प्रमुख शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग, जयपुर, के कार्यालय आदेश संख्या 23/2017 की पालना में शैक्षणिक संस्थानों के छात्र-छात्राओं को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं सुलभ वाहन व्यवस्था उपलब्ध कराने की दृष्टि से बाल वाहिनी योजना के तहत समय-समय पर जारी आदेश एवं उसके संशोधनों को अतिष्ठित करते हुए श्रीमान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा परिपत्र क्रमांक-शिविरा-माध्य / भा-स / सड़क सुरक्षा / 22418 / 2015-19/273, दिनांक- 30.04.2019 द्वारा निम्न दिशा-निर्देश जारी किए गये हैं :-

1. बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत आने वाले वाहनों हेतु शर्ते : –

1. स्कूल बस का रंग सुनहरी पीला होगा जिसके आगे व पीछे “स्कूल बस” लिखा होगा । अनुबन्धित बस पर “ऑन स्कूल ड्यूटी” लिखा होगा वैन/कैब के पीछे व साइड में 150 एम.एम. चौड़ाई की सुनहरे पीले रंग की आडी पट्टी “बाल वाहिनी” स्पष्ट रूप से अंकित होगा। छात्र-छात्राओं के परिवहन के लिए प्रयुक्त ऑटो रिक्सा में आगे व पीछे स्पष्ट अक्षरों में “ऑन स्कूल ड्यूटी” लिखा होगा।

II. बस/वैन/कैब/ ऑटो के पीछे विद्यालय का नाम व फोन नम्बर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा ताकि आपात स्थिति में अथवा चालक द्वारा लापरवाही करने की दशा में सूचित किया जा सके।

III. बस के अन्दर ड्राईवर का नाम, पता, लाइसेंस नम्बर, वेज नम्बर, वाहन स्वामी का नाम व मोबाईल नम्बर, चाइल्ड हेल्प लाईन, यातायात पुलिस एवं परिवहन विभाग हेल्प लाईन तथा वाहन का पंजीयन क्रमांक कॉन्ट्रास्ट रंग में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जायेगा। ड्राईवर के बदलने पर उसका विवरण बदल दिया जायेगा।

IV. इस योजना के अन्तर्गत संचालित ऑटो / वैन/ कैब /बस के वाहन चालक को इसी श्रेणी के वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव हो तथा उसके पास कम से कम 5 वर्ष पुराना वैध ड्राईविंग लाइसेंस हो।

V. ऑटो की बजाय बस/वैन/कैब जैसे सुरक्षित वाहनों को प्राथमिकता दी जावें ।

VI. बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत संचालित वाहनों की बैठक क्षमता माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार निर्धारित क्षमता की डेढ गुना से अधिक नहीं होगी, जो पंजीयन प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट है।

VII. ऑटो में बच्चों की सुरक्षा हेतु बायीं ओर (चढने/उतरने वाले गेट पर) लोहे की जाली लगा कर बन्द किया जाएगा।

VIII. दुर्घटना और आपात की स्थिति में छात्रों के लिए शिक्षा संस्था की वैन /कैब / बस/ ऑटो में अनिवार्य रूप से प्राथमिक सहायता (First Aid) बॉक्स तथा अग्निशामक यंत्र लगाया जावें।

IX. वाहन में पानी की बोतल व स्कूल बैग रखने के लिए रैक लगी होगी।

X. वैन/बस/कैब में चालक अनिवार्य रूप से नियमानुसार सीट बेल्ट लगा कर ही वाहन चलाएगा।

XI. ऑटो में ड्राईवर सीट पर बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा। XII, वैन/बस/कैब में चालक के पास वाली सीट पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का परिवहन नहीं किया जाएगा।

XIII. बाल वाहिनी वाहन चालक/ कंडक्टर नियमानुसार खाकी वर्दी पहनेंगे।

XIV. ऑटो/बस/वैन/ कैब में अनिवार्य रूप से जी. पी एस. लगाया जाए जिसके लॉगिंग नम्बर व कोड स्कूल प्रशासन को उपलब्ध करवाये जायेंगे जिससे स्कूल प्रशासन द्वारा उसकी मॉनीटरिंग की जायेगी।

XV. इस योजना के अन्तर्गत संचालित वाहनों का रख-रखाव सुचारू रूप से किया जाएगा। ऐसे वाहन मोटर वाहन नियमों में वर्णित प्रावधानों की पूर्णतः अनुपालना करेंगे यथा फिटनेस, बीमा, ड्राईविंग लाइसेंस, प्रदुषण प्रमाण – पत्र, पंजीयन प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।

