राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियम, 1977 यथा संशोधित एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम, 2014 के अन्तर्गत पशुपालन विभाग, राजस्थान के लिये पशुधन सहायक के कुल 1136 (गैर अनुसूचित क्षेत्र के 981एवं अनुसूचित क्षेत्र के 155) पदों पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रपत्र मे बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र (On Line Application Form) आमंत्रित किये जाते हैं।

विशेष नोट : (1) Online Application Form में समस्त वांछित सूचना अवश्य अंकित करे ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिये गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन भरें कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द कर उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
( 2 ) आरक्षण की स्थिति एवं नियुक्ति प्रक्रिया राज्य सरकार के निर्देशों एवं नवीनतम नियमों के अध्यधीन परिवर्तनीय होगी।

1. पशुधन सहायक सीधी भर्ती आवेदन प्रक्रिया:- आवेदन Online Application Form में लिये जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व अपना SSO ID बना ले एवं SSO ID एवं Password याद रखें यदि आवेदक ई-मित्र कियोस्क / जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई-मित्र / जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर recruitment पर Click करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमे ई-मित्र / जन सुविधा केन्द्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं password से Login कर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नहीं है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के उपरांत उसका SSO ID एवं password प्राप्त कर Login करेंगे। ई-मित्र / जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application preview Page खोल कर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जांच करेगा यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती हैं तो ई-मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। सही सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई-मित्र कियोस्क पर जमा कराना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र / जन सुविधा केन्द्र सेवा प्रदाता को नियमानुसार सेवा शुल्क के रूप में देना होगा । आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी ई-मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें। आवेदन को Submit करने मात्र से आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। आवेदन Submit करने के बाद फीस जमा होने पर ही ऑनलाईन आवेदन भरा हुआ माना जायेगा। आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 /2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0291-3057541 पर सम्पर्क करें। उपरोक्त प्रक्रिया से आवेदक स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन भर सकता है।

अभ्यर्थी अपने 55O ID एवं password से Login करेंगे। इसके पश्चात् Dashboard पर Ongoing Recruitment पर संबंधित परीक्षा के Apply now link पर Click कर अपना आवेदन भरेगे। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application preview Page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः गहनता से जांच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो अभ्यर्थी Update पर Click करके अपने आवेदन में संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक पुन: अपने आवेदन का Preview देख कर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। अभ्यर्थी सही-सही आवेदन भरने के बाद Submit पर click करें!

आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद OK पर Click करेगे। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा। OK पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग / ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / ई-मित्र के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन भरने के बाद अभ्यर्थी आवेदन की हार्ड कॉपी मय रसीव आवश्यक रूप से प्राप्त करें आवेदन Submit करने एवं फीस जमा कराने के बाद भी यदि आवेदन पर Transaction Failed आ रहा है तो आवेदन भरा हुआ नहीं माना जावेगा। ऐसी स्थिति में ई-मित्र हेल्पलाईन नम्बर 0141-2221424 / 2221425 पर सम्पर्क करें। ऑनलाईन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिये हेल्पलाईन नम्बर 0294-3057541 पर सम्पर्क करें आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई-मेल / एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। हाथ से भरे आवेदन पत्र किसी भी रूप से चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

नोट:

  1. आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो लें कि सभी प्रविष्टियां सही-सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जावेगी।
  2. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरें एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
  3. आवेदक यह ध्यान दें कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक (एप्लीकेशन आई.डी.) अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन प्रपत्र के preview को आवेदन submit मानें।
    4.कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड की बेवसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा संबंधी सामान्य दिशा-निर्देशों का ध्यान पूर्वक अध्ययन कर लें। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।
  4. आवेदक अपने स्वयं का ही मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. दर्ज करें तथा इसे नहीं बदलें महत्वपूर्ण सूचनाऐं आवेदन में दर्ज मोबाईल नम्बर एवं ई-मेल आई.डी. पर ही भेजी जाती है।
  1. पशुधन सहायक सीधी भर्ती आवेदन एवं परीक्षा शुल्क:- आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क या जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.) के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजे।
    (क) सामान्य वर्ग व कीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु रूपये 450 /-
    (ख) राजस्थान के नॉन कीमलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु रूपये 350/-
    (ग) समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु रूपये 250/-
    (घ) ) कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.8(3) कार्मिक / क-2/18 दिनांक 02.05.2018 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है के लिये अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के समान ही परीक्षा शुल्क रूपये 250 /- देय है। कृपया इस संबंध में नीचे अंकित नोट संख्या 3 भी अवश्य देखें)

नोट: 1. राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा।

  1. फीस एक जमा होने पर वापिस नहीं लौटाई जायेगी।
  2. सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम है तथा यें परीक्षा शुल्क रूपये 250/- ही जमा कराते हैं, ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से कम होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण–पत्र पात्रता की जांच एवं दस्तावेज के सत्यापन के समय आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

3. पशुधन सहायक सीधी भर्ती प्रवेश पत्र:-बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाईट के माध्यम से ही आनलाईन प्रवेश-पत्र जारी किये जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। बोर्ड की वेबसाईट पर प्रवेश पत्र जारी किये जाने की सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से जारी की जाएगी। आवेदक अपना प्रवेश-पत्र देबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं जन सुविधा (C.S.C) पर फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखे उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधा के आधार पर प्रवेश-पत्र सम्बन्धी सूचना आवेदक के ई-मेल आईडी (E-mail ID) एवं मोबाइल नम्बर पर भेजी जा सकती है।

4. पशुधन सहायक ( Livestock Assistant ) के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण निम्न प्रकार है:

