राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-9) विभाग, जयपुर के आदेश क्रमांक : प. 33(2 ) गृह – 9 / 2019 दिनांक : 0 6 JAN 2021 द्वारा शैक्षणिक गतिविधियां प्रारम्भ करने हेतु निम्नानुसार दिशा-निर्देश जारी किये गए है-

राज्य सरकार द्वारा विद्यालयों एवं कोचिंग संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा 9वीं से 12वीं की कक्षाओं को दिनांक 18 जनवरी, 2021 से प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की गयी है, अतः कोचिंग संस्थानों द्वारा भी दिनांक 18.01.2021 से शिक्षण प्रारम्भ किया जावेगा एवं राज्य सरकार द्वारा जारी की गई मानक संचालन प्रक्रिया की अनिवार्यतः अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।

राज्य में शिक्षण व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु कोचिंग संस्थानों को खोले जाने की पूर्व तैयारी किये जाने के दृष्टिगत निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते है। सभी कोचिंग संस्थानों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इन दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगें:

A. केवल कन्टेन्मेन्ट जोन्स के बाहर शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार विद्यार्थियों को स्वैच्छिक रूप से कोचिंग संस्थान जाने की अनुमति होगी।
B. लेकिन ऐसा करने से पूर्व विद्यार्थियों को माता-पिता / अभिभावक से लिखित सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
C. ऑनलाईन/डिस्टेंस लर्निंग अध्यापन का Preferred माध्यम रहेगा एवं इसे प्रोत्साहित किया जायेगा।
D. जहां ऑनलाईन क्लॉसेज चलायी जा रही है और जहां विद्यार्थी भौतिक रूप से उपस्थित होने के बजाय ऑनलाईन क्लॉसेज की उपस्थिति को प्राथमिकता देते है, तो उन्हे इसके लिए अनुमति प्रदान की जाये।
E. विद्यार्थी केवल माता-पिता की लिखित सहमति के आधार पर ही संस्था को अटेंड कर सकेंगे।
F. राजस्थान के बाहर आने वाले विद्यार्थी को राजस्थान आने से चौबीस घंटे पूर् आरटीपीसीआर टेस्ट की जांच कराना अनिवार्य होगा उक्त जांच के नेगेटिव आने के उपरांत ही कोचिंग संस्थान में प्रवेश अनुमत होगा।
G. संस्थान द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को उनके आगमन पर स्क्रीनिंग कराना अनिवार्य होगा।

H. छात्रों की उपस्थिति पर जोर नही दिया जायेगा और पूर्णतः माता-पिता की सहमति पर ही आधारित होगी।
I. सभी कोचिंग संस्थानों द्वारा कोचिंग हेतु प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के सम्बन्ध में सूचना जिला कलक्टर द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

कोचिंग संस्थान खोले जाने से पूर्व की जाने वाली व्यवस्था:

1- कोचिंग संस्थान खोलने से पहले संपूर्ण भवन, फर्नीचर, उपकरण, स्टेशनरी, संग्रहण स्थान, पानी के टैंक, रसोईघर, बाशरूम, कैन्टीन, प्रयोगशाला इत्यादि की पूर्ण सफाई एवं कीटाणु रहित / Santize कराया जावे।
2- कक्षों इत्यादि में हवा का पूर्ण प्रवाह रहे यह सुनिश्चित किया जावें।
3- हाथ धोने के पर्याप्त उपकरण उपलब्ध हो।
4- थर्मल स्केनिंग/कीटाणुनाशक/Santizer/ साबुन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों।
5- कोचिंग संस्थानों में आवागमन हेतु परिवहन के समस्त साधन सेनिटाईज हो।
6- संस्थान के खोले जाने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावें कि विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था ऐसी हो कि परस्पर बैठक की दूरी 6 फीट रखी जावें। स्टाफ रूम, कार्यालय एवं परिसर एवं अन्य स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाये जाने हेतु पर्याप्त व्यवस्था की जावें।
7- संस्थान का यह दायित्व होगा कि वह विद्यार्थियों, अभिभावकों, स्टॉफ को कोरोना वायरस (कोविड-19) संबंधी चुनौतियों एवं उनकी भूमिका के बारे में विस्तृत रूप से जागरूक करें।
8- संस्थान में यथा स्थान सामाजिक दूरी बनाये रखने, हाथ धोने एवं मास्क संबंधी पोस्टर, संदेश, स्टीकर लगाया जाना सुनिश्चित किया जावें।
9- सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर प्रतिबंध हो।
10- संस्थान को खोले जाने से पूर्व रिसेप्शन, पानी पीने के स्थान हाथ धोने के स्थान पर निश्चित दूरी पर सर्किल (Marking circle) किया जावें। संस्थान खोले जाने से पूर्व अभिभावकों की सहमति प्राप्त की जावें।
11- संस्थान का यह दायित्व होगा वह पूर्ण प्रशिक्षित स्टाफ/ नर्स एवं चिकित्सक की संपूर्ण अवधि में उपलब्धता सुनिश्चित रखें।
12- संस्थान द्वारा पाठ्यक्रम का निर्धारण इस प्रकार किया जावे कि कोचिंग समय में कमी की जा सके।
13- एक बैच से दूसरे बैच के मध्य कम से कम 30 मिनट का अंतराल रखा जाना चाहिए, ताकि दोनों बैंचों के छात्र एक साथ एकत्रित न हो सके ।
14- यह भी सुनिश्चित किया जावे कि एक बैच के समाप्ति उपरांत एवं दूसरा बैच प्रारम्भ होने से पूर्व सम्बन्धित कक्षों को सेनेटाईज कराया जावे ।