XVI. इस योजना के अन्तर्गत वाहन स्वामी को संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि उसका वाहन उस विद्यालय के छात्रों को स्कूल लाने-ले जाने के कार्य में अनुबन्धित हैं ।

XVII. यदि वाहन चालक का लाल बती का उल्लंघन करने, तेज गति व खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, वाहन चलाते समय मोबाईल फोन पर बात करने जैसे अपराध के लिए एक से अधिक चालान हुआ हो तो उसे हटाया जाएगा।

XVIII. बस में छात्रों को उतारने व चढने में सहायता के लिए एक परिचालक होगा।

XIX. चालक व परिचालक को निर्धारित वर्दी पहन कर ही वाहन चलाना होगा।

XX. खिड़की शलाकाएं ऐसी रीति से लगायी जायेगी कि किसी दिये हुए बिन्दु पर उनकी दूरी उर्ध्वाधर दिशा में 200 मि.मि. से अधिक नहीं होनी चाहिए।

XXI. दो वर्ष में कम से कम एक बार बाल वाहिनी चालकों की सड़क सुरक्षा एवं जीवन दायनी प्रक्रिया का प्रशिक्षण एवं एक बार मेडिकल चेकअप (नेत्र व स्वास्थ्य जांच) करवाना आवश्यक होगा।

XXII. बाल वाहिनी वाहनों में डोर लॉक की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार के प्रशिक्षण सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ, परिवहन विभाग द्वारा द्वारा करवाये जायेंगे|

XXIII. बाल वाहिनी वाहनों में परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक6715 दिनांक 31.03.2016 आदेश संख्या 10/2016 के अनुसार स्पीड गवर्नर अनिवार्य रूप से लगवाया जायें एवं उसकी क्रियाशीलता सुनिश्चित की जावें।

XXIV. बाल वाहिनी चालक द्वारा विद्यालय द्वारा जारी ट्रेफिक प्लान / व्यवस्था के अनुरूप ही विद्यार्थियों को विद्यालय के अन्दर सुरक्षित चढाने उतारने की कार्यवाही की जायेगी।

XXV. बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत संचालित वाहनों को इस प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जाने की स्थिति में अलग से कर देय नहीं होगा।

XXVI. इस योजना के अन्तर्गत संचालित वाहन किसी अन्य श्रेणी के अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे। यदि ये वाहन किसी अन्य श्रेणी के अनुज्ञापत्र से कवर्ड है तो उसके लिए नियमानुसार कर देय होंगे।

XXVII. स्टेज केरिज व कान्ट्रेक्ट केरिज के रूप में संचालित ओमिनी बसों को छात्र वाहिनी के रूप में संचालन हेतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी से पृथक से ऑथोराइजेशन प्राप्त करना होगा। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा नियमानुसार आवेदन करने पर प्राधिकार द्वारा वाहन के पूर्व में जारी अनुज्ञापत्र में नियम 5.19 के उपनियम (4 क ) के खण्ड (iii) से (ix) के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों जोड़ी जायेंगी। उक्त ऑथोराइजेशन के अभाव में ओमनी बस का छात्र वाहिनी के रूप में संचालन बिना अनुज्ञापत्र माना जावेगा तथा उक्त वाहन के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

XXVIII. परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक : 36467 दिनांक : 26.05. 2017 कार्यालय आदेश 19/2017 द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं एवं सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों पर देय कर के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान किये गये हैं :-

1. ऐसे वाहन जो कि शैक्षणिक संस्था के नाम से पंजीकृत हैं व जिनकी बैठक क्षमता 10 सीट से अधिक है, वह राजस्थान मोटर वाहन कराधान नियम, 1951 के नियम 28(G) के तहत कर की देयता से मुक्त हैं ।

2. वाहन जो कि शैक्षणिक अथवा संस्था के नाम से 08.03.2017 के पूर्व से पंजीकृत हैं तथा जिनकी क्षमता 10 सीट तक है, उन पर विभाग की अधिसूचना क्रमांक : एफ. 6 (119) परि./कर/मु./95/22सी दिनांक : 14.07.2014 के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों पर लागू कर के अनुसार एक मुश्त कर देय होगा दिनांक : 08.03.2017 से पंजीकृत होने वाले ऐसे वाहनों पर नियमानुसार शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों पर देय एक मुश्त कर आरोपित किया जाएगा ।

XXIX. नियमित रूप से या आंतरायिक रूप से छात्रों को ले जा रही शैक्षणिक संस्था बस से भिन्न कोई ओमनीबस, चाहे शैक्षणिक संस्था से अनुबंधित हो या नहीं, के परमिट की वे ही अतिरिक्त शर्ते होगी जो किसी शैक्षणिक संस्था यान के परमिट के लिए नियम 5.19 के उपनियम (4 के) के खण्ड (iii) से (ix) के अधीन विनिर्दिष्ट हैं छात्रों को ले जाते समय “स्कूल/कॉलेज बस” लिखित प्लेट ऐसी ओमनीबस के विंडो लाईन के नीचे सामने और पीछे की ओर मजबूती से लगायी जायेगी।