(क) गैर अनुसूचित क्षेत्र
दण्डवत आरक्षण (Vertical Reservation )

नोट:-बारां जिले की सहारिया जाति हेतु 21 पद (15 पुरूष, 5 सामान्य महिला, 1 विधवा) बैकलांग के शामिल है।

(ख) अनुसूचित क्षेत्र
दण्डवत आरक्षण (Vertical Reservation)

नोट:- दिव्यांगजन हेतु 12 पद ( 3 LV, 3 D&HH, 6 OL, Dw, Aav) बैकलॉग के शामिल हैं।

नोट:

  1. लम्बवत् रूप से आरक्षित पदों में क्षैतिज रूप से आरक्षित पद शामिल हैं।
  2. गैर अनुसूचित क्षेत्र की रिक्तियों के विरूद्ध अनुसूचित क्षेत्र के निवासी भी आवेदन कर सकेंगे। यदि अभ्यर्थी का ध्यन अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में होता है तो अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन के समय अपना लिखित में विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वह अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में से किस क्षेत्र में अपना चयन चाहता है तथा किस क्षेत्र के अपने चयन को निरस्त करवाना चाहता है विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी का अंतिम चयन अनुसूचित क्षेत्र में माना जायेगा।
  3. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगें। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाईन आवेदन में अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अकन करें अनुसूचति क्षेत्र के कॉलग में अंकन नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदो के लिये विचार नहीं किया जायेगा।
  4. विभागीय कर्मचारी (पशुधन परिचर) के लिये आरक्षित 10 प्रतिशत पदों हेतु पशुपालन विभाग में पशुधन परिचर के पद पर स्थाई रूप से पदस्थापित कर्मचारी जिनको नियमित सेवा के 5 वर्ष का कार्य अनुभव हो एवं निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, वें ही आवेदन करें। ऑनलाईन आवेदन पत्र में विभागीय कर्मचारी (DE) के कॉलम में अवश्य उल्लेख करें, अन्यथा विभागीय कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
  5. विभाग के संशोधित आदेश कमांक एफ. 12 (61)AH / 2001-Part दिनांक 30.09.2013 के अनुसार विभाग में पशुधन सहायक के पद पर • 07 वर्ष से अधिक समय से समेकित पारिश्रमिक (Fixed Pay) पर राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम-2013 के लागू होने की दिनांक तक निरंतर रूप से कार्य कर रहे संविदा कार्मिकों को 15 अक का भाराक (Weightage) अतिरिक्त रूप से दिया जायेगा। यह लाभ उन्हें तभी दिया जायेगा जब उनके द्वारा ऑनलाईन आवेदन में Departmental Contractual Employee (Fixed Pay) के कॉलम में टिक करेंगे।
  6. महिला भूतपूर्व सैनिकों, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विभागीय कर्मचारियों एवं विशेष योग्यजन के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।
  7. विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोतरी की जाती है तो इसके लिये अलग से कोई सूचना / शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जायेगा।

विशेष सूचना:

  1. कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार किसी वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के लिए राजस्थान के अनूसूचित जाति / अनुसूचित जनजातियों के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातुवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रनीत किया जायेगा तीन मर्ती वर्षो की समाप्ति के पश्चात ऐसी अग्रनीत की गई रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेगी। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियन के प्रयोजन के लिए संगति नहीं किया जाएगा।
    परन्तु यह और कि इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चातुवर्ती वर्षो में उपलब्ध हो ।
    2.राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा।
    3.महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) प्रवर्गानुसार (Category wise) 30 प्रतिशत होगा। महिला अभ्यथियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी ये महिला आवेदक हैं आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। साष्टीकरण:- किसी वर्ग (अनारक्षित पद (सामान्य वर्ग ) / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष आवेदक से भरा जाएगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग का नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आय के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।
  2. महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत परित्यक्ता ( विवाह विछिन्न महिला) महिलाओं के लिए आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती हैं तो विधवा के लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता (विवाह विछिन्न महिला ) से भरा जायेगा। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरा जायेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता दोनो ही पर्याप्त संख्या • उपलब्ध नहीं होती तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जायेगा। विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र एवं परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न महिला) को विवाह विच्छेद का प्रमाण / न्यायालय आदेश इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।
    5 अति पिछड़ा वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ.2 (12)/विधि /2/2019 दिनांक 13.02.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों (नॉन क्रीमीलेयर) को 05 प्रतिशत आरक्षण देय है।
  3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ. 7 (1) / कार्मिक / क-2 / 2019 दिनांक 19.02. 2019 एवं 20.10.2019 के अनुसार राजस्थान राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण देय है।
  4. कार्मिक (क-2) विभाग के परिपत्र दिनांक 26.07.2017 के अनुसार सामान्य श्रेणी के पदों के विरूद्ध चयन हेतु आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग) के केवल वे ही आवेदक पात्र होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के लिये देय किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है। राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का माना जायेगा।
  5. बांरा जिले की सहरिया आदिम जाति के आवेदक को आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी के संबंधित कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करने पर ही उन्हें बांरा जिले में सहरिया जाति के लिये राज्य सरकार के निर्देश कमांक प.13(20) कार्निक / क-2 / 91पार्ट दिनांक 16.01.2020 के अनुसार आरक्षण का लाभ देय होगा।
  6. भूतपूर्व सैनिकों हेतु:-
    (क) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा।
    (ख) भूतपूर्व सैनिक :

