राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग
सं. एफ. 5 (51) डीओपी / ए-II / 88 पार्ट जयपुर, दिनांक: 28.10.2021
अधिसूचना
भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:
1-संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति (संशोधन) नियम, 2021 है।
( 2 ) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।
2- नियम 2 का संशोधन:- राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 2 के विद्यमान खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:
“(ग) “आश्रित” से अभिप्रेत है,
(i) पति या पत्नी, या
(ii) पुत्र जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके जीवन काल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र सम्मिलित है, या
(iii) अविवाहित /विधवा/ विच्छिन विवाह पुत्री जिसमें मृत सरकारी कर्मचारी द्वारा उसके जीवन काल में वैद्य रूप से दत्तक ग्रहण की गयी पुत्री सम्मिलित है, या
(iv) विवाहित पुत्री यदि उपरोक्त खंड (ii) और (iii) में उल्लिखित मृत सरकारी कर्मचारी का अन्य कोई आश्रित उपलब्ध न हो, या
(v) अविवाहित मृत सरकारी कर्मचारी के मामले में माता, पिता, अविवाहित भाई या अविवाहित बहन, जो मृत सरकारी कर्मचारी पर उसकी मृत्यु के समय पूर्णतः आश्रित थे।”
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
संयुक्त शासन सचिव
50/2021