राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्
द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक 5 शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर 17

क्रमांक : रास्कृशिप / जय / सामु गति / आपणी लाडो / दिशा-निर्देश / 2021-22/3867      दिनांक: 23.9.2021

दिशा निर्देश
(सत्र 2021-22)
“आपणी लाडो” बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम

प्रस्तावना :

“बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” कार्यक्रम बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं बालिकाओं के कल्याण से सम्बन्धित सभी विषयों पर जागृति फैलाने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए एसएमसी सदस्य, एसडीएमसी स्थानीय प्राधिकारी / * जनप्रतिनिधि एवं शिक्षकों के साथ सभी हितधारियों की जागृति एवं सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राज्य के समस्त जिलों में सभी राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में “बालिका शिक्षा हेतु समुदाय जागृति कार्यक्रम” मनाने का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओ को विद्यालयों में जोडने, ठहराव सुनिश्चित करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कोविड-19 से बचाव हेतु इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी विद्यालयों में एक रैली आयोजित की जायेगी एवं • बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पोस्टर का निर्माण कर सार्वजनिक स्थलों पर लगाये जायेगें। वर्ष 2021-22 के वार्षिक कार्ययोजना बजट समस्त जिलों के 52341 प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु राशि ₹104.682/- लाख व 15018 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों हेतु राशि ₹30.036/- लाख का प्रावधान है।

क्रियाविधि :

• राज्य के समस्त जिलों के सभी राजकीय प्राथमिक / उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सितम्बर माह में एक रैली एवं एसएमसी / एसडीएमसी की बैठक आयोजित की जायेगी यदि विद्यालय नहीं खुलते है तो ऐसी स्थिति में रैली के स्थान पर एसएमसी / एसडीएमसी अध्यापको व समुदाय के सहयोग से बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु पोस्टर का निर्माण कर सार्वजनिक स्थलों पर लगाये जायें।
• रैली से एक दिन पूर्व ही बच्चों को रैली के आयोजन एवं उद्देश्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जायें।
• “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” कार्यक्रम की राज्य सरकार द्वारा ब्रान्ड एम्बेसेडर बनाई गयी सुश्री “अवनि ” टोक्यो पैराओलम्पिक में स्वर्ण पदक विजेता की जीवन की सफलता की कहानी का वृत्तान्त भी बताया जाये।
• प्रातः रैली आयोजित की जायेगी, जिसमें विद्यालय के सभी बच्चे एवं शिक्षक भाग लेंगे। अभिभावकों एवं जनप्रतिनिधियों को भी यथासंभव रैली में सम्मिलित किया जायें। रैली में प्रचार-प्रसार हेतु बैनर, छोटे-छोटे बोर्ड, तख्तियाँ आदि तैयार की जाये। इसके लिए अध्यापकों एवं बच्चों से सहयोग लिया जाये।
• बैनर एवं तख्ती आदि पर बालिका शिक्षा एवं अन्य बालिकाओं से सम्बन्धित विषयों पर स्लोगन कविताएं जानकारी आदि लिखे जायें।
• रैली विद्यालय के कैचमेट एरिया के सभी गलियों एवं मौहल्लों से गुजरे इस गतिविधि के लिए प्रति विद्यालय ₹200/- का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग बैनर, तख्ती आदि सामग्री तैयार करने में किये जाए।
• राशि का व्यय एसएमसी / एसडीएमसी के माध्यम से किया जाए एवं व्यय का पूर्ण अभिलेख भी संधारित कर रखा जाए। प्रचार-प्रसार हेतु बनाई जाने वाली सामग्री विद्यालय अभिलेखों में संधारित कर विद्यालय में सुरक्षित रखें।
• रैली की सूचना / पोस्टर गाँव के मुख्य स्थानों जैसे:- ग्राम पंचायत, बाजार आदि स्थानों पर चस्पा की जाए। रैली में एएनएम / आंगनबाड़ी कार्यकर्ता / आशा सहयोगिनी आदि को भी आमंत्रित किया जाए।

रैली/ पोस्टर सार्वजनिक स्थान पर लगाये जाने के बाद एसएमसी / एसडीएमसी की बैठक में “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए निम्न बिन्दुओं पर चर्चा की जायें :

• बालिकाओं के नामांकन कम होने का कारण
• बालिकाओं के अधिक ड्राप आउट का कारण ।
• नामांकन बढ़ाने एवं ड्राप आउट कम करने के उपाय एवं इसमें समुदाय की भूमिका ।
• बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य |
• बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय एवं उसकी सफाई की व्यवस्था।
• स्थानीय परिस्थितियों से सम्बन्धित बालिकाओं से जुड़े विशेष मुद्दे ।

नोट :- रैली व बैठक के दौरान महिला / बालिका रोल मॉडल को आमंत्रित कर उनके संघर्ष / सफलता के अनुभवों की प्रस्तुती करवाई जाये तथा सुश्री अवनि ब्रांड एम्बेसेडर “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” की संघर्ष / सफलता की कहानी दोहरायी जाये।

• उपरोक्त के अलावा बालिकाओं से सम्बन्धित अन्य ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। इस बैठक के निष्कर्ष में बालिकाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान एवं उसमें अभिभावकों, स्थानीय प्राधिकारियों / जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, छात्रों एवं अन्य हितधारियों की भूमिका को भी स्पष्ट किया जाये। उक्त कार्यक्रम में ऐसे अभिभावकों को सम्मानित किया जा सकता है जिनकी बेटियों ने शैक्षिक व सहशैक्षिक क्षेत्र में अपने गाँव में उपलब्धि हासिल की हो। बैठक का संचालन एवं संयोजन का दायित्व पीईईओ / संस्था प्रधान या उनके द्वारा नामित किसी अन्य अध्यापक का होगा। गतिविधि के आयोजन के उपरान्त गतिविधि से सम्बन्धित फोटोग्राफ्स व रिकार्ड संधारित किया जायेगा, जो अधिकारियों के अवलोकन हेतु विद्यालय में सुरक्षित रहेगा।

लेखा स्तर पर उल्लेखनीय बिन्दु :

1. जिस मद के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है, व्यय उसी मद में ही किया जाये।

2. व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

3. राशि का उपयोग योजना के दिशा-निर्देशों MOE, Gol, नई दिल्ली की गाईड लाईन एवं लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्तीय नियमों की पूर्ण पालना करते हुये विहित प्रक्रियानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायें।

नोट:- गतिविधि संचालन के दौरान कोविड-19 के सन्दर्भ में चिकित्सा विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन तथा राज्य सरकार एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा समय-समय पर जारी समस्त दिशा-निर्देशों का पूर्णता से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

राज्य परियोजना निदेशक