(1) प्रतिरक्षा (थल, जल, वायु सेना) सेवाओं से सेवामुक्ति के समय आवेदक का परित्र “अच्छा” से कम नहीं होना चाहिये जैसा कि उसकी सेवामुक्ति में दर्शाया गया हो।
(2) प्रतिरक्षा सेवा से सेवामुक्ति के पश्चात् किसी आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जो उसे नियोजन के लिये अर्हक बना दे। भूतपूर्व सैनिकों को आरक्षण राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए 125 प्रतिशत पद आरक्षित है। भुतपूर्व सैनिकों के पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग) का उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जा सकेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.5 (18) कार्मिक / क-2/84 पार्ट-11 दिनांक 17.04.2018 एवं 22.12.2020 के अनुसार प्रावधान भी लागू होंगें। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5 (18) डीओपी/ए-11/04 पार्ट IV दिनांक 01.08.2021 के अनुसार “भूतपूर्व सैनिक” के संदर्भ में व्यक्ति जो राज्य में बसे हुए है, से व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी है, अभिप्रेत है। उक्त अधिसूचना के अनुसार राजस्थान राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों को ही भूतपूर्व सैनिक वर्ग का लाभ दिया जायेगा।

“कोई व्यक्ति जो अपनी पेंशन आर्जत करने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो गया / गयी है या आगामी एक वर्ष के भीतर-भीतर सेवानिवृत्त हो रहा / रही है पर उसने सक्षम प्राधिकारी से निराक्षेप प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा / होगी, किन्तु पदग्रहण से पूर्व उसे समुचित नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष सेवानिवृत्ति का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई भूतपूर्व सैनिक निराक्षेप प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी) के आधार पर आवेदन करता / करती है और यास्तविक सेवानिवृत्ति से पूर्व चयनित हो जाता / जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी पदग्रहण कालावधि को शिथिल कर सकेगा और उसे उसकी सेवानिवृत्ति के दो माह की किसी कालावधि के भीतर-भीतर पद ग्रहण करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा।”

“यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्हित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक / या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत या भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में और पांच प्रतिशत • अथवा सुसंगत सेवा नियमों में यथा विहित जो भी उच्चत्तम हो, का शिथिलीकरण भूतपूर्व सैनिकों को दिया जायेगा।”: यदि किसी कारणवश भूतपूर्व सैनिक कार्यग्रहण नहीं करता है तो ऐसी स्थिति को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जावेगा और रिक्तियों की समान संख्या अगले भर्ती वर्ष मे अग्रनीत की जायेगी तथा ततृपश्चात ऐसी रिक्तियां व्यपगत (Lapse) हो जायेगी।

11.उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु- उत्कृष्ट खिलाडियों को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक F5 (31)DOP/A-11/84 दिनांक 21.11.2019 के अनुसार कुल रिक्तियों का 2% देय होगा। उत्कृष्ट खिलाडी हेतु आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात् आवेदक जिस वर्ग (सामान्य वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा। आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा और ऐसी रिक्ति पश्चातुवतीं वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी। उत्कृष्ट खिलाडी श्रेणी में केवल वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जो कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5 ( 31 ) डीओपी/ए-11/84 दिनांक 21-11-2019 में नीचे वर्णित योग्यता रखता हो । इनसे भिन्न योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी का उत्कृष्ट खिलाडियों के लिये आरक्षित पदों पर चयन पर विचार नहीं किया जायेगा। उत्कृष्ट खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान : कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5 (31) डीओपी / ए-II / 84 दिनांक 21-11-2019 के अनुसार “उत्कृष्ट खिलाड़ी से ऐसे खिलाडी अभिप्रेत है जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी है और जिन्होंने :–

  1. उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रीय खेल संस्था द्वारा आयोजित नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित खेलकूद के किसी अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिप में व्यक्तिश. या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,
पशुधन सहायक सीधी भर्ती

या

2. स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

3.इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ.) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के किसी राष्ट्रीय टूर्नामेंट / चैंपियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो

या

4.एसोसिएशन ऑफ इण्डियन यूनिवर्सिटीज द्वारा आयोजित ऑल इण्डिया इंटरयूनिवर्सिटी के किसी खेलकूद में व्यक्तिशः या टीग स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

5.इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन / पैरा ओलम्पिक कमेटी ऑफ इण्डिया या इससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद की नेशनल चैंपियनशिप / पैरा नेशनल चैंपियनशिप या नेशनल गेम्स / नेशनल पैरा गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।”

नोट:- कृपया उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी वे ही अभ्यर्थी आवेदन करें जिनके पास उपरोक्त विन्दु संख्या 1 से 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार खेल प्रमाण पत्र हो । यदि किसी आवेदक ने जान-बूझकर दिना योग्य खेल प्रमाण पत्र उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी अंकित की है, तो बोर्ड द्वारा ऐसे आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही भी की जा सकती है। उत्कृष्ट खिलाडी को खेल प्रमाण पत्र इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रस्तुत करना होगा।

12 दिव्यांगजन (निःशक्तजन) के लिये :– राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियन, 2018 के अनुसार एवं उक्त नियमों के नियम 6 के उपनियन 2 (ख) के अन्तर्गत गठित समिति की बैठक दिनांक 15.02.2022 में लिये गये निर्णय के क्रम में निम्न लिखित श्रेणी के विशेष योग्यजन को ही 4 प्रतिशत आरक्षण का लाभ देय है:

