हितकारी निधि योजनान्तर्गत एक मुश्त छात्रवृति 2020-21
श्रीमान निदेशक,माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान,बीकानेर का पत्र क्रमांकः- शिविरा/मा/हिनि / 28129( छात्रवृति) / 2020-21 दिनांक-19.08.2020
हितकारी निधि योजनान्तर्गत एक मुश्त छात्रवृति 2020-21 प्राप्त करने हेतु आवेदन आमंत्रण की अन्तिम तिथि 19.10.2020
हितकारी निधि माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के विभागीय कार्मिक जो सेवा में कार्यरत है (संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को छोड़कर), समस्त वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पुत्र / पुत्री के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा xth की परीक्षा में 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये है, प्रति छात्र/ छात्रा को 11,000/- रूपये एक मुश्त छात्रवृति प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है, यह सहायता राशि हितकारी निधि के 2018 – 19 से नियमित अंशदाता को देय होगी । योजना का लाभ उन आवेदकों को प्रदान किया जावेगा, जिन्होंने सत्र 2020 में परीक्षा उत्तीर्ण ( परीक्षा परिणाम जुलाई 2020) की हो। प्रार्थना-पत्र भरते समय एवं संबंधित अधिकारी द्वारा अग्रेषित करवाते समय निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर अग्रेषित किया जावें.-
01 योजनान्तगत शिक्षा विभागीय कार्मिक के पुत्र / पुत्री द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित x की परीक्षा राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए उत्तीर्ण की हो।
02 विभागीय कार्मिक के पुत्र/ पुत्री द्वारा 70 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हो, पात्र होगें। 03 योजनान्तर्गत 950 छात्र/ छात्रा x”(secondary) के एवं 50 छात्र / छात्राऐँ वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत के उत्तीर्ण हो को देय है।
04 प्राप्तांक का आधार, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा x” (secondary) के प्राप्तांक है, तथा टॉप 1000 छात्र/छात्राओं को यह राशि प्रदान की जावेगी।
05 सहायता राशि हेतु एक निर्धारित प्रपत्र जारी किया जा रहा है, तथा प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर मैरिट के आधार पर सूची तैयार कर राशि प्रदान की जावेगी।
06 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में संबंधित अधिकारी से अग्रेषित करवाकर भेजना होगा ।
07 वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में अंशदान कटौती के कटौती शिड्यूल एवं ई०सी०एस० की प्रति आवश्यक रूप से संलग्न की जानी है।
08 यह सहायता राशि वर्ष जुलाई 2020 में आये परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण हुए है, पर लागू होगी।
09 अपूर्ण प्रार्थना-पत्र एवं देरी से प्राप्त प्रार्थना-पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, अतः ऐसी स्थिती में एवं निरस्त प्रार्थना – पत्र के बारे में कोई अलग से सूचना नहीं दी जावेगी।
10 कार्मिक के पुत्र/पुत्री को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर या अन्य राजकीय स्त्रोतों से इस प्रकार की कोई छात्रवृति प्राप्त की हो, वे पात्र नहीं होगें।
11 योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि कार्मिक के खातों में ई0सी0एस0 की जरिये जमा की जावेगी, इस बाबत अनावश्यक पत्र व्यवहार नहीं किया जावें।
12 संस्था प्रधान एवं अग्रेषण करने वाले अधिकारी गण उक्त बिन्दुओं के बारे में आश्वस्त होने के उपरान्त प्रार्थना-पत्र अनुशंषा सहित निम्न हस्ताक्षरकर्ता सचिव, हितकारी निधि माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के नाम से प्रेषित किया जावें।