राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर-302018 आदेश क्रमांक: प.14 (84) RSSB / अर्थना / वन वि० / सीधी भर्ती / 2020/263 दिनांक: 11.03.2022 द्वारा जारी संशोधित विस्तृत विज्ञप्ति

वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा-2020

बोर्ड द्वारा वन विभाग, राजस्थान के लिये वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा- 2020 हेतु विज्ञापन संख्या 04/2020 दिनांक 11.11.2020 को जारी किया गया था। कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.04. 2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की गई है। साथ ही कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 19.04.2021 द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के समान आवेदन शुल्क जमा कराने की रियायत प्रदान की गई है। वन विभाग द्वारा वनपाल के नवीन 12 पदों को शामिल कर अब 99 पदों (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 79 पद एवं अनुसूचित क्षेत्र के 20 पद) एवं वनरक्षक के नवीन 1259 पदों को शामिल कर अब 2300 पदो (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 1821 पद एवं अनुसूचित क्षेत्र के 479 पद) संशोधित अर्थना बोर्ड को भिजवाई है। इन अतिरिक्त वनपाल में 12 पदों को सम्मिलित किया जाकर बोर्ड द्वारा अब वनपाल में कुल 99 पदों पर एवं वनरक्षक में अतिरिक्त 1259 पदों को सम्मिलित किया जाकर अब वनरक्षक में कुल 2300 पदों पर भर्ती हेतु पुनः ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। अब उक्त पदों का नवीनतम वर्गवार आरक्षण का वर्गीकरण निम्नानुसार है:

वनपाल एवं वनरक्षक के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:

वनपाल (गैर-अनुसूचित क्षेत्र)

वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा-2020

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)

विशेष योग्यजन (Acid Attack Victim)भूतपूर्व सैनिकउत्कृष्ट खिलाड़ी
3102
   

वनपाल (अनुसूचित क्षेत्र)

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)

विशेष योग्यजन (Acid Attack Victim)भूतपूर्व सैनिकउत्कृष्ट खिलाड़ी
130

वन रक्षक (गैर-अनुसूचित क्षेत्र)

क्षैतिज आरक्षण (HORIZONTAL RESERVATION)

विशेष योग्यजन (Acid Attack Victim)भूतपूर्व सैनिकउत्कृष्ट खिलाड़ी
7360736

(घ) वन रक्षक अनुसूचित क्षेत्र

नोट:- विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार के नवीनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

विशेष नोट:

1. जिन अभ्यर्थियों ने वनपाल एवं वनरक्षक के पद की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन संख्या 04 / 2020 दिनांक 11.11.2020 के अनुसार आवेदन कर दिया है उन्हें पुनः ऑनलाइन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं हैं। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें अपने ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन में संशोधन (Edit) करने की सुविधा दी जाती है। ऐसे अभ्यर्थी जो अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, वे अपने ऑनलाइन आवेदन में अपनी श्रेणी में के संबंध में वांछित संशोधन कर सकते है।

2. सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों को पुनः ऑनलाईन आवेदन करने का अवसर दिया गया है जिसके लिये पात्रता की शर्तों की गणना पुनः आवेदन करने की तिथि के आधार पर की जाएगी अर्थात जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन नहीं किया गया था अथवा पूर्व में आवेदन की तिथि तक पात्र नहीं थे लेकिन अब पात्रता शर्तें पुरा करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र माना जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते है।

3. जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन किया जा चुका है, उन्हें पुनः ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा उन्हें पूर्व आवेदन के समय पात्रता शर्तों की पालना पूरी करने के आधार पर पात्र माना जाएगा। उदाहरणार्थ यदि कोई अभ्यर्थी पूर्व में आवेदन करते समय आयु सीना के अनुसार पात्र था लेकिन संशोधित विज्ञापन के अनुसार पुनः आवेदन प्राप्त करने के समय आयु सीमा पार कर चुका है तो भी उसे पुराने आवेदन के आधार पर पात्र माना जायेगा।

वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा-2020 परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधिः

  • परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C), नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दिनांक 14.03.2022 से दिनांक 29.03.2022 को 23:59 PM तक जमा कराया जा सकता है।
  • (ख) ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 14.03.2022 से दिनांक 29.03.2022 को 23:59 PM तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरें जा सकते है इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन की अंतिम दिनांक का इंतजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करे।