2. विद्यालय के कर्तव्य :-

I. शैक्षणिक संस्थान प्रमुख द्वारा सड़क सुरक्षा क्लब्स के माध्यम से बाल वाहिनी योजना सख्ती से लागू कराई जाएगी। संस्थान प्रमुख द्वारा सड़क सुरक्षा क्लब में एक वरिष्ठ अध्यापक/ व्याख्याता स्तर का यातायात संयोजक नियुक्त किया जाएगा जिसके निर्देशन में क्लब द्वारा बाल वाहिनी नियमों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। रोड़ सेफ्टी क्लब द्वारा जहां संभव हो वहां यातायात पुलिस के माध्यम से ट्रैफिक वार्डन्स/यातायात पुलिस की सहायता ली जावें।

II. प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान द्वारा एक विस्तृत ट्रैफिक प्लान तैयार करके बाल वाहिनी के वाहनों द्वारा छात्र-छात्राओं को संस्थान के निर्धारित परिसर से सुरक्षित चढाने व उतारने का स्थान सुनिश्चित किया जाएगा। इस ट्रैफिक प्लान को विद्यालयों में सुगम्य स्थलों पर प्रदर्शित किया जायेगा।

III. विद्यालय द्वारा विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को चढाने उतारने के निर्धारित स्थान पर एवं विद्यालय के बाहर सड़क की ओर देखते हुए सीसीटीवी कैमरा लगवाये जायेंगे।

IV. शैक्षणिक संस्थान द्वारा बाल वाहिनी वाहन चालक को विशेष फोटो युक्त परिचय पत्र सुनहरे पीले रंग के कार्ड पर नीले रंग से लिखा जाएगा जो वाहन चालक के अनुबंधित बाल वाहिनी वाहन चलाने तक ही वैध होगा जो ड्राईवर द्वारा चालन के समय अपने पास रखा जायेगा और किसी पुलिस अधिकारी या परिवहन विभाग के किसी अधिकारी, जो मोटर यान उपनिरीक्षक से नीचे की रैंक का न हो, द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जायेगा तथा उक्त योजना से कवर्ड वाहन से मुक्त होने पर परिचय पत्र शैक्षणिक संस्थान में जमा करवाएगा। यह पहचान निम्न प्रारूप में जारी किया जाएगा।

V. शैक्षणिक संस्थान प्रशासन द्वारा बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत आने वाले वाहनों द्वारा छात्र-छात्राओं से किराया वसूल करने की दर निर्धारित की जाएगी।

VI. शैक्षणिक संस्थान द्वारा उनके यहां प्रयुक्त बाल वाहिनी वाहनों के चालकों को प्रति दो वर्ष में एक बार रिफ्रेशर ट्रैनिंग कोर्स कराने हेतु सूची स्थाई संयोजक समिति को प्रस्तुत की जाएगी।

VII. शैक्षणिक संस्थान प्रशासन द्वारा बाल वाहिनी योजना के अन्तर्गत आने वाले वाहन चालकों का वर्ष में कम से कम एक बार नेत्र /स्वास्थ्य जांच संयोजक समिति के माध्यम से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। शैक्षणिक संस्थान द्वारा रोड़ सेफ्टी क्लब के माध्यम से निम्न रिकॉर्ड संधारित कराया जाएगा :-

वाहन वार रजिस्टर

बाल वाहिनी में लगे हुए प्रत्येक वाहन के पृथक से रजिस्टर संधारित किए जाएंगे जिसमें वाहन/चालक से संबंधित सूचना के अलावा उसमें लाने ले जाने वाले छात्रों की सूची मय विस्तृत विवरण होगी। रजिस्टर वाहन में रखा जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

रजिस्टर का प्रारूप निम्नानुसार हैं :-

शिकायत पंजिका :- इस पंजिका में छात्र-छात्राओं/अभिभावकों द्वारा की गई शिकायतें दर्ज की जाएंगी। जिनका निस्तारण शैक्षणिक संस्था प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से कराया जाएगा। पंजिका का प्रारूप निम्नानुसार हैं :-

IX. बच्चों, अभिभावकों तथा स्कूल में विद्यमान रोड़ सेफ्टी क्लब द्वारा चालक के बारे में नियमित रूप से अनुक्रिया या सुझाव लिए जायें। बच्चों को शिक्षित किया जायेगा कि ड्राईवर व परिचालक से किसी प्रकार की शिकायत होने पर वे उसे टोंके व स्कूल प्रशासन को आवश्यक रूप से शिकायत करें।

