प्री-करगिल एवं पोस्ट करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद / स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृति

1. पात्रता / शर्ते :

1. छात्र / छात्रा प्री-करगिल एवं पोस्ट करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद / स्थायी रूप से विकलांग सैनिकों का आश्रित हो ।

2. छात्र / छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक कक्षा 01 से 12 तक के विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।

3. छात्र / छात्रा जिसे केन्द्रीय राजकीय / सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।

4. किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी उसी कक्षा में रहता है तो उसे दुसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

5. राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3 ( 29 ) शिक्षा-6 / 2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।

6. पिछले सत्र 2020-21 में शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में ऑनलाईन आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र 2021-22 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण आवेदन हेतु, संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में पिछले वर्ष की प्राप्त स्वतः सूचना के आधार पर जन आधार / आधार ऑथेंटिकेशन (JanAadhar / Aadhar Authentication) जन आधार से लिंक विद्यार्थी या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से सम्बंधित सूचना एवं विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय को अपडेट करना अनिवार्य होगा। संस्थाप्रधान यह भी सुनिश्चित कर लेवे कि विद्यार्थी का बैक खाता जनआधार से लिंक अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाते को पोर्टल पर फेच (Fetch) करना होगा। नव प्रवेशित विद्यार्थी से समस्त सूचनाऐं प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण नवीन ऑनलाईन आवेदन में समरत सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।

2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार हैं:-

क. सं.कक्षादरें (अधिकतम 10 माह हेतु)
11 से 12180/- प्र. माह

3. छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है

1. छात्र / छात्रा के माता-पिता ( माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) के प्री-करगिल एवं पोस्ट करगिल युद्धों तथा विभिन्न इन्सरजेन्सी काउन्टरों में शहीद / स्थायी रूप से विकलांग सैनिक होने का प्रमाणपत्र

2. छात्र / छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका प्रमाणपत्र / कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण पत्र (स्वप्रमाणित प्रति ।

3. आधार कार्ड तथा जन-आधार कार्ड की छायाप्रति स्वप्रमाणितप्रति ।

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथि :

विवरणप्रारंभ तिथिअंतिम तिथि
छात्र / छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने एवं संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने की अंतिम तिथि16.07.2021  31.07.2021  

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Pre-matric Scholarship Form 2021-22