परीक्षा का माह एवं दिनांक :- वनपाल एवं वनरक्षक के पदों की भर्ती हेतु संभावित गाह अक्टूबर, 2022 को बोर्ड द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्रो पर करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

भूतपूर्व सैनिकों हेतु प्रावधान :

(क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिक –

(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का चरित्र “अच्छा” से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।

(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अईक बना दे। भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानो अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5 प्रतिशत पद आरक्षित है। भूतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (18) फार्मिक / क-2/84 पार्ट-1 दिनाफ 17.04.2018 एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगे कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5 (18) डीओपी/ए-11/84 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार “भूतपूर्व सैनिक” के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में निवासी: से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल का लाभ हैं, अभिप्रेत है उका अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का दिया जायेगा।

“कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन अर्जित करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया / गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा / रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है. पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा / होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता / करती है और वास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता / जाती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालायधि को शिक्षित कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो गाह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा।”

“यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक / या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित जो भी उच्चतम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।”:

यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जायेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष मे अग्रनीत की जायेगी तथा तत्पश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जायेगी।

वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती परीक्षा-2020 दिव्यांगजन (निःशक्तजन) हेतु प्रावधान :

राजस्थान दिव्यांगनजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियग 5(A) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी। राजस्थान दिव्यांगनजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6 (B) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में “यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक / या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हो तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा।”: प्रमाण पत्रों का सत्यापन: कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उचत प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ, प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जायेंगा।

1. जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधिः- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण-पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :

i. अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रों की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जावेगा परन्तु किमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।

ii. किमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार किमीलेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी किमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जावे ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता हैं।

iii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछडा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछडा वर्ग का लाभ देय होगा।

2. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला का जाति / आय प्रमाण पत्र नियमानुसार पिता / माता की आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। पति के आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।

3. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।

4. अभ्यर्थी को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय शैक्षणिक योग्यता, आयु वैवाहिक स्थिति, विधवा, परित्यकता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाडी, विशेष योग्यजन, मूल निवास विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र एवं अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों की प्रति विस्तृत आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। अभ्यर्थी को पात्रता की जांच के समय मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया जिन अभ्यर्थियों ने वनपाल एवं वनरक्षक के पदों की भर्ती हेतु बोर्ड के विज्ञापन – संख्या 04 / 2020 दिनांक 11.11.2020 के अनुसार आवेदन कर दिया है, उन्हें पुनः ऑनलाईन आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्व में जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया है, उन्हें अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने हेतु ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने की सुविधा दी जाती है। पुराने एवं नये आवेदक अपने ऑनलाईन आवेदन में स्वयं के नाम, पिता के नाम, माता के नाम एवं पद नाम के अलावा अन्य प्रविशिष्टियों में संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी। उक्त संशोधन ऑनलाईन आवेदन की अंतिम तिथि के बाद से 07 दिवस पश्चात् तक संशोधन शुल्क 300/- रूपये ऑनलाईन जमा करवाकर कर सकते है। अभ्यर्थी को उसके आवेदन पत्र में रह गई त्रुटि को स्वयं के स्तर पर ऑनलाइन ही ठीक करना होगा। इसके अलावा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की अनुमति नहीं दी जावेगी। यदि फिर भी किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह गई है तो इसके लिए अभ्यर्थी को संबंधित परीक्षा के आयोजन के पश्चात आनॅलाइन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी स्वयं अपनी त्रुटि को ऑनलाइन शुद्ध कर सकेगा। संशोधन हेतु दिनांक एवं समय के लिए सूचना पृथक से प्रकाशित की जाएगी। इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

वनपाल एवं वनरक्षक सीधी भर्ती 2020 की पूर्व में जारी विज्ञप्ति संख्या 04 / 2020 दिनांक 11.11.2020 में भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की आयु एवं फीस तथा प्रमाण पत्रों के सत्यापन के संबंध में प्रावधान पूर्व विज्ञप्ति एवं संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार होगें। विज्ञप्ति दिनांक 11.11.2020 के शेष प्रावधान एवं शर्तें यथावत लागू रहेंगी।