मॉनीटरिंग / समीक्षा के दौरान किये जाने वाले कार्य- कक्षाओं के अवलोकन के समय विद्यार्थी आकलन रिपोर्ट तैयार करना। मिड-डे मिल की मासिक समीक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित करना। प्रतिमाह अधीनस्थ राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक आयोजित कर शैक्षिक गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा करना। एसएमएसी की बैठक आयोजन की स्थिति की समीक्षा/ मॉनीटरिंग करना। सत्र समाप्ति पश्चात आगामी सत्रु हेतु कार्ययोजना बनवाकर क्रियान्वयन करना।
विशेष – कोविड-19 को ध्यान में रखते हुये भारत, राज्य सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।


B) उपयोग (व्यय) हेतु सामान्य निर्देश
1. सीआरसी ग्रान्ट्स की राशि मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय को हस्तान्तरित की जायेगी तत्पश्चात सीबीईओ द्वारा प्रत्येक पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (पीईईओ) एवं शहरी सीआरसी को प्रावधानानुसार राशि हस्तान्तरित की जायेगी।
2 परिषद कार्यालय से राशि प्राप्त होने के पश्चात जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों द्वारा राशि हस्तान्तरण की कार्यवाही को प्राथमिकता से पूरा किया जायेगा।
3. इस मद में निर्धारित बजट सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाये निर्धारित सीमा से अधिक व्यय किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर वसूली की जाएगी। 
4. किये गये व्यय का निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण पत्र दिया जाकर समायोजन सुनिश्चित करवाया जाये। 
5. राज्य सरकार द्वारा सीआरसी के पुनर्गठन /नवीनीकरण के पश्चात प्राप्त अद्यतन सीआरसी कीसंख्या के अनुपात में गणना कर राशि हस्तान्तरण की कार्यवाही परिषद कार्यालय द्वारा की जायेगी।

6. राशि का उपयोग वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा। 
7. राशि का उपयोग गतिविधि व एमएचआरडी के दिशा निर्देशानुसार एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित करें। 
8. क्रय की जाने वाली सामग्री में “राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013” की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।


C) मॉनिटरिंग
1. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी; संकुल संदर्भ क्रेन्द्र अनुदान राशि (CIRC Grant) एवं दिशा निर्देश 2020-21 समस्त सीआरसी कार्यालयों को जारी किया जाना सुनिश्चित करें साथ ही इनके प्रभावी एवं समुचित उपयोग की मॉनिटरिंग योजनाबद्ध रूप से करें।
2 जिला एवं ब्लॉक अधिकारियों द्वारा राशि हस्तान्तरण एवं राशि उपयोग की नियमित रूप से मॉनीटरिंग की जायेगी।


D) उपयोगिता प्रमाण पत्र
1. सीबीईओ कार्यालय प्रपत्र-1 में राशि उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रपत्र- 2 में जिला परियोजना समन्वयक कार्यालयको प्रेषित करेंगे एवं जिला कार्यालय द्वारा प्रपत्र – 3 में परिषद् मुख्यालय को व्यय की सूचना भिजवायेंगे।