1. Low vision

  1. One eyed with6/9 vision with 4x magnification /telescope
  2. Each eye with6/12 vision with 4x magnification /telescope
  3. Near vision N12/13 with eyes open
  4. Visual field upto 30 degree
  5. Colour vision deficiency may be allowed
  1. Deaf and Hard hearing (without multiple disability)
  2. Only OL (with disability between 40 to 80% )
  3. Dwarfism (without multiple disability including dyschondroplasia etc.)
  4. Acid Attack victim (Without multiple disability)

a. दिव्यांगजन के लिये दर्शाए गए आरक्षित पदों का आरक्षण भी क्षैतिज (Horizontal) रूप से है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग (सामान्य वर्ग / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जाएगा।
b. राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार जहां किसी गर्ती वर्ष में कोई रिक्ति उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन की अनुपलव्यता के कारण या किसी अन्य कारण से भरी जा सकी हो, तो ऐसी रिक्ति आगामी भर्ती दर्ष में अग्रेषित की जाएगी और यदि आगामी भर्ती वर्ष में भी उपयुक्त बैंचमार्क दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है, तो उसे प्रथमतः दिव्यांगजन की निर्धारित विभिन्न श्रेणियों में अन्तरपरिवर्तन (Interchange) कर भरा जाएगा। यदि उस वर्ष में भी कोई दिव्यांगजन उपलब्ध नहीं होता है तो नियोक्ता उस रिक्ति को दिव्यांगजन के अलावा अन्य व्यक्ति से भर सकेगा।
c. दिव्यांगजन आवेदक Online application form में यथास्थान अपने वर्ग एवं दिव्यांगजन की श्रेणी विशेष का अवश्य उल्लेख करें।
d. ऐसे आवेदक जो दिव्यांगजन की श्रेणी में आते हैं, अपनी दिव्यांगजन के सम्बन्ध में राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 के अनुसार समुचित सरकार द्वारा निर्धारित चिकित्सा प्राधिकारी के द्वारा प्रदत्त स्थाई दिव्यांगजन प्रमाण-पत्र (Permanent Disability Certificate) में दिव्यांगजन का स्पष्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान निःशक्तता व्यक्तियों के नियोजन नियम के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता (दिव्यांगजन) का प्रमाण पत्र जो 40 प्रतिशत या इससे अधिक विशेष योग्यजन होने पर ही अभ्यर्थी को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जाएगा।
e. राजस्थान दिव्यांगनजन अधिकार (संशोधित) नियम-2021 दिनांक 14.10.2021 के नियम 6 (B) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में “यदि किसी पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा अर्पित करने के लिए एक प्रश्नपत्र में न्यूनतम अर्हक उत्तीर्ण अंक / या कुल अंक, जहां कहीं भी निहित किये गये हों, तो पांच प्रतिशत का शिथिलीकरण दिव्यांगजन को दिया जायेगा ।”:

5. पशुधन सहायक सीधी भर्ती अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश :

  1. अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगें अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी है और जो स्वयं या यदि उनका जन्म 1 जनवरी, 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता-पिता / पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सद्भावी निवासी रहे है। कार्मिक (क-2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.10.2019 के अनुसार इनके अन्तर्गत आने वाले किसी व्यक्ति से विवाह द्वारा संबंधित है और वह अपने विवाह के बाद से अनुसूचित क्षेत्र का सदनावी निवासी है।
  2. अनुसूचित क्षेत्र के लिए अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ. 13 (20) कार्मिक / क-2/91 / पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जायेगी।
  3. अनुसूचित क्षेत्र के लिए कार्मिकों का चयन राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं अन्य सेवा शर्ते) नियम 2014 के अधीन होगा। जहां पर इन नियमों में स्पष्ट प्रावधान नहीं है, वहां पर संबंधित विभाग के नियमों के प्रावधान लागू होंगे।
  4. अनुसूचित क्षेत्र भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्या एफ. 19(2) 80-एल-1 दिनांक 12.02.1981 द्वारा घोषित क्षेत्र के कम में कार्मिक (क-2) विभाग ने अपने परिपत्र कमांक प.:13 (20) कार्मिक / क-2 / 91 / पार्ट-3 दिनांक 01.06.2018 द्वारा भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) की अधिसूचना दिनांक 19.05.2018 ( बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध) के द्वारा अनुसूचित क्षेत्र को दिखण्डित (Rescinds) करते हुए, अनुसूचित क्षेत्रों को पुनः परिनिश्चित (Redefined) किया गया है। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम अधिसूचना में शामिल अनुसूचित क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये ही अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट:- अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, आयु पेंशन, विवाह पंजीयन, परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन भरने एवं आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया नियुक्ति की अयोग्यताएं, प्रमाण-पत्रों सत्यापन, अनुचित साधनों की रोकथाम एवं परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्कीम संबंधी प्रावधान गैर-अनुसूचित क्षेत्र के समान यथावत लागू होंगे।

6. वेतनमान:- राज्य सरकार द्वारा देय सातवें वेतनमान के अनुसार पशुधन सहायक पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 5 एवं वेतनमान 26300-85500/- निर्धारित किया गया है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रामिक राज्य सरकार के आदेशानुसार देय होगा।

7. पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता:

1. Senior Secondary with physics, Chemistry and Biology or Horticulture (Agriculture), Animal Husbandry and Biology from the Board of Secondary Education Rajasthan or its equivalent

and

One year/ Two years Training of Livestock Assistant from an institution recognised by the govt. of Rajasthan.

