विधवा/परित्यक्ता मुख्यमंत्री (बी.एड.) संबल योजना
1.-योजना का उद्देश्य – इस योजना का यह उद्देश्य है कि राजस्थान राज्य में स्थित
शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाली विधवा/परित्यक्ता महिलाओं द्वारा इस पाठ्यक्रम हेतु देय फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाकर इन्हें संबल प्रदान किया जाये।
2. योजना का प्रारम्भ – यह योजना संशोधन उपरान्त शैक्षणिक सत्र 2015-16 से लागू है।
3. योजना हेतु पात्रता – योजना का लाभ उन विधवा एंव परित्यक्ता वी एड. प्रशिक्षणार्थियों को ही प्राप्त होगा जिन्होंने-
01. वर्ष 2020-21 में राज्य में स्थित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्राध्यापिका योजना में आवेदन हेतु पात्र होगी जिन विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बी एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर बी.एड की योग्यता अर्जित कर ली है। वे महिलाएं इस योजना का लाभ पाने हेतु पात्र नहीं होगी।
02. आवेदन के साथ विधवा प्रशिक्षणार्थी होने की स्थिति में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र (स्व-प्रमाणित प्रति) एवं परित्यक्ता छात्राध्यापिका की स्थिति में सक्षम न्यायालय / काजी द्वारा जारी तलाकनामें की प्रमाणित प्रति /डिक्री आवश्यक रूप से संलग्न की जावें। समझौता आधार पर दिये गये तलाक मान्य नहीं होंगें। सक्षम काजी के द्वारा दिये गये तलाकनामें के साथ सामाज के दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित नोटेरी द्वारा प्रमाणित तलाक को प्रमाणित करने के प्रमाण पत्र संलग्न किये जावें।
03. दोनों ही प्रकार के प्रकरणों में नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर नोटेरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र प्रस्तुत किया जावें, जिसमें निम्नांकित तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है : (अ) छात्राध्यापिका का नाम, (ब) विधवा / तलाकशुदा होने की स्थिति में पति का नाम, (स) स्वयं के एवं पति ( दोनों) के अलावा पिता का नाम भी साथ में उल्लेख किया जावे, (द) विधवा होने की स्थिति, पति के निधन की तिथि (य) परित्यक्ता की स्थिति में सक्षम न्यायालय / अधिकृत काजी द्वारा जारी /तलाकना में डिक्री की तिथि भी अंकित करें, (र) दोनों ही स्थिति में पुर्नविवाह नहीं किये जाने का स्पष्ट उल्लेख किया जावें।
4. आवेदन की प्रक्रिया – इस योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सत्र 2020-21 में राजस्थान राज्य में स्थित शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं में बी एड पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया हो, पात्र है। वर्ष 2020-21 में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेकर अध्ययनरत छात्राध्यापिकाऐं एवं 2019-20 में जो छात्राध्यापिकाएं प्रथम वर्ष उत्तीर्ण उपरान्त 2020-21 में द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विधवा/ परित्यक्ता योजनान्तर्गत पात्र है । उक्त विधवा / परित्यक्ता महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन करना होगा, जो कि संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण संस्था के प्रधान द्वारा संलग्न दस्तावेज एवं सूचनाओं को अभिप्रमाणित कर अपने जिले के नोडल अधिकारी को ऑनलाईन (Forward) किया जायेगा इसी प्रकार बी.एड. पाठ्यक्रम (द्वितीय वर्ष ) एवं आगामी वर्षों में योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु विभाग द्वारा यथा समय प्रसारित विज्ञप्ति अनुसार ऑनलाईन आवेदन करना होगा । जिला नोडल अधिकारी द्वारा वर्णित तथ्यों एंव संलग्न प्रमाण पत्रों / दस्तावजों की जांच एवं अभिप्रमाणित करने के उपरान्त अपनी अनुशंषा के साथ आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर को ऑनलाईन निर्धारित तिथि तक ( Forward) किया जायेगा।
नोट:- 1. जिन विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं ने पूर्व वर्षों में बी एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया बी.एड की योग्यता अर्जित कर ली है वे महिलाऐं इस योजना का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होगी ।
2. ऑनलाईन आवेदन पत्र दिशा-निर्देश भली-भाँति पूर्व पढ़कर भरे। किसी भी प्रकार की कमी से आवेदन निरस्त होता है तो छात्राध्यापिका स्वयं उत्तरदायी होंगी।
3. अध्ययनरत शिक्षण महाविद्यालय से जिला नोडल अधिकारी को ऑनलाईन फारवर्ड कराने का उत्तरदायित्व संबंधित महाविद्यालय /छात्राध्यापिका का होगा।