राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन जी 3/1, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक एफ 7 (2) ( 2 ) / रा.छा./ सा.न्या. एवं. अ.वि. /21/7485 जयपुर, दिनांक 6/7/2021

आदेश

विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय / महाविद्यालय स्तरीय राजकीय छात्रावास व अनुदानित छात्रावासों में वर्ष 2021-22 के लिये दिनांक 07 जुलाई 2021 से ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। इस संबंध में विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था लागू है। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों एवं अन्य सामान्य दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाईट http://sje.rajasthan. gov.in पर उपलब्ध है।

आवेदन प्रक्रिया

3- विभागीय छात्रावासों में नवीन प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र sso rajasthan.gov.in एवं http:// SIMS.rajasthan.gov.in पर आमंत्रित किये जायेगें।
4- एक विद्यार्थी आवेदन पत्र में अधिकतम तीन छात्रावासों / आवासीय विद्यालयों का चयन ऑनलाईन कर सकेगा।

प्रवेश हेतु पात्रता

7- राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।
8- आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में प्रवेश के लिये कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत छात्र छात्रा को प्रवेश देय है।
9- छात्र छात्रा का चरित्र प्रमाण पत्र विद्यालय के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक है।
10- छात्रावास प्रवेश हेतु प्रथम वरियता संबंधित वर्ग के बी.पी.एल. परिवार के छात्र-छात्रा को दी जायेगी।
11- प्रवेश हेतु गत कक्षा में 40 प्रतिशत अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगें।
12- छात्र छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से अधिक नहीं हो। जिन छात्र-छात्राओं के माता-पिता राज्य सरकार के कर्मचारी है एवं लेवल-11 तक (अधिकतम 8.00 लाख रुपये वार्षिक)
वेतन प्राप्त कर रहे हैं, विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्र होंगे। प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेज ई.मेल आईडी, मोबाईल नम्बर, आधार नम्बर / यू.आई.डी. अथवा आधार ई. आई.डी. रसीद, जन-आधार कार्ड नम्बर अथवा जन-आधार रजिस्ट्रेशन नम्बर, मूल निवास प्रमाण-पत्र, गत वर्ष की अंक तालिका जाति प्रमाण पत्र बीपीएल प्रमाण-पत्र (केवल बीपीएल के लिये), निःशक्तता प्रमाण पत्र (केवल विशेष योग्यजन के लिये), आय प्रमाण पत्र (गैर बीपीएल हेतु), माता और पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र (केवल अनाथ बालक/बालिका के लिये), पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र (केवल विधवा के बालक/बालिका के लिये), पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र (विधवा आवेदकों के लिये) राजस्थान के निष्क्रमणीय पशुपालक होने का प्रमाण-पत्र (केवल निकमणीय पशुपालकों के आवासीय विद्यालय के लिये) एवं राज्य के भिक्षावृति एवं अवांछित वृतियों में लिप्त परिवार होने का प्रमाण पत्र (केवल भिक्षावति व अवांछित वृत्तियों में लिप्त परिवारों के आवासीय विद्यालय के लिये) ।
● उक्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित स्कैन प्रति संलग्न करनी होगी।
● स्कैन्ड फाईल आवश्यक दस्तावेज सहित ऑन लाईन करनी होगी।.
● फाईल का आकार 200 के. बी. से कम होना चाहिये।
● पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थियों को गत परीक्षा की अंकतालिका sso.rajasthan.gov.in पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। ऐसे विद्यार्थियों को वर्ष 2021-22 के लिये पुनः पृथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
● छात्रावासों में शत प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु जिलाधिकारी स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करवायेगे तथा छात्रावासों में छात्र-छात्राओं के प्रवेश हेतु विद्यालयों के प्रधानाध्यपकों व महाविद्यालयों के प्राचार्यों से भी सम्पर्क स्थापित कर प्रवेश हेतु कार्यवाही करेगें।

प्रवेश हेतु आवेदन करने का अन्तिम तिथि: 02 सितम्बर 2021 नियत

 छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु वरियता क्रमांक इस प्रकार रहेगा :

1- पूर्व से आवासरत छात्र-छात्रा, 2. कोरोना वैश्विक महामारी से अनाथ / विधवा के पुत्र पुत्री 3. अनाथ छात्र छात्रा 4. विधवा / परित्यक्ता स्वयं 5. विशेष योग्यजन स्वयं 6. विधवा / परित्यक्ता के छात्र-छात्रा 7. विशेष योग्यजन के परिवार के बच्चे 8. बी. पी. एल. परिवार के छात्र-छात्रा 9 8.00 लाख रूपये वार्षिक आय सीमा वाले परिवार एवं लेवल-11 (अधिकतम 8.00 लाख रुपये वार्षिक वेतनभोगी राज्य सरकार के कर्मचारी के पुत्र-पुत्री
विशेष विवरण: 40 प्रतिशत या अधिक प्राप्तांक वाले बालक-बालिका गत वर्ष के प्राप्तांको की अवरोही वरियता अनुसार प्रवेश दिया जायेगा। विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु नियत वरियता अनुक्रम विभागीय आदेश क्रमांक 29426 दिनांक 07.05.2015 के अनुसार होगी, जिसका पूर्ण विवरण विभागीय वेबसाईट http://sje.rajasthan.gov.in देखा जा सकेगा।

छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालय में शत प्रतिशत प्रवेश हेतु नियमानुसार निर्देशित किया जाता है :

1- समस्त जिलाधिकारी अपने जिलें में संचालित विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु जिले के स्थानीय विद्यालयों तथा महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों हेतु महाविद्यालयों के प्राचार्यों से सम्पर्क स्थापित करें।
2- छात्रावास में प्रवेश के लिये कार्यवाही कराने हेतु सम्पर्क करेगें तथा इस प्रायोजनार्थ स्थानीय सामाचार पत्रों में प्रकाशित करवायेगें।
3- इसके साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों / प्रशासनिक अधिकारियों / सामाजिक कार्यकर्ता से भी इस
संबंध में सहयोग लेगें।
4- विभागीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रदेश की सूचियां निम्न तिथियों के अनुसार जारी की जायेगी:-

● प्रथम सूची दिनांक 02 अगस्त 2021 : प्रथम वरियता सूची छात्रावास अधीक्षकों द्वारा जारी की जायेगी प्रथम वरियता सूची में आये छात्र छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश हेतु सात दिवस (दिनांक 10.08.2021 ) का समय दिया जायेगा। प्रवेश के इच्छुक छात्र छात्रा छात्रावास में छात्रावास अधीक्षक को कोशनुमनी जमा करवायेगे अधीक्षक कोशनमनी जमा करने के पश्चात् ही छात्रावास में प्रवेश सुनिश्चित करेंगे तथा कोशनमनी की राशि व रसीद नम्बर ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज करेगें।
● द्वितीय सूची 18 अगस्त 2021
● तृतीय सूची 02 सितम्बर 2021

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव