कक्षा 9 से 10 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को देय पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (केन्द्र प्रवर्तित)
1. पात्रता / शर्तें:
1-छात्र / छात्रा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति का ही हो, छात्र / छात्रा का जाति प्रमाण पत्र संलग्न (केवल प्रथम बार छात्रवृत्ति आवेदन के समय) करना अनिवार्य है।
2-छात्र / छात्रा राजकीय विद्यालय अथवा राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नियमित एवं पूर्णकालिक कक्षा 09 व 10 के विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो।
3-छात्र छात्रा के माता-पिता या उनके संरक्षक (माता-पिता जीवित न होने पर) की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक नहीं हो।
4-छात्र छात्रा जिसे केन्द्रीय राजकीय / सार्वजनिक, धार्मिक स्त्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो।
5-छात्र / छात्रा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावास में नहीं रह रहा हो।
6-किसी भी कक्षा में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति केवल एक वर्ष के लिए उपलब्ध होगी यदि कोई विद्यार्थी अगले वर्ष भी उसी कक्षा में रहता है तो उसे दुसरे वर्ष (अथवा बाद के वर्ष के लिए) उसी कक्षा के लिए छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।
7-राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.3 ( 29 ) शिक्षा – 6 / 2014 दिनांक 18.12.14 के अनुसार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मॉडल स्कूलों के विद्यार्थियों को राजस्थान के राजकीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के समान यह छात्रवृत्ति देय है।
8-पिछले सत्र 2020-21 में शाला दर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में ऑनलाइन आवेदन कर चुके विद्यार्थियों को वर्तमान सत्र 2021-22 में छात्रवृत्ति नवीनीकरण आवेदन हेतु संस्थाप्रधान द्वारा केवल आय घोषणा पत्र विद्यार्थियों से प्राप्त करते हुए शालादर्पण पोर्टल के स्टेट स्कूल स्कॉलरशिप मॉड्यूल में पिछल वर्ष की प्राप्त स्वतः सूचना के आधार पर जन आधार / आधार ऑथेंटिकेशन (JanAadhar / Aadhar Authentication) जन आधार से लिंक विद्यार्थी या परिवार के मुखिया के बैंक खाते से सम्बंधित सूचना एवं विद्यार्थी के अभिभावक की वार्षिक आय को अपडेट करना अनिवार्य होगा। संस्थाप्रधान यह भी सुनिश्चित कर लेवे कि विद्यार्थी का बैंक खाता जनआधार से लिंक है अन्यथा जनआधार से लिंक परिवार के मुखिया का बैंक खाते को पोर्टल पर फेच (Petch) करना होगा। नव प्रवेशित विद्यार्थी से समस्त सूचनाऐं प्राप्त करके संस्था प्रधान द्वारा शाला दर्पण पोर्टल पर सम्पूर्ण नवीन ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचनाऐं भरी जानी अनिवार्य होगी।
2. छात्रवृति की दरें इस प्रकार है (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति कक्षा 9 एवं 10)
कक्षा | विवरण | दरें (डेस्कॉलर) | दरें (हॉस्टलर) |
9 व 10 | छात्रवृति / माह (अधिकतम 10 माह के लिए) | 225 रुपये | 525 रुपये |
9 व 10 | पुस्तकें व एडहॉक ग्राण्ट प्रति वर्ष (एक मुश्त ) | 750 रुपये | 1000 रूपये |
3- छात्रवृत्ति हेतु प्रथम बार आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित समस्त दस्तावेजों की प्रमाणित सत्य प्रतियां ही संलग्न करनी आवश्यक है: –
- छात्र / छात्रा के माता-पिता (माता-पिता के जीवित न होने पर संरक्षक) का आय स्वघोषणा पत्र
- छात्र / छात्रा की गत वर्ष की परीक्षा की अंकतालिका / कक्षा क्रमोन्नत प्रमाण-पत्र (स्वप्रमाणित प्रति ।
- विद्यार्थी का स्वयं का जाति प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो (स्वप्रमाणित प्रति) ।
- आधार कार्ड तथा जन-आधार कार्ड की छायाप्रति (स्वप्रमाणित प्रति)
छात्रवृत्ति हेतु आवेदन से सम्बन्धित तिथि :
विवरण | प्रारंभ तिथि | अंतिम तिथि |
छात्र/छात्रा द्वारा संस्था प्रधान से रिक्त ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं पूरित कर मय संलग्नक जमा कराने एवं संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाऐं ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट / लॉक करने अंतिम तिथि | 16.07.2021 | 31.07.2021 |
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