2 Working knowledge of Hindi written in Devnagari Script and any one of the Rajasthani dialects.

जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा हो, जो इन नियमों में उल्लिखित पद के लिए शैक्षिक योग्यता की आवश्यकता है या सीधी भर्ती के लिए कनिष्ठ अभियंता पद के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होगा लेकिन वह / उसे उपयुक्त चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा-

  1. मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले, जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दो चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है,
  2. साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है।
  3. लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ केवल लिखित परीक्षा या केवल साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाना है, जैसा भी मामला हो । नोट: पशुधन सहायक भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले है या सम्मिलित हो रहे है अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगें परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता पशुधन सहायक भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। अन्यथा पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।

अन्य योग्यताऐं :

(1) स्वास्थ्य: पशुधन सहायक के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि पशुधन सहायक के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि यह चयनित कर लिया जाता है तो उसे इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडीकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जित जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) चरित्र :- सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे कि वह पशुधन सहायक के पदों पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके । उसे सद्चरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहां उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य / शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत प्रस्तुत करना होगा और दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होगें जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नहीं हो।

  1. राष्ट्रीयता: सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि पहः-
    (क) भारत का नागरिक हो, या
    (ख) नेपाल का प्रजानन हो, या
    (ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
    (घ) तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1-1-62 से पहले स्थाई रूप से बसने के विचार से भारत आया हो, या (ड) भारतीय मूल का व्यक्ति है जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगान्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्व का ढंगानिक और जंजीबार, जाविया, मलाबाई, गैर तथा इथोपिया) से भारत आया है। नोट:- वर्ग (ख)(ग) (घ) (ड) से सम्बन्धित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

9. आयु ( पशुधन सहायक सीधी भर्ती):- आवेदक 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.7/6 / कार्मिक /क-ना/2008 दिनांक 23.09.2008 के अनुसार जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिये भर्ती नहीं हुई हो और यदि कोई अभ्यर्थी उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से मात्र माना जायेगा, किन्तु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जायेगी।”

स्पष्टीकरण:- विभाग द्वारा वर्ष 2018 में इन पदों को विज्ञापित किये जाकर उनके आयु सीमा की गणना 01.01.2019 को की गई थी। तत्पश्चात इन पदों का कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया था। अतः उक्त प्रावधानानुसार अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट देय होगी।

उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष श्रेणियों में छूट निम्न प्रकार देय होगी:

  1. आयु सीमा में छूट के प्रावधान :
    (क) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
    (ख) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के स्थायी निवासी हैं, के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।
    (ग) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को जो राजस्थान की स्थायी निवासी है, के मामले में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी।

2.इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्त व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे, तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हो और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें 2 अवरार दिये जायेंगे।
3.कार्मिक विभाग की अधिसूचना एफ. 2 ( 7 ) कार्मिक / क-2 / 88 दिनांक 08.07.2013 के अनुसार पशुधन सहायक के पद पर
समेकित पारिश्रमिक पर कार्यरत संविदा कार्मिक आयु सीमा में ही माने जायेगें, यदि वे समेकित पारिश्रमिक पर नियुक्ति के समय आयु सीमा में थें, चाहे वह सीधी भर्ती के समय आयु सीमा पार कर चुके हों।
4.एन.सी.सी. के कैडेट प्रशिक्षकों के मामले में उपर्युक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा एन.सी.सी. में की गई सेवा की कालादधि के बराबर छूट दी जाएगी और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जाएगा।
5.राजस्थान राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवारत कर्मचारी जो अधिष्ठायी (Substantive) हैसियत से कार्य कर रहे है। की ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।

6.भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (Substantive) रूप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
7.उस भूतपूर्व कैदी के मामले में जो अपनी दोषी के पूर्व अधिकायु नहीं था और नियमों के अधीन नियुक्ति के पात्र था,उपरिवर्णित अधिकतम आयु सीमा में उसके द्वारा मुक्त कारावास की कालावधि के बराबर की अवधि की छूट दी जायेगी।
8.रिलीज्ड इमरजेन्सी कमीशन्ड ऑफिसर/सोर्ट सर्विस कमीशन्ड सेवा में कमीशन ग्रहण करते समय यदि इस पद के लिए इस प्रकार मात्र थे, तो रोवा से रिहा होने के बाद विभाग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हो, पात्र समझा जावेगा।
9.आयोग के कार्य क्षेत्र के भीतर न आने वाले पदों पर भर्ती के लिए उन व्यक्तियों की जिनकी रिक्ति के अभाव में या की समाप्ति के कारण राज्य सरकार को सेवा से छंटनी कर दी गयी थी, ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी बशर्ते कि ये उन पदों पर, जिन पर से उनकी प्रथमतः छंटनी की गयी थी, प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इन नियमों के अधीन विहित अधिकतम आयु सीमा में थे परन्तु यह तब जबकि भर्ती के सामान्य चिहित माध्यमों की सम्यक रूप से अनुपालना कर ली जाये और अर्हता, चरित्र चिकित्सीय आरोग्यता आदि से संबंधित समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति कर ली जाये तथा उनकी छंटनी शिकायत या उपचार के कारण नहीं हुई हो और वे अंतिम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया गया अच्छी सेवाओं का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दें।
10.बर्मा और श्रीलंका से 01.03.1963 को या इसके पश्चात पूर्वी अफ्रीकी कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीदार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में उपरिवर्णित उपरी आयु सीमा को 45 वर्ष तक शिथिल किया जायेगा साथ ही अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के मामले में उसे 05 वर्ष और शिथिल किया जायेगा।
11.पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, टांगानिका, युगाण्डा और जंजीबार से संप्रत्यावर्तित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
12.1971 के भारत-पाक युद्ध के दौरान पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
13.रिजर्विस्टों अर्थात रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी। भूतपूर्व सेना कार्मिकों हेतु अधीनस्थ सेवा के आरक्षित पदों के संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियमानुसार उच्चतम आयु सीमा 50 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं किया हुआ होना चाहिए परन्तु सैन्य क्रॉस / वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिये आयु में रियायत के प्रावधान कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक एफ.5 (18) कार्मिक /क-2/84 पार्ट / ॥ दिनांक 17.4.2018 एवं दिनांक 22.12.2020 के अनुसार भी लागू होगें।
14.विधयाओं और विवाह-विछिन्न महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम हो।
स्पष्टीकरण:- विधवा महिला के मामले में उसे किसी सक्षम प्राधिकारी का अपने पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह-विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
15.पंचायत समिति तथा जिला परिषदों और राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम / निगमों के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी हैसियत से सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
16.राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार (संशोधित) नियम 2021 के नियम 6 (A) में किए गए प्रावधान के अनुसार संबंधित सेवा नियमों में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में दिव्यांगजनों को 05 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। विभिन्न श्रेणियों के दिव्यांगजनों को आयु सीमा में छूट सेवा नियमों में निर्धारित आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