संस्थान के खोले जाने पर दिशा-निर्देश:


संस्थान यह सुनिश्चित करेगा कि-
1- मुख्य द्वार पर सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जावे एवं विद्यार्थी/अभिभावक/ कर्मचारी अनावश्यक रूप से एकत्रित न हो।
2- अध्ययन अवधि के दौरान संस्थान में एवं सार्वजनिक परिवहन के दौरान फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा “No Mask No Entry” की पालना आवश्यक है।
3- सेनेटाईजेशन एवं तापमान की जांच करने के पश्चात् ही प्रवेश सुनिश्चित हो।
4- गार्ड कैबिन में भी सामाजिक दूरी का पालन किया जावे एवं प्रत्येक शिफ्ट के गार्ड नियमित रूप से हाथ धोने/सेनेटाईजेशन का ध्यान रखें।
5- संस्थान में प्रतिदिन काम में आने वाली स्टेशनरी एवं अन्य उपकरणों को सेनेटाईज किया जावे।
6- प्रमुख द्वार पर किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी वस्तु बिना वेरिफिकेशन के प्राप्त नहीं की जावे।
7- संस्थान में आने वाले सामान को बिना सेनेटाईजेशन के आने की अनुमति नहीं हो।

8-सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किये जाने पर नियमानुसार आर्थिक दंड कारित किया जावे।
9- यह सुनिश्चित किया जावे कि सभी विद्यार्थी एवं फैकल्टी मेंम्बर्स ऐसी किसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हैं, को छूने के उपरांत साबुन व पानी से हाथ धोएं एवं सेनेटाईजर का उपयोग करें, इस हेतु यथा स्थान पोस्टर/स्टीकर लगाये जावें।
10-कोविड-19 दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों का ध्यान रखने के लिए संस्थान में कैमरे की व्यवस्था की जावे।
11-संस्थान अपने विद्यार्थी एवं फैकल्टी स्टाफ को सार्वजनिक एवं स्वयं की सुरक्षा के लिये उनके मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप इंस्टॉल करने एवं उपयोग करने के लिये प्रेरित व प्रोत्साहित करेंगे।

कक्षाओं में अध्ययन के दौरान रखी जाने वाली सावधानियां:

1- विद्यार्थियों की एंट्री व एक्जिट के दौरान सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जावे।
2- कोचिंग कक्ष में प्रवेश करते समय एवं बाहर जाने के समय सेनेटाईजर/ साबुन/पानी से हाथ धोने को प्रोत्साहित किया जावें ।
3- विद्यार्थियों के चेहरों पर मास्क (No Mask No Entry) व स्वयं पानी की बोतल लाना सुनिश्चित किया जावे।
4- किसी विद्यार्थी द्वारा मास्क नहीं लगाया जाने पर संस्थान द्वारा मास्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जावे ।
5- प्रत्येक फ्लोर पर क्लासरूम एवं फैकल्टी रूम को प्रतिदिन सेनेटाईज किया जावे एवं खिड़की/दरवाजों को खुला रखा जावे ताकि हवा का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित रहे।
6- कैंटीन स्टाफ एवं कैंटीन काउंटर के सेनेटाईजेशन का ध्यान रखा जावे । विद्यार्थियों को सामग्री उपलब्ध कराते समय स्टाफ द्वारा सेनेटाईज दस्तानों का प्रयोग किया जावे।
7- कुर्सियों, सामान्य सुविधाओं एवं मानव सम्पर्क में आने वाले सभी बिन्दुओं जैसे रेलिंग्स, डोर हैण्डलस एवं सार्वजनिक सतह, फर्श आदि की बार-बार सफाई की जायेगी।
8- प्रतिदिन सभी छात्रों का तापमान मापने एवं सेनेटाईजेशन के उपरान्त ही प्रवेश दिया जावे।
9- विद्यार्थियों को अपने कक्ष के अतिरिक्त अन्य विद्यार्थियों के कक्ष में प्रवेश अनुमत नहीं है ।
10- आपातकालीन स्थिति में तुरन्त चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जावे।
11-संस्थान में अध्ययन के दौरान किसी विद्यार्थी में कोविड-19 के लक्षण पाये जाने पर उसे तुरन्त निकटस्थ अस्पताल / कोविड सेन्टर में ईलाज/आईसोलेशन हेतु रेफर/भर्ती किया जावेगा, जिसका व्यय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।
12-संस्थान द्वारा एंबुलेंस की व्यवस्था की जावेगी।