(अ) प्रत्येक जिले में बाल वाहिनी योजना के क्रियान्वयन हेतु एक स्थाई संयोजक समिति होगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे :-

L. पुलिस अधीक्षक/पुलिस कमीशनरेट में उपायुक्त, यातायात पुलिस :अध्यक्ष
II. जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर एवं कार्यकारी मजिस्ट्रेटसदस्य
III. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभागसदस्य
IV. जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभागसदस्य
V. जिला यातायात प्रभारी, पुलिससदस्य
VI. अधिशाषी अभियन्ता, स्थानीय निकाय विभागसदस्य
VII. अधिशाषी अभियन्ता, संबंधित विकास प्राधिकरण सदस्य
VIII. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारीसदस्य
IX. बस/वैन/ऑटो/कैब ऑपरेटर यूनियन्स के एक – एक प्रतिनिधि सदस्य
X. समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत विद्यालय के एक-एक प्रतिनिधिसदस्य
XI. समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत दो अभिभावक सदस्य
XII. समिति के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत स्वयं सेवी संस्थाओं के दो प्रतिनिधिसदस्य
XIII. जिला परिवहन अधिकारीसदस्य सचिव

(ब) उपरोक्त संयोजक समिति सम्पूर्ण जिले में शैक्षणिक संस्थाओं में छात्र छात्राओं को लाने ले जाने के लिए लगाये गये समस्त वाहनों के सम्बन्ध में बाल वाहिनी योजना लागू करवाएगी तथा बाल वाहिनी से सम्बन्धित समस्त दिशा-निर्देशों की पालना कराएगी। संयोजक समिति की बैठक प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाएगी जिसमें समिति के समस्त सदस्य भाग लेंगे। इस बैठक की रिपोर्ट जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित यातायात प्रबंधन समिति के समक्ष नियमित रूप से प्रस्तुत की जाएगी । संयोजक समिति द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे :-

I. समिति द्वारा यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि विद्यालय में छात्र छात्राओं के आवागमन के लिए अनन्य रूप से बाल वाहिनी परमिट वाले वाहनों का ही प्रयोग हो।

II. समिति द्वारा बाल वाहिनी वाहनों के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय, राज्य स्तरीय सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ (लीड एजेन्सी) परिवहन विभाग, शिक्षा विभाग इत्यादि द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतः पालना कराई जाएगी।

III. समिति द्वारा जिले के सभी विद्यालयों के प्रमुखों के साथ प्रत्येक 6 माह में एक बार बैठक आयोजित कर बाल वाहिनी योजना की क्रियान्विति की समीक्षा की जाएगी ।

IV. समिति द्वारा विद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लब्स को सक्रिय कराकर उनके माध्यम से बाल वाहिनी योजना की अनुपालना सुनिश्चित कराई जाएगी तथा क्लब्स द्वारा बाल वाहिनी योजना के सम्बन्ध में रखे जाने वाले रिकॉर्ड की समीक्षा की जाएगी।

V. समिति की बैठक में प्रत्येक विद्यालय से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाएगा कि उनके यहां बाल वाहिनी योजना की पूर्ण पालना की जा रही हैं।

VI  समिति द्वारा विद्यालयों द्वारा तैयार किये गये ट्रैफिक प्लान की अनुपालना सुनिश्चित करायी जायेगी।

VII. समिति द्वारा सभी विद्यालयों के बाहर सड़क सुरक्षा से सम्बधित नियमानुसार समस्त कार्य यथा स्पीड लिमिट निर्धारण, स्पीड लिमिट बोर्ड , स्पीड ब्रेकर, आवश्यकतानुसार समस्त प्रकार के चेतावनी चिन्ह, उचित स्थान पर जेब्रा क्रॉसिंग एवं इन सबके रख-रखाव की उचित व्यवस्था की जाएगी।

VII. समिति द्वारा नियमित वार्षिक कलेण्डर तैयार करके नेत्र/स्वास्थ्य जांच शिविर लगाये जायेंगे जिनमें सभी बाल वाहिनी वाहन चालकों की वर्ष में एक से कम एक बार जांच कराना सुनिश्चित कराया जायेगा।

IX. प्रर्वतन एजेन्सीज यथा पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा नियमित रूप से अपने स्तर पर एवं संयुक्त अभियान के द्वारा बाल वाहिनी वाहनों की जांच करायी जायेगी एवं की गयी कार्यवाही त्रैमासिक रिपोर्ट समिति द्वारा संधारित की जायेगी।

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