नोट:
(क) रिजर्विष्ट / संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट तभी दी जायेगी यदि वह बोर्ड कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक तक रिजर्विष्ट/ संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो अन्यथा आवेदक की अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जायेगी और आवेदक को अधिकायु का होने से उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
(ख) आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा नियन, 1977 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करें। (ग) उपरोक्त पैरा 9 के प्रावधान संख्या 1 से 16 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान “Non-Cumulative” है अर्थात ●अभ्यर्थियों को उपरोक्त पैरा 1 से 16 में वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।
(घ) ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ विभाग से प्राप्त पदों के वर्गीकरण (Category wise) के अनुसार ही देय होगा अर्थात अगर किसी वर्ग (Category) के लिए कोई पद आरक्षित नहीं होगा तो उस वर्ग के अभ्यर्थी को ऊपरी आयु सीमा तत्सम्बन्धी छूट का लाभ देय नहीं होगा।

  1. पेंशन: नये भर्ती / नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होंगी।
  2. विवाह पंजीयन :- शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह-19 / 2006 दिनांक 22-5-2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
  3. परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अवधि ऑनलाईन आवेदन पत्र राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क, जन सुविधा केन्द्र (C.S.C.), नेट बैंकिंग, ए.टी.एम. कन डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क जना करवाकर दिनांक 19.03.2022 से दिनांक 17.042022 को 23.59 बजे तक बोर्ड की वेबसाईट पर भरें जा सकते हैं (इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया ऊपर बिन्दू संख्या में वर्णित है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक का इन्तजार किए बिना समय सीमा के भीतर ऑनलाइन आवेदन करे।

13. परीक्षा का माह एवं दिनांक:- बोर्ड द्वारा पशुधन सहायक के उक्त पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा दिनांक 04 जून 2022 को आवंटित परीक्षा केन्द्रो पर आयोजित करवाई जायेगी। इस संबंध में विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाईट एवं प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अलग से दे दी जायेगी। बोर्ड के पास परीक्षा की दिनांक एवं स्थान में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

14. अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में:-सगी आवेदक जो पहले से ही सरकारी नौकरी में है या सरकारी उपक्रमों में नियुक्त हैं, उन्हें अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही लिखित में सूचित करते हुये आवेदन करना चाहिए।

  1. पशुधन सहायक सीधी भर्ती नियुक्ति की अयोग्यताऐं :
    (1) किसी भी ऐसे पुरूष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी को चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
    (2)किसी भी ऐसी महिला आवेदक को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये मात्र नहीं माना जावेगा । किसी महिला आवेदक को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है ।
    (3) कोई भी विवाहित आवेदक सेवा में नियुक्ति करने के लिए पात्र नहीं होगा / होगी, यदि उसने अपने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो । (4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1-6-2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी आवेदक को नियुक्ति के लिए तब तक निरहित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती, परन्तु यह और कि जहां किसी आवेदक के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इफाई समझा जायेगा। परन्तु यह भी कि किसी आवेदक की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी संतान की जो पूर्वतर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।
    (5) कोई भी उम्मीदवार जिसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने छद्मकारिता (अपने आप को अन्य व्यक्ति होना बताना ) करने, या कांट-छांट किए हुए जाली दस्तावेज पेश करने या गलत बयान देने या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने या परीक्षा में अनुचित तरीके काम में लेने या लेने का प्रयत्न करने या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित तरीके अपनाने का दोषी घोषित किया हो, वह अपने आप को फौजदारी मुकदमों का उत्तरदायी बनाने के अतिरिक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए स्थाई रूप से या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट अवधि तक के लिए बहिष्कृत (Debarred) कर दिया जायेगा।

16. पशुधन सहायक सीधी भर्ती आवेदन कैसे करे:

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोट- राजस्थान के पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग की कीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग ( क्रीमीलेयर एवं नॉन कीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं। कृपया ध्यान दे:

1. आवेदकों को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व बोर्ड के विज्ञापन एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र भरकर • निर्देशों के साथ-साथ संबंधित सेवा नियमों का अध्ययन कर लें।

2. ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही आवश्यक सनस्त सूचनाएं संबंधित कॉलन में सही-सही एवं पूर्ण भरी गई है। समस्त प्रविष्टिया पूर्ण एवं सही नहीं होने की स्थिति में बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नहीं दी जाएगी। गलत श्रेणी का आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी। अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् (संशोधन करने की अवधि समाप्त होने के बाद) वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थियों को जो कि उक्त वर्ग का उल्लेख नहीं करते हैं तो वर्ग विशेष का लाभ विज्ञापित पदों हेतु देय नहीं होगा और ना ही इस संबंध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा।

4. बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जांच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदक पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में संशोधन की अवधि समाप्त होने के बाद में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार किया जाएगा।

5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक बोर्ड कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होगे, ऐसे आवेदकों को • बोर्ड द्वारा अन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि बोर्ड द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गयीं प्रविष्टयाँ बोर्ड द्वारा सही मान ली गई है। बोर्ड द्वारा आवेदकों की पात्रता की जाँच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की करते समय यदि आयु शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग एवं भूतपूर्व सैनिक या अन्य शर्तों की पालना नहीं करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ दोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। बोर्ड द्वारा उम्मीदवार की पात्रता की जांच करते समय तथा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

6. अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान रोजगार सन्देश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है।

  1. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश
    फोटो अपलोड़ करने के लिए दिशा-निर्देश :
    a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
    b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः गाह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नहीं करें। c.फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
    d.फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए। .
    e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढ़का हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का लिर, आंख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
    f.यदि आप चश्मा पहनते हैं, तो फोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
    g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए।
    h. फोटो जेपीईजी (PEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm x 4.5cm होनी चाहिए।
    i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240×320 एवं अधिकतम 180 x 640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
    j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
    k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
    l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र / उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

8. पशुधन सहायक सीधी भर्ती हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा-निर्देश :

a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 size) पर 7 सेमी चौडाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर मान्य नहीं होगा।
c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्केन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात् अपलोड करें।
d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र / उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड़ हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
e. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा।
f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 x 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 x 160 होना चाहिए।
g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
h. हस्ताक्षर का आकार 80 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए
i. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

विशेष टिप्पणी:

1.परीक्षा के पश्चात् संबंधित परीक्षा का प्रश्न पत्र बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड किया जायेगा। प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी (Answer Key) बोर्ड की वेबसाईट पर अपलोड की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी। प्रत्येक आपत्ति के लिये परीक्षार्थी को निर्धारित तरीके से शुल्क 100/- रू जमा कराना अनिवार्य है। इसकी प्रक्रिया आपत्ति आमंत्रित करने हेतु जारी की जाने वाली विज्ञप्ति में बताई जावेगी।

  1. परीक्षा देने के लिये आते समय अभ्यर्थी रेल / बस की छतों एवं पायदानो पर यात्रा नहीं करें। यह भी ध्यान रखें कि बस स्टैण्ड / रेल्वे स्टेशन और रास्तों में तोडफोड, लूटपाट, हुडदंग, पत्थरबाजी, आगजनी एवं महिलाओं के साथ छेड़खानी आदि न करें तथा अनुशासन बनाऐ रखें।
  2. कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष / परिसर में मोबाइल फोन, पर्स इत्यादि लेकर नहीं आए। परीक्षार्थी अपने साथ परीक्षा में परीक्षा उपयोग के लिए नीली स्याही का पारदर्शी बालपेन, 25×25 से.मी. का एक फोटो, एक फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र, ई-प्रवेश पत्र ही कया में ले जा सकते है। यदि परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष / परिसर में मोबाइल व अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं साथ लाता है तो उन्हें जब्त किया जा सकता है तथा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी परीक्षा केन्द्राधीक्षक / संचालक व राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की नहीं होगी।
  3. जिस परिसर के भीतर परीक्षा आयोजित की जा रही है, वहा मोबाइल फोन, पेजर्स, ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार यंत्र रखने की अनुमति नहीं है। इन अनुदेशों का उल्लंघन किए जाने पर सम्बन्धित आवेदक के खिलाफ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में अनुचित साधनों की रोकथाम रेग्यूलेशन, 2016 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आवेदक की परीक्षा निरस्त किया जाना भी सम्मलित है।
  4. सभी परीक्षार्थियों के लिये बोर्ड ड्रेस कोड लागू होगा। विस्तृत विवरण बोर्ड की वेबसाईट का www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
  5. परीक्षार्थी को ई-प्रवेश पत्र पर उल्लेखित विस्तृत दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

17. श्रुत लेखन की सुविधा:– सामान्यतयाः सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में वर्णित ऐसे विशेष योग्यजन (नेत्रहीन (Blind) सूर्यमुखी एवं अल्प दृष्टि न्यूनतम 40 प्रतिशत दृष्टिनिःशक्तता) या शारीरिक रूप से निःशक्त ( जो बाह कटे होने या उंगलियों नहीं होने के कारण लिखने में असमर्थ है, को परीक्षा में श्रुतलेखक उपलब्ध करायें जायेंगे, परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी। श्रुतलेखक उपलब्ध कराने हेतु ऐसे परीक्षार्थी प्रवेश पत्र प्राप्त होते ही बांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित बोर्ड को सूचित करें एवं परीक्षा प्रारम्भ होने के कम से कम तीन दिन पूर्व आनंटित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर वांछित चिकित्सा प्रमाण पत्र सहित श्रुतलेखक की व्यवस्था हेतु अनुरोध करें और प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित एक प्रतिकेन्द्राधीक्षक को भी दी जायेगी।

18. ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया:-

बोर्ड द्वारा ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु कोई ऑफलाईन प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :

1. यदि कोई अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कराना चाहता है तो आवेदन प्राप्ति की अंतिम दिनांक के पश्चात 07 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300/- रूपये देकर ऑनलाईन आवेदन में संशोधन कर सकता है। ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी के नाम, पिता के नाम माता के नाम एवं पद नाम के अलावा अन्य प्रविशिष्टियों में संशोधन किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने एवं संशोधन हेतु निर्धारित फीस जमा कराने की प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान ही होगी।