संस्थान द्वारा संचालित हॉस्टल / अन्य हॉस्टलों / पीजी / किराये के मकानों में की जाने वाली आवश्यक व्यवस्थाएं:

1- एक कक्ष में एक विद्यार्थी के ही रूकने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। जिन बड़े कक्षों में एक से अधिक विद्यार्थियों के रूकने की व्यवस्था है, उनमें अस्थाई पार्टीशन की व्यवस्था कर सिंगल रूप में परिवर्तित किया जावे ।
2- विद्यार्थियों के हॉस्टल में रहने के दौरान पर्याप्त सामाजिक दूरी संधारित की जावे।
3- हॉस्टल में उन्ही बच्चों को प्राथमिकता से लिया जावे जिनके स्थानीय निवास न हो एवं ऑनलाईन शिक्षण की व्यवस्था न हो।
4- प्रत्येक विद्यार्थी की प्रतिदिन स्क्रिनिंग सुनिश्चित की जावे।
5- बाहर से आने वाले छात्रों को हॉस्टल पहुंचने पर प्रारम्भिक दिनों में अन्य छात्रों से पर्याप्त दूरी सुनिश्चित की जावे।
6- छात्रों के मानसिक एवं भावनात्मक मनोबल को सुदृढ़ करने हेतु संस्थान द्वारा काउंसलर की व्यवस्था की जावे।
7- संस्थान के स्टाफ के अतिरिक्त अनावश्यक लोगों के आगमन पर रोक लगाई जावे ।
8- किसी भी छात्र या स्टाफ के सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण प्रकट होने पर उसे तुरन्त आईसोलेट किया जाकर चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराई जावे। इस हेतु पृथक हॉल/ तल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जावे।

मैस व्यवस्था:

1- यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रत्येक छात्रावास में मैस व्यवस्था अनिवार्य हो, ताकि विद्यार्थियों को बाहर से भोजन नहीं मंगवाना पड़े।
2- मैस (भोजन कक्ष) में एकत्रित होकर भोजन करने के स्थान पर अपने कक्ष में ही भोजन करने हेतु प्रोत्साहित किया जावे।
3- यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रतिदिन रसोई (खाना बनाने का स्थान, बर्तन धोने का स्थान) अच्छी तरह से साफ किया जावे एवं सेनेटाईज किया जावे। यह भी सुनिश्चित किया जावे कि गंदा पानी एक जगह एकत्रित न हो।
4- मैस (भोजन कक्ष) में विद्यार्थियों के बैठने के स्थान को प्रतिदिन धुलाया जावे एवं फर्निचर को सेनेटाईज किया जावे।
5- खाना परोसने वाला स्टाफ अनिवार्य रूप से हाथ दस्तानें/मास्क का उपयोग करें।
6- विद्यार्थियों की मैस में एंट्री समय अनिवार्य रूप से हाथ धोना/ सेनेटाईज करना सुनिश्चित किया जावे।
7- सामाजिक दूरी का पालन करते हुए भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
8- कोरोना महामारी को देखते हुए भोजन में आवश्यक पौष्टिक तत्वों की अनिवार्यता सुनिश्चित की जावे।
9- मैस में पीने के पानी के स्थान की स्वच्छता सुनिश्चित की जावे ।

कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिये यह अनिवार्य है कि समस्त कोचिंग संस्थान/ विद्यार्थी/स्टाफ उपरोक्त दिशा- निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करें इन शर्तों का उल्लंघन नियमानुसार दंडनीय है । अतः सभी को यह निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित दिशा-निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

जिला मजिस्ट्रेट इस सम्बन्ध में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करेंगे एवं दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करायेंगे।