2 यदि किसी अभ्यर्थी के ऑनलाईन आवेदन में त्रुटि रह जाती है तथा वह किसी कारणवश आवेदन करने की अंतिम दिनांक के पश्चात् 7 दिवस के भीतर अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन नहीं कर पाता है तो उसे अपने ऑनलाईन आवेदन में संशोधन करने का एक ओर अंतिम अवसर परीक्षा आयोजन के पश्चात् ऑनलाईन त्रुटि संशोधन हेतु एक निश्चित समय दिया जायेगा जिसमें अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन की त्रुटि को ऑनलाईन संशोधन कर सकेगा। ऑनलाईन आवेदन में संशोधन हेतु दिनांक एवं समय की सूचना पृथक से बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी। उक्त निर्धारित समय में अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में निर्धारित संशोधन शुल्क 300 /- रुपये ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया के समान भुगतान कर संशोधन कर सकेगा ऑनलाईन आवेदन में अभ्यर्थी केवल श्रेणी क्षैतिज श्रेणी विशेष श्रेणी / उप श्रेणी जन्मतिथी, वैवाहिक स्थिति यथा विधवा, परित्यक्ता एवं लिंग इत्यादि में संशोधन सकेगा।

3. अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन में अपने स्वयं के नाम, माता-पिता के नाम, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं अपने हस्ताक्षर में संशोधन नहीं कर सकेगा। आवेदक को अपने नाम, माता-पिता के नाम, पत्ते, शैक्षणिक योग्यता, फोटो एवं हस्ताक्षर से संबंधित त्रुटियों में संशोधन के लिये (चयन होने की स्थिति में पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने पर अवसर दिया जायेगा।

4. इसके पश्चात् ऑनलाईन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा तथा ऐसी किसी भी त्रुटि का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा।

  1. प्रमाण पत्रों का सत्यापन:-

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2022 के अनुसार आवेदक को वर्ग विशेष (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) का लाभ तब ही देय होगा जबकि आवेदक का उक्त प्रमाण पत्र इस भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि तक या इससे पूर्व का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अभ्यर्थियों को उनके वर्ग में आरक्षण का लाभ प्रमाण पत्र जारी होने की दिनांक से देय होता है और अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र आवेदन भरने की अंतिम तिथि से पूर्व का होना आवश्यक है। अतः भर्ती हेतु अभ्यर्थी की श्रेणी के संबंध में उसकी पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेंगा। 1 जाति प्रमाण पत्र की वैधता अवधि: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जाति प्रमाण-पत्र दिशा-निर्देश दिनांक 09.09.2015 के अनुसार :-

i.अनुसूचित जाति / जनजाति के लिये जारी किये गये जाति प्रमाण पत्रो की अवधि जीवन पर्यन्त होगी जबकि ओबीसी के लिये संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जायेगा परन्तु किमीलेयर में नहीं होने संबंधी तथ्य को तीन वर्ष के विधि सम्मत शपथ-पत्र के आधार पर मान्यता दी जायेगी।
ii. किमीलेयर में नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा एक बार किमी लेयर में नहीं होने का प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी किमीलेयर में नहीं है तो ऐसी स्थिति में उससे सत्यापित शपथ पत्र लेकर पूर्व में जारी प्रमाण पत्र को ही मान लिया जाये ऐसा अधिकतम तीन वर्ष तक किया जा सकता है।
iii. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के परिपत्र दिनांक 21.06.2019 के अनुसार अति पिछड़ा वर्ग में वर्णित जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग की जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही अति पिछड़ा वर्ग का लाभ देय होगा।

  1. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विवाहित महिला का जाति / आय प्रमाण-पत्र नियमानुसार पिता / माता को आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा। पति के आय के आधार पर जारी प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
  2. राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग / अति पिछड़ा वर्ग के क्रीमीलेयर के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नहीं है। अत: ऐसे अभ्यर्थियों को Online Application Form पर सामान्य आवेदक के रूप में आवेदन करना होगा।
  3. अभ्यर्थी को पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों के सत्यापन के समय शैक्षणिक योग्यता, आयु, वैवाहिक स्थिति, विधवा, परित्यकता, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, विशेष योग्यजन, मूल निवास, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र एवं अन्य आवश्यक समस्त दस्तावेजों की प्रति विस्तृत आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। अभ्यर्थी को पात्रता की जांच के समय मूल दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

20. आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने व अनुचित साधनों की रोकथाम: आवेदकों को अपने ऑनलाईन आवेदन में समस्त सूचना सही-सही अंकित करनी चाहिए और परीक्षार्थियों को केन्द्राधीक्षक / अभिजागर / बोर्ड द्वारा नियुक्त अधिकारी अथवा कर्मचारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करना चाहिए ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करनेएवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग / उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध बोर्ड / केन्द्राधीक्षक जो भी उचित समझे समस्त कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एवं बोर्ड द्वारा निर्धारित “Punishment for Insolent behaviour/disorderly conduct/using or attempting unfair means during the course of examination” “The Rajasthan Subordinate and Ministerial Service Selection Board Prevention of Unfair means in Board Examinations Regulations 2016 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों के सूचनार्थ निर्धारित दण्ड एवं कारणों की विस्तृत सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई है।

21. पशुधन सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम :- पशुधन सहायक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम अलग से बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

22. बोर्ड की वेबसाइट:- अभ्यर्थी बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन / सूचना / स्पष्टीकरण राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर के परिसर में स्थित स्वागत कथा पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष नम्बर 0141-2722520 पर सम्पर्क किया जा सकता है। रामस्त पत्र व्यवहार सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिसर दुर्गापुरा, जयपुर-302018 को सम्बोधित किया